उप प्रधानाचार्य पद के लिए दायित्व मानदंड एवं कार्यों का निर्धारण
राजस्थान सरकार शिक्षा विभाग द्वारा 22 जुलाई 2022 को विभाग के शासकीय आदेश के अनुसार शिक्षा की गुणवत्ता के मध्य नजर शैक्षिक परिवीक्षण तंत्र को सुदृढ़ करने एवं शिक्षा प्रशासन का शैक्षिक कार्यों के सुचारू संचालन एवं संचालन में कार्यकुशलता अभिवृद्धि की प्रत्याशा हेतु राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में राजस्थान शिक्षा सेवा अधिनियम में उप प्रधानाचार्य पद के लिए दायित्व मानदंड एवं कार्यों का निर्धारण किया गया है। विद्यालय के प्रशासनिक कार्य पूर्व की भांति प्राचार्य द्वारा किए जाएंगे। उप प्रधानाचार्य विद्यालय के प्राचार्य के नियंत्रण में रहते हुए विद्यालय के निम्नलिखित कार्यों में दायित्व निभाएंगे।
- उप प्रधानाचार्य प्रति सप्ताह कम से कम 18 कालांश शिक्षण कार्य करेंगे।
- प्राचार्य की अनुपस्थिति में जैसे पद रिक्त होने, अवकाश या यात्रा की स्थिति में उप प्रधानाचार्य कार्यवाहक प्राचार्य के रूप में विद्यालय के संचालन संबंधी सभी दायित्वों का निर्वहन करेंगे।
- उप प्राचार्य नामांकन कार्य वह नामांकन लक्ष्यों की पूर्ति एवं ठहराव सुनिश्चित करते हुए विद्यालय के क्षेत्राधिकार में ड्रॉपआउट विद्यार्थियों की संख्या को शून्य स्तर पर लाने का कार्य करेंगे।
- विद्यालय में प्रवेश संबंधी संपूर्ण प्रक्रिया का संचालन करेंगे तथा प्रवेश संबंधी अभिलेख एवं उन्हें शाला दर्पण पर अपडेशन का कार्य करवाएंगे।
- प्रधानाचार्य कक्षावार एवं शिक्षकवार विद्यालय समय सारणी (Time-Table) का निर्माण करेंगे एवं उसकी पालना करवाएंगे।
- विद्यालय योजना का निर्माण करना,SDMC से अनुमोदन करवाना एवं उसकी पालना करवाना।
- प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन एवं प्रबोधन।
- प्रत्येक माह कक्षा शिक्षण एवं गृह कार्य का परिवीक्षण करेंगे। प्रति 3 माह में प्रत्येक शिक्षक के दो घोषित व दो अघोषित परिवीक्षण।
- स्थानीय परीक्षा एवं सामयिक परखों का संचालन करेंगे
- शिक्षकों द्वारा भरी जाने वाली दैनिक डायरी का अवलोकन एवं सत्यापन करेंगे।
- धूम्रपान निषेध अधिनियम(COPTA) के तहत विद्यालय परिसर में 100 मीटर की परिधि में धूम्रपान मुक्त क्षेत्र बनाए रखने की सुनिश्चित करेंगे। वृक्षारोपण, स्वच्छ भारत, सेनेटरी नैपकिन योजना, शाला स्वास्थ्य कार्यक्रम तथा अन्य स्वास्थ्य संबंधी कार्यों के पदेन प्रभारी रहेंगे तथा इन कार्यक्रमों के प्रावधानों को विद्यालय में लागू करने हेतु प्राचार्य को आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।
- कक्षा 5, 8,10 एवं 12 की बोर्ड परीक्षा परिणाम उन्नयन हेतु कार्य योजना तैयार करेंगे एवं उसकी क्रियान्विति के लिए प्राचार्य का सहयोग करेंगे।
- विभाग द्वारा समय-समय पर आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं हेतु पूर्व तैयारी व उनके क्रियान्वयन का कार्य करना।
- उप प्रधानाचार्य कक्षा 5 व 8 की परीक्षा परिणाम हेतु उत्तरदायी होंगे।
- विभिन्न अकादमिक प्रतियोगिताओं जैसे-विज्ञान मेला, कला उत्सव, बोर्ड सर्जनात्मक प्रतियोगिताएं, प्रतिभा खोज परीक्षाएं, NMMS स्कॉलरशिप परीक्षा, इंस्पायर अवार्ड, वार्षिक उत्सव, बालसभा एवं विभाग द्वारा समय-समय पर आयोज्य या निर्देशित विभिन्न गतिविधियों एवं क्रियाकलापों इत्यादि में विद्यालय के विद्यार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित करेंगे।
- मिड डे मील के तहत पोषाहार वितरण संबंधी गतिविधियों का संचालन हेतु पदेन प्रभारी होंगे।
- विभाग द्वारा ऑनलाइन पोर्टल-शाला दर्पण अपडेशन, ऑनलाइन उपस्थिति, छात्रवृत्ति पोर्टल एवं अन्य समस्त ऑनलाइन कार्य हेतु प्रभारी होंगे
- जिन विद्यालयों में दो पारियों में विद्यालय संचालित है उनमें उप प्रधानाचार्य द्वितीय पारी के पदेन प्रभारी होंगे जिस पारी में पांचवी एवं आठवीं कक्षा का संचालन किया जा रहा हो।
- उप प्रधानाचार्य विद्यालय के कार्मिकों एवं शिक्षकों के आकस्मिक अवकाश स्वीकृत कर सकेंगे
- SDMC में सदस्य के रूप में कार्य करते हुए बैठकों के आयोजन एवं उनमें पारित निर्णयों की पालना एवं रिकॉर्ड संधारण का कार्य संपन्न करेंगे।
- प्राचार्य एवं उच्चाधिकारियों द्वारा समय-समय पर सौंपे गए समस्त कार्य करेंगे।
इस तरह से उप प्रधानाचार्य विद्यालय की शैक्षिक और गैर शैक्षिक सभी कार्यों में प्रभारी के रूप में रहते हुए कार्यों को करवाएंगे और प्राचार्य के सहयोगी के रूप में कार्य करेंगे।
वाइस प्रिंसिपल पदोन्नति पर वेतन निर्धारण कैसे होगा (Fixation on Promotion on the Post of Vice- Principal) ?
(1) कोई व्याख्याता L-12 में 67000 वेतन आहरित कर रहे है तो वाइस प्रिंसिपल पदोन्नति पर वेतन निर्धारण कैसे होगा?
उत्तर:- इस केस में 26A के लाभ अनुसार एक इंक्रीमेंट सहित pay लेवल 14 में समान स्टेज एवम समान स्टेज नही होने पर अगली स्टेज पर वेतन निर्धारण होगा। इस केस में 14 में 69000 पर वेतन निर्धारण होगा।
(2) व्याख्याता वर्तमान में L-13 मूल वेतन 77900 पर हैं वाइस प्रिंसिपल में डीपीसी होने पर L-14 में पे फिटिंग कहां पर होगी?
उत्तर:- जो व्याख्याता एसीपी ले कर L13 में वेतन आहरित कर रहे है उनको 26 A इंक्रीमेंट का लाभ नही मिलेगा केवल L14 में सेम स्टेज एवम सेम स्टेज नही होने पर अगली स्टेज पर फिटिंग होगा। इस केस में L14 में 80000 रु पर वेतन निर्धारण होगा।
(3) जो व्याख्याता एसीपी लगने से L14 या L15 में वेतन आहरित रहे है उनका वाइस प्रिंसिपल पदोन्नति पर वेतन निर्धारण कैसे होगा?
उत्तर:- इनका वही वेतन रहेगा जो आहरित कर रहे है । कोई चेंज नही होगा क्योकि वाइस प्रिंसिपल का pay लेवल भी L14 ही है।
नोट:- (1) वाइस प्रिंसिपल पदोन्नति पर वेतन निर्धारण चयन तिथि से होगा जो काल्पनिक रहेगा एवं उसका आर्थिक लाभ पदोन्नति पर वर्तमान आदेश की पालना में वाइस प्रिंसिपल के पद पर जॉइन करने की तिथि से मिलेगा।
(2) वेतन निर्धारण पुनरीक्षित वेतनमान 2017 के नियम 20 (1) के तहत किया जाएगा।
प्रश्न:-वेतन अथवा पेंशन प्राप्त होने वाले बैंक खाते में नॉमिनी रजिस्टर्ड करने बाबत आवश्यक जानकारी देवे?
उत्तर:-1-आपके जिस बैंक खाते में वेतन अथवा पेंशन प्राप्त होती है उसमें नॉमिनी को मनोनीत अवश्य करवावे बैंक की शाखा से निर्धारित फॉर्म अथवा सिम्पल आवेदन पत्र शाखा प्रबंधक को प्रस्तुत करें।
2. यदि आपका वेतन/पेंशन सयुक्त खाते (Joint a/c) में जमा हो रही है तो भी उस खाते में नॉमिनी का मनोनयन अवश्य करवावे जिससे किसी दुखांत दुर्घटना में जॉइंट खाता धारक दोनो की डेथ हो जाने पर कोई परेशानी नही रहे।
3. यदि अपने अपने बैंक खाते में पहले से नॉमिनी ऐड करवा रखा है एवं उसकी मृत्यु/तलाक/परित्याग या अन्य कोई कारण रहा है एवं आप नॉमिनी बदलना चाहे तो आप बैंक की शाखा में जा कर नॉमिनी को बदल कर अपडेट करवा देवे।
4.यदि किसी बैंक में आपने कोई रकम फिक्स डिपॉजिट के रुप में जमा करवाई है तो उस मे भी नॉमिनेशन दर्ज करवावे।
5. बैंक खाते में नॉमिनेशन मनोनीत नही करने पर कार्मिक/पेंशनर की डेथ होने के बाद आश्रित परिवार को खाते में जमा राशि हस्तांतरण के लिए लंबी विधिक प्रक्रिया के बाद उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र सक्षम न्यायालय से जारी करवाना पड़ता है जिसमे अधिक समय लगता है एवम पैसा भी खर्च होता है तथा भुगतान मिलने में बहुत विलम्ब होता है उक्त परेशानी से बचने का केवल एक ही उपाय है अपने बैंक खाते में नॉमिनेशन को अपडेट रखे।
नोट:-सेवारत कार्मिक DC&RG का नॉमिनेशन DDO को प्रस्तुत उसकी प्रति को सर्विस बुक में चस्पा करवा देवे एवम विभिन्न स्किम SI/GPF/NPS/GIS /LIC आदि में भी नॉमिनेशन अनिवार्य अपडेट रखे।