MACP – CHART FOR EDUCATION DEPARTMENT RAJASTHAN शिक्षा विभाग राजस्थान के कार्मिकों के लिए)
POST | ACP | MACP |
अध्यापक/शा.शि./पु0अ0 (3600-L 10) | FIRST ACP -L11 SECOND ACP-L12 THIRD ACP-L-13 | FIRST ACP -L11 SECOND ACP-L12 THIRD ACP-L-14 |
वरिष्ठ अध्यापक (4200-L 11) | FIRST ACP -L12 SECOND ACP-L13 THIRD ACP-L15 | FIRST ACP -L12 SECOND ACP-L14 THIRD ACP-L-15/L-16 (सीधी भर्ती से नियुक्त वरिष्ठ अध्यापक को व्याख्याता पद पर पदोन्नति उपरांत तीसरी MACP L14 से L16 देय होगी, अन्यथा L14 से L15 देय होगा नियम 14(3)(iii)) |
व्याख्याता (4800-L 12) | FIRST ACP -L13 SECOND ACP-L15 THIRD ACP-L-16 | FIRST ACP -L14 SECOND ACP-L16 THIRD ACP-L-17 |
HM समकक्ष (उप प्राचार्य/उप प्रधानाचार्य) (5400-L 14) | FIRST ACP -L15 SECOND ACP-L16 THIRD ACP-L-17 | FIRST ACP -L16 SECOND ACP-L17 THIRD ACP-L-18 |
प्रयोग शाला सहायक (2800-L08) | FIRST ACP -L10 SECOND ACP-L11 THIRD ACP-L-12 ( पदोन्नति पर परिस्थितियां भिन्न हो सकती हैं) | FIRST ACP -L10 SECOND ACP-L11 THIRD ACP-L-12 ( पदोन्नति पर परिस्थितियां भिन्न हो सकती हैं) |
कनिष्ठ सहायक (2400-L 05) | FIRST ACP -L08 SECOND ACP-L10 THIRD ACP-L-11 | FIRST ACP -L08 SECOND ACP-L10 THIRD ACP-L-11 (No Change) |
परिचारक/प्र0शा0सेवक/सहायक कर्मचारी (1700-L01) | FIRST ACP -L02 SECOND ACP-L03 THIRD ACP-L-04 | FIRST ACP -L02 SECOND ACP-L03 THIRD ACP-L-04 (No Change) |
1▪️MACP आदेश 01/04/2023 से लागू होगा एवम 01/04/23 से पूर्व स्वीकृत ACP का कोई संशोधित नोशनल वेतन निर्धारण नही होगा ।
2▪️01/04/2023 से पूर्व स्वीकृत एसीपी का, पात्र MACP लेवल में संशोधित वेतन निर्धारण 01/04/23 से होगा एवम 01/04/2023 से ही एरियर का नगद भुगतान होगा।
1/4/23 से पूर्व स्वीकृत एसीपी का MACP में संशोधन किया जाना है तो 1/4/23 को जो वेतन है उसके समान स्टेज एवम समान स्टेज नही है तो उससे अगली स्टेज में macp में फिटिंग होगा।
1/4/23 के बाद नई MACP स्वीकृत होने पर वर्तमान लेवल में एक इंक्रीमेंट दे कर स्वीकृत पे लेवल में उच्च स्टेज पर वेतन का निर्धारण होगा।
3▪️पूर्व में स्वीकृत ACP का MACP में संशोधित वेतन का निर्धारण नियम 14(2)(iii) के अनुसार स्वीकृत Macp लेवल में समान स्टेज एवम समान स्टेज नही होने पर आगामी स्टेज में वेतन का निर्धारण होगा।
4▪️01/04/2023 के बाद स्वीकृत होने वाली Macp में वेतन का निर्धारण नियम 14(8) के अनुसार वर्तमान पे लेवल में एक इंक्रीमेंट का लाभ देने के बाद स्वीकृत Macp पे लेवल में समान सेल होने पर आगामी सेल पर वेतन का निर्धारण होगा।
5▪️पदोन्नति के कारण Macp की कई परिस्थितियां बनती है उस स्थिति में FD के आदेश 06/10/23 के अनुसार macp स्वीकृत होगी। यहां पर केवल सीधी भर्ती से नियुक्ति पर सिंपल सीढ़ी में मिलने वाली macp का उल्लेख किया गया है।
6▪️पोस्ट केवल आपकी सुविधा के लिए बनाई गई है इसमें कोई भी मतांतर होने पर FD की अधिसूचना दिनांक 06/10/23 एवम FD के स्पष्टीकरण FAQ आदेश 05/12/23 के निर्देशानुसार कार्यवाही करावे।
प्रश्नः-शिक्षा विभाग में सीधी भर्ती से नियुक्त अध्यापक / वरिष्ठ अध्यापक/ प्राध्यापक/ प्रधानाध्यापक का दिनांक 01.04.2023 को MACP के तहत वेतन किन परिस्थितियों में संशोधन होगा ?
उत्तर : 1. सीधी भर्ती से नियुक्त अध्यापक (श्रेणी तृतीय) जिनकी पदोत्रति नहीं हुई है, दिनांक 01.04.2023 से पूर्व 27 वर्षीय एसीपी प्राप्त कर, L13 में वेतन प्राप्त करे रहे हैं। उनका वेतन MACP के तहत 01.04.2023 को L14 में नियम 14 (3) (III) के तहत संशोधन होगा।
2. सीधी भर्ती से नियुक्त अध्यापक (श्रेणी तृतीय) जिनकी पदोन्नति उपरांत वरिष्ठ अध्यापक पद पर कार्यरत हैं, व दिनांक 01.04.2023 से पूर्व 27 वर्षीय एसीपी प्राप्त कर L13 में वेतन प्राप्त करे रहे हैं। उनका वेतन MACP के तहत 01.04.2023 को L14 में नियम 14(3) (III) के तहत संशोधन होगा।
3. सीधी भर्ती से नियुक्त अध्यापक (श्रेणी तृतीय) जिनकी दो पदोन्नति उपरांत प्राध्यापक पद पर कार्यरत हैं, व दिनांक 01.04.2023 से पूर्व 27/30 वर्षीय एसीपी प्राप्त कर L13 में वेतन प्राप्त करे रहे हैं। उनका वेतन MACP के तहत 01.04.2023 को L14 में नियम 14(3) (V) के तहत संशोधन होगा।
4. सीधी भर्ती से नियुक्त वरिष्ठ अध्यापक जिनकी पदोन्नति नहीं हुई अथवा प्राध्यापक पद पर पदोन्नति हो चुकी है, दिनांक 01.04.2023 से पूर्व दूसरा एसीपी प्राप्त कर L13 में वेतन प्राप्त करे रहे हैं। उनका वेतन MACP के तहत 01.04.2023 को L14 में नियम 14(3) (II) के तहत संशोधन होगा।
5. सीधी भर्ती से नियुक्ति वरिष्ठ अध्यापक जिनकी पदोन्नति प्राध्यापक पद पर हो चुकी है और दिनांक 01.04.2023 से पूर्व तीसरा एसीपी प्राप्त कर L15 में वेतन प्राप्त करे रहे हैं। उनका वेतन MACP के तहत 01.04.2023 को L16 में नियम 14 (3) (V) के तहत संशोधन होगा।
6. सीधी भर्ती नियुक्त प्राध्यापक जिनकी पदोन्नति नहीं हुई है, दिनांक 01.04.2023 से पूर्व 10 वर्षीय एसीपी प्राप्त कर L13 में वेतन प्राप्त से करे रहे हैं। उनका वेतन MACP के तहत 01.04.2023 को L14 में नियम 14 (3) (IV) के तहत संशोधन होगा।
7. सीधी भर्ती से नियुक्त प्राध्यापक जिनकी पदोन्नति नहीं हुई है अथवा उप प्राचार्य पद पर पदोन्नति हो चुकी है, दिनांक 01.04.2023 से पूर्व 20 वर्षीय एसीपी प्राप्त कर L15 में वेतन प्राप्त करे रहे हैं, उनका वेतन MACP के तहत 01.04.2023 को L16 में नियम 14(3) (IV) के तहत संशोधन होगा।
8. सीधी भर्ती से नियुक्त प्राध्यापक जो की तीनों एसीपी प्राप्त करने के उपरांत 01.04.2023 को प्रधानाचार्य पद पर कार्यरत हैं व दिनांक 01.04.2023 को L16 में वेतन प्राप्त कर रहे हैं। उनका वेतन MACP के तहत 01.04.2023 को L17 में नियम 14 (3) (IV) के तहत संशोधन होगा।
9. सीधी भर्ती से नियुक्त प्रधानाध्यापक जो की दो एसीपी प्राप्त करने के उपरांत 01.04.2023 को प्रधानाचार्य पद पर कार्यरत हैं व दिनांक 01.04.2023 को L16 में वेतन प्राप्त कर रहे हैं, उनका वेतन MACP के तहत 01.04.2023 को L17 में नियम 14(3) (IV) के तहत संशोधन होगा।
नोट : 01.04.2023 को MACP के तहत वेतन संशोधन की इसके अलावा ओर भी परिस्थितियां हो सकती हैं अतः इस संदर्भ में संबंधित नियुक्ति अधिकारियों (निदेशक/संयुक्त निदेशक/ जिशिअ) द्वारा संशोधन आदेश जारी करने के उपरांत, कार्यालय स्तर पर, कार्यालय अध्यक्ष द्वारा वेतन निर्धारण, संशोधित MACP नियम 14 (2) (III) के तहत होगा। किसी भी प्रकार का भिन्नता होने की स्थिति में दिनांक 06.10.2023 को वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश व दिनांक 5.12.2023 को जारी FAQ ही अंतिम होगा।
प्रश्न : मेरी नियुक्ति जनवरी 2013 व्याख्याता के पद पर हुई थी, मेरी 10 वर्षीय नियमित सेवा जनवरी 2023 में हो गई थी। प्रथम एसीपी आज दिनांक तक स्वीकृत नहीं हुई है। अब मेरे को 9 वर्ष पर एसीपी स्वीकृत होगी या 10 वर्षीय एसीपी स्वीकृत होगी ?
उत्तर : आपकी प्रथम एसीपी जनवरी 2023 में देय हो गई थी। आपके द्वारा आवेदन नही किए जाने या अन्य कोई भी कारण रहा होगा जिससे एसीपी समय पर र स्वीकृत कृत नहीं हुई है इसलिए आपके प्रकरण में :
• MACP नियम 01.04.2023 से प्रभावी है अतः आपको 10 वर्ष सेवा पूर्ण करने पर जनवरी 2023 में पुराने एसीपी नियम 15 के तहत पे लेवल L13 में एसीपी देय होगी।
• दिनांक 01.04.2023 को MACP के तहत L13 से L14 में नियम 14 (2) (III) के वेतन पुनर्निर्धारण होगा।
-:अन्य ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण जानकारी :–
• वित विभाग की अधिसूचना दिनांक 06.10.2023 के अनुसरण में (राज्य सेवा के अधिकारी के एसीपी) स्कीम नियम 15 को डिलीट कर दिया गया है।
• भविष्य में 9/18/27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों MACP स्वीकृत की जावेगी।
• 01.04.2023 से पूर्व के समस्त प्रकरण ACP नियमों के अंतर्गत ही निस्तारित होंगे
प्रश्न:- मेरी जोइनिंग 26.12.2014 वरिष्ठ अध्यापक पद पर हुई है तो प्रथम MACP कोनसी मिलेगी तथा इसका आवेदन कैसे करना है प्रोसेस बतावे ? वर्तमान में दिसम्बर 23 को L 11 में वेतन 46500 है तो MACP मिलने पर वेतन कितना होगा?
उत्तर:-1-FD आदेश दिनांक 06/10/2023 के अनुसार 9 वर्ष की सेवा पर प्रथम MACP 26/12/2023 को L 12 स्वीकृत होगी एवम L 12 में 48400 रु वेतन निर्धारित होगा।
2-इस हेतु शाला दर्पण स्टाफ लॉगिन से MACP स्वीकृति के लिए ऑन लाइन आवेदन करें।