45.सेवानिवृति के पश्चात् किन्तु परिपक्वता की तारीख से पूर्व प्रीमियमों का संदायः-

(1) जहाॅं बीमाकृत व्यक्ति उस तारीख से पूर्व, जिसको उसके बीमे संदाय के लिए परिपक्व होतेे में सेवानिवृत हो जाता है और पाॅलिसी को चालू रखना चुनता है तो वह यदि वह, ऐसा करना चाहता है, उसको संदेय पेंशन से प्रीमियम की कटौती की व्यवस्था कर सकेगा।
(2) यदि ऐसा बीमाकृत व्यक्ति पाॅलिसी को चालू रखना नहीं चुनता है तो वह परिदत्त बीमा या नकद अध्यर्पण मूल्य लेना चुन सकता है। तथापि जहाॅं भावी संदेय प्रीमियम तीन वर्ष या उससे कम अवधि के हो वहाॅं पाॅलिसी पर देय प्रीमियमों को विभाग को देय ऋण के रूप में समझा जावेगा, जो 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर साधारण ब्याज के साथ, पाॅलिसी के निबंधनों के अधीन संदेय दावे की रकम से वसूलनीय होगा।

46 उधार-सेवा पर के कर्मचारीः-

जब कभी भी किसी बीमाकृत व्यक्ति की सेवाएॅं अन्य सरकार या किसी संस्था को उधार दी जाये तो सम्बन्धित विभाग प्रीमियमों के संदय के लिए किये गये प्रबंध का उल्लेख करते हुए उसके बारे में अविलम्ब सूचना भेजेगा। प्रीमियम जहाॅं कहीं सम्भव हो, छुट्टी और पेंशन अभिदान के साथ वसूल किया जा सकेगा। ऐसा न हो सकने की स्थिति में प्रीमियम बीमाकृत व्यक्ति द्वारा सीधे जमा कराया जा सकेगा।

47 दूसरी (डूप्लीकेट) पाॅलिसी का जारी किया जानाः-

निदेशक, यदि इस बात का समाधान हो जाये कि पाॅलिसी धारक व्यक्ति ने पाॅलिसी खो दी है और उसने उसे खोजने के हर सम्भव प्रयत्न कर लिये हैं या वह नष्ट या विकृत हो गयी है या, यथास्थिति कट-फट गयी है तो उसके बदले में दूसरी पाॅलिसी जारी करेगा, बशर्ते कि पाॅलिसीधारकः-
(क) क्षतिपूर्ति पत्र के साथ एक आवेदन निदेशक को प्रस्तुत करें, जिसमें यह लिखें कि उनको जारी की गयी पाॅलिसी खो गयी है या नष्ट हो गयी है।
(ख) उसको जारी विकृत या कटी-फटी पाॅलिसी को निदेशक को लौटा दें।
(ग) (क) की दशा में 100ध्- और (ख) कि दशा में 50ध्- की राशि बीमा विभाग को भेजे। यदि दूसरी पाॅलिसी जारी किये जाने के पश्चात् धारक व्यक्ति की मूल पाॅलिसी मिल जाये तो उसे विभाग को भिजवाया जायेगा।

48 दूसरी बीमा अभिलेख पुस्तक का जारी किया जानाः-

दूसरी बीमा अभिलेख पुस्तक जारी करने के लिए नियम 47 यथावश्यक परिवर्ततनों सहित लागू होगा।

49 ऋण के लिए आवेदन करते समय या दावे के निपटारे के लिए पाॅलिसी के प्रस्तुतिकरण का आवश्यक होनाः-

(1) बीमाकृत व्यक्ति के लिये यह आवश्यक होगा कि वह जब कभी भी ऋण के लिए आवेदन करे तो आवेदन के साथ और दावे के निपटारे के समय पाॅलिसी प्रस्तुत करे।
(2) जब कभी भी ऋण के मामलों में निदेशक का इस बात से समाधान हो जाये कि ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किये जाये, बीमाकृत व्यक्ति के लिए पाॅलिसी प्रस्तुत करना सम्भव नहीं है तो वह ऐसे प्रस्तुतिकरण
में छूट दे सकता है।

50 कुर्की से छूटः-
इन नियमों के अनुसरण में जारी की गयी बीमा संविदाओं के अधीन संदेय धन, डिक्री के निष्पादन में कुर्की औरध्या बिक्री किये जाने से मुक्त है और इस तथ्य के होने पर भी कि सरकारी कर्मचारी की मूृत्यु के कारण यह धन किसी अन्य व्यक्ति को देय है, ऐसा सारा धन कुर्की से मुक्त रहेगा।