(3)प्रबंध:-

(1) निदेशक, विभाग के अधीक्षण,, नियंत्रण और प्रबन्ध के लिए उत्तरदायी होगा और बीमा स्कीम के प्रवाही प्रबन्ध के लिए ष्अनुदेशष् जारी करने के लिए प्राधिकृत होगा।

(2) निदेशक, इन नियमों के अधीन उसको प्रदत्त सभी या किसी भी शक्ति को अपने अधीनस्थ अधिकारियों को आदेश द्वारा प्रत्यायोजित कर सकेगा। इस उप नियम के अधीन प्रत्यायोजित किसी भी शक्ति का प्रयोग ऐसे निर्बधनों, परिसीमाओं और शर्तों के अध्यधीन होगा, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाये।

(3) सरकार निदेशक या उसके अधीनस्थ अधिकारियों को ऐसे कृत्य या शक्तियाॅं, जो सरकार आवश्यक और समुचित समझे और जो सरकार में निहित है या इन नियमों के किसी भी उपबंध के अन्तर्गत नहीं आती है समनुदेशित या प्रत्यायोजित कर सकेगी।

(4) “सरकार” आदेश द्वारा ऐसे नियमों के लिए, जो इन नियमों में उपबंधित नहीं किये गये है, उपबंध कर सकेगी और इन नियमों के अधीन बताये गये नियमों को स्पष्ट कर सकेगी।

4.सरकार की प्रत्याभूति:-

विभाग द्वारा की गयी बीमा संविदा (संविधाओं) के अधीन संदेय फायदों और अन्य राशियों के संदाय सरकार द्वारा राज्य की संचित निधि में से प्रत्याभूत है।

5.लेखें:-

विभाग की सभी प्राप्तियाॅं और संवितरण बीमा निधि नाम से पृथक खाता शीर्ष में ले जाये जायेंगे और ऐसे खाते में 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष या समय समय पर यथा-विनिश्चित की दर पर ब्याज प्रत्येक वर्ष जमा किया जायेगा। परन्तु ब्याज स्वयं उसी वर्ष में केवल छः मास की अवधि के लिए और पश्चात् वर्षों के खाते में पूरे बारह मासों के लिए अनुज्ञेय होगा।

6.लेखों की संपरीक्षा:-


बीमा निधि के लेखें प्रत्येक वर्ष 30 सितम्बर को बंद किये जायेंगे और महालेखाकार, राजस्थान और राज्य सरकार द्वारा नियुक्त चार्टर्ड अकाउण्टेंट फर्म द्वारा संपरीक्षित किये जायेंगे।

7.सरकार को रिपोर्ट:-


(1) प्रशासनिक रिपोर्टः-पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान बीमा स्कीम के प्रशासन और काम काज के बारे में एक रिपोर्ट निदेशक द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर के पूर्व सरकार को प्रस्तुत की जावेगी।
(2) बीमांकिक अन्वेषण:- निदेशक प्रत्येक वर्ष किसी बीमांकक द्वारा बीमांकिक अन्वेषण करवायेगा और बीमांकिक की रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत करवायेगा। बीमांकक द्वारा वितरण के लिए उपलब्ध घेषित किसी भी अधिशेष को बीमांकक की सिफारिश के अनुसार या तो बोनस के रूप में पाॅलिसी धारकों में वितरित किया जायेगा या यदि सरकार ऐसा विनिश्चय करती है तो अवितरित अग्रनीत किया जायेगा।