39 बीमाकृत राशि का परिपक्वता पर संदायः-

(1) सावधि बीमों के मामलों में बीमाकृत राशि, यदि बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु होने पर पहले ही संदत्त नहीं की गयी हो, बीमाकृत व्यक्ति को उस तारीख को, जिसको वह 58 वर्ष की आयु (जहाॅं सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष है वहाॅ 60 वर्ष की आयु) पूरी करता है, ठीक पूर्ववर्ती बीमा वर्ष दिवस को संदेय होगी, बशर्ते कि उसने इसके आगे के नियम 39(2)के अधीन बीमे के विस्तार के लिए विकल्प नहीं दिया हो।
(2)(i ) बीमाकृत व्यक्ति को उसकी सेवानिवृति के ठीक पश्चात् आने वाले 31 मार्च तक बीमे को जारी रखने की अपनी इच्छा व्यक्त करने का विकल्प होगा। ऐसी स्थिति में बीमाकृत राशि, विस्तारित अवधि के बोनस सहित, उसकी सेवानिवृति के ठीक पश्चात् आने वाले प्रथम अप्रैल को संदेय होगी।

(II ) उपर नियम 39(2) में यथा-निर्दिष्ट विकल्प बीमाकृत व्यक्ति द्वारा दिया जाना है और उसके आहरण और सवितरण अधिकारी द्वारा परिपक्वता की मूल तारीख के 15 दिन पूर्व भेजा जाना है।

(3) यदि पाॅलिसियों/संविदाओं में परिपक्वता की तारीखें भिन्न हो तो सभी बीमों के अधीन बीमाकृत राशि, यदि बीमाकृत व्यक्ति को मृत्यु पर पहले ही संदत्त नहीं की गयी हो, परिपक्वता की पूर्वत्तर तारीख को संदेय होगी और परिपक्वता की पूर्वत्तर तारीख के पश्चात् परिपक्व होने वाले बीमों के सम्बन्ध में देय प्रीमियम दावे की रकम में से काटे जायेंगे। बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु प्रथम या कुछ संविदाओं की परिपक्वता की तारीख के पश्चात् किन्तु कुछ संविदा (संविदाओं) की परिपक्वता तारीख के पूर्व हो जाने की दशा में शेष संविदा (संविदाओ)ें की मृत्यु होने पर संदेय बीमाकृत राशि उपर उप-नियम (1) के अनुसार ऐसी संविदा पर पहले ही संदत्त रकम का समायोजन करने के पश्चात् संदत्त की जायेगी।

40 विभाग के देयों की वसूलीः

विभाग विभाग द्वारा जारी की गयीकिसी भी पाॅलिसी के अधीन ऋण, प्रीमियम, ऋण ब्याज, प्रीमियम ऋण या परिपक्वता को तारीख के पश्चात् के प्रीमियम आदि के मद की संदत्त की जाने वाली किसी भी रकम की कटौती दावे की रकम में से करने का हकदार होगा।

41 पाॅलिसियों का समनुदेशनः-

(1) बीमाकृत सरकारी कर्मचारी उसके आवासीय गृह के निर्माण/ क्रय/ जीर्णोद्धार या परिवर्धन के प्रयोजनार्थ वित्तीय संस्था या किसी बैंक को बीमों का समनुदेशन विभाग की पूर्व अनुज्ञा लिये बिना कर सकेगा।
(2) विभाग निम्नलिखित से भिन्न किसी भी व्यक्ति के किसी भी बीमा दावें का किसी भी दशा में नहीं मानेगाः-
(क) यदि उपर्युक्त/उप-नियम (1) में निर्दिष्ट संस्थाओं को पाॅलिसी समनुदेशित नहीं की गई है तो बीमाकृत व्यक्ति या उसका निष्पादक, प्रशासक, उसका/उसके नामनिर्देशिति।
(ख) उप-नियम(1) में निर्दिष्ट संस्थाएॅं, उस रकम की सीमा तक, जो समनुदेशन की तारीख को विधमान पाॅलिसी की बीमाकृत राशि के प्रति बीमाकृत व्यक्ति को संदेय होती है।