प्रश्न:-किसी रिटायर्ड कार्मिक के ifms के माध्यम से AG रिपोर्ट के आधार पर SI/GPF/HRA/DA आदि की वसूली निकाली गई है उक्त वसूली कैसे करे?
उत्तर:-रिटायर्ड कार्मिक के यदि GPF या SI की वसूली निकली है तो उनकी वसूली करना अनिवार्य नहीं है। इस हेतु Ddo द्वारा एक प्रमाण पत्र बना कर ट्रेज़री को भेज देवे कि कार्मिक दिनांक ——-को राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो चुका है एवं इनके बकाया राशि का समायोजन कर GPF तथा SI के क्लेम फाइनल हो कर कार्मिक को भुगतान किया जा चुका है तथा GPF/SI के a/c बन्द हो चुके हैं अतः इनके अब GPF/SI की वसूली करने का कोई औचित्य नहीं है।
इस आशय के प्रमाण पत्र के साथ पीपीओ तथा रिटायरमेंट आदेश की प्रति संलग्न कर देवे।
रिटायर्ड कार्मिक के यदि HRA/DA/RGHS की कोई वसूली निकली है तो उसकी वसूली करना अनिवार्य है।
- सेवारत कार्मिकों के GPF तथा SI के चालान कार्मिक की SSO Id से बना कर जमा करावे ।
- DA/HRA की वसूली के चालान अपने विभाग से संबंधित (अधिक भुगतान की वसूली) के हेड में Egras से बनावे।
- RGHS की वसूली के लिए Egrass से RGHS के हेड में चालान बना कर वसूली जमा करावे।
- RGHS का चालान बनाने का प्रोसेस ;-
- RGHS चालान के लिए Egras पर प्रोफाइल बनाते समय Department में 58-Medical Health and family का चयन करे।
- मेजर हेड 8342-00-120-69-00(RGHS)का चयन कर add करे।
- चालान बनाते समय District Jaipur City का चयन करे।
- office Name की सूची में 43419-Project Director (RGHS) स्कीम का चयन कर आगे का प्रोसेस पूरा करे।
सेवारत कार्मिकों के कोई वसूली निकली है तो सभी वसूलियों के अलग अलग हेड अनुसार चालान बना कर जमा करावे। सभी वसूलियों के चालान की हार्ड कॉपी अटैच कर संबंधित ट्रेज़री को वसूली की पालना का पत्र लिख कर भेज देवे।
नोट:-पोस्ट सामान्य जानकारी के लिए है इसमें किसी भी प्रकार का मतान्तर या शंका की स्थिति होने पर आप अपने विभाग के लेखा अधिकारी से मार्गदर्शन प्राप्त कर तदानुसार कारवाही करे।
शाला दर्पण के माध्यम से एसीपी आवेदन करने के संबंध में जानकारी
बहुत बार एसीपी आवेदन करते समय सही तरीके सही भरा नही जाता है तो एसीपी स्वीकृतकर्ता अधिकारी कार्यालय से रिजेक्ट किया जाता है इस संबंध में निम्नानुसार कार्य किया जावे-
- सबसे पहले कार्मिक स्टाफ विंडो के माध्यम से स्वय की id पासवर्ड के माध्यम से विंडो खोले फिर फॉर्म ऑप्शन का चयन करे
- (APPLICATION FOR DEPARTMENTAL SERVICRS) मे अप्लाई FOR ACP का चयन करे।
- सबसे पहले आपको एसीपी 1/2/3 चयन करना है।
- फिर एसीपी REVISION में आपको NO भरना है अगर एसीपी संशोधित करवानी है तो YES भरे। (ऑप्शन कॉलम में अब ऑप्शन की आवश्यकता नहीं है क्योंकि की अधिसूचना दिनांक 06.10.2023 के अनुसार 3 माह का विकल्प दिया गया अर्थात् 05.01.2024 तक ACP/MACP का विकल्प दिया है तो अपलोड करना है अन्यथा एक सफेद पेज लगा सकते है। दिनांक 05.01.2024 के बाद दिनांक 01.04.2023 को एवं बाद देय ACP का आवेदन MACP में ही होगा।)
- फिर पदोन्नति योग्यता भरनी है, (YES/NO) का चयन करे।
- फिर प्रथम नियुक्ति दिनांक भरकर प्रथम नियुक्ति आदेश ओर कार्यग्रहण आदेश एक साथ अपलोड करे ।
- स्थायीकरण कॉलम में स्थायीकरण दिनांक भरकर आपके स्थायीकरण आदेश अपलोड करना है।
- फिर संवर्ग (मंत्रालियक/अधीनस्थ /राज्य सेवा) यानी आप अध्यापक या वरिष्ठ अध्यापक है तो अधीनस्थ आएगा , व्याख्याता या ऊपर की पोस्ट है तो राज्य सेवा भरना है।क्लर्क है तो मंत्रालयिक भरना है।
- सेवाकाल में हुई पदोन्नतियो का विवरण :- (लागू नहीं। Yes/NO )इस में आपको वर्तमान से पूर्व पदोन्नति की सूचना भरनी है (पदोन्नति पर कार्यग्रहण /परित्याग दोनो सूचना भरनी है।)
- पूर्व में स्वीकृत चयनित/वरिष्ठ वेतनमान – ऑप्शन में आपको वर्तमान एसीपी से पूर्व चयनित/वरिष्ठ वेतनमान /एसीपी स्वीकृत हो चुकी है का विवरण भरकर आदेश अपलोड करना है। यह विशेष ध्यान रखना है जैसे किसी की प्रथम एसीपी 17.01.2017 को स्वीकृत हुई थी, उस समय सातवां वेतनमान था परंतु ऑप्शन देने के कारण कार्मिक ने छठवें वेतनमान में ACP स्वीकृत करवाई थी तो आपको प्रथम एसीपी टेब में Six Pay का चयन करते हुए। GP 4200 भरना है ।
- पुनरीक्षित वेतनमान 2008/2017 में निर्धारित का विवरण :-इस में आपको वर्तमान एसीपी से पूर्व जितने भी राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियमो में विकल्प लिया है की सूचना भरनी है। (AAO -I द्वारा अनुमोदित पत्र अपलोड किया जाना है ) (जैसे – उदाहरण – किसी की नियुक्ति 2000 है और विकल्प निम्नानुसार लिया है तो भरे :- विकल्प 01.01.2006 (RCS 2008 संसोधत 2013) द्वितीय विकल्प दिनांक 01.01.2016 (RCS 2017) भरना है। भरकर अपडेट करे ।
- जिनकी नियुक्ति छठवें वेतनमान में हुई थी, ओर 2 साल पूर्ण सातवें वेतनमान में हुई है उनको विकल्प तिथि 2 साल पूर्ण होने की तिथि या स्थायीकरण की तिथि भर देवे।
- आवेदित ACP /MACP का विवरण इस में वही भरे जो आपके पद के अनुसार एसीपी लेवल स्वीकृत किया जाना है।
- संतान घोषणा कार्मिक विभाग द्वारा जारी की अधिसूचना के अनुसार निर्धारित घोषणा (शपथ) पत्र अपलोड करे।
- अंतिम में आपको सेवा में CCA नियमो के अंतर्गत कोई दंडादेश दिया गया है तो दर्ज करे अन्यथा NO कर के अपडेट करते हुए OTP के माध्यम से सबमिट करे सबमिट करे।
(नोट- बिंदुवार दस्तावेज संलग्न किया जाना अनिवार्य है। अगर आपके पास सबंधित आदेश नही है तो सेवा पुस्तिका की स्कैन प्रति अपलोड करे।)
प्रश्न:-सेवारत कार्मिक की डेथ के बाद उसकी पत्नी के लिए फैमिली पेंशन का केस ifms 3.0 से कैसे ऑन लाइन करे?
उत्तर:-सेवारत कार्मिक की डेथ होने के बाद फैमली पेंशन केस ifms 3.0 से ऑन लाइन करने के लिए निम्न प्रोसेस फॉलो करें:-
- सबसे पहले Ddo लेवल पर सैलरी सिस्टम ifms 3.0 पर सर्विस डिटेल्स में स्टेटस डेथ करे।
- फिर HO स्तर से लोगिन कर पेंशन management में approver role से लेफ्ट साइड में सबसे नीचे उपलब्ध ऑप्शन से Mark Death (Death in service family pension) पर क्लिक कर Mark Death करे।
- फिर कार्मिक की पत्नी की यदि Sso id बनी हुई नहीं हे तो उनकी नई सिटीजन sso id बनावे एवम citizen celf service टैब से फैमली पेंशन का केस फॉरवर्ड करे। इस हेतु निम्न स्टेप फॉलो करें:-
1st step:-SSO id login
2nd step:-Access Citizen self service
3rd step:-Apply for family pension
4th step:-Apply for family pension
- फिर आगे डेटा भरते जाये एवम अंत मे फाइनल सबमिट कर देवे।
- यदि पत्नी पहले से राजकीय सेवा है तो उसकी राजकीय SSO id को लोगिन कर (G to C) सिटिज़न app में ifms 3.0 ओपन करें एवम ऊपर बताए गए अनुसार फैमली पेंशन केस को फॉरवर्ड करे। इनके लिए नई सिटीजन sso id बनाने की आवश्यकता नही है।
- अगले स्टेप में HO tab पर Pension management के मेकर चेकर एवं approver रोल से फैमली पेंशन केस को प्रोसेस कर पेंशन विभाग को सामान्य केस की तरह कार्यवाही फॉरवर्ड करे। इस तरह प्रोसेस को पूरा करे एवम स्टेटस देखते रहे केस फाइनल होने पर पेंशन किट डाउनलोड करे।
मंत्रालयिक सेवा सबंधित जानकारी
मंत्रालयिक सेवा के नवीन पद नाम एवं ग्रेड:-
| क्रम संख्या | पद | वेतन लेवल |
| 1 | कनिष्ठ सहायक | L 5 |
| 2 | वरिष्ठ सहायक | L 8 |
| 3 | सहायक प्रशासनिक अधिकारी | L 10 |
| 4 | अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी | L 11 |
| 5 | प्रशासनिक अधिकारी | L 12 |
| 6 | संस्थापन अधिकारी | L 16 |
(प्रभावी तिथि 01.01.2016 एवं 24.10.2024 से प्रभावी)
पदोन्नति हेतु अनुभव-
| क्रम संख्या | पद | वेतन लेवल |
| 1 | कनिष्ठ सहायक | L 5 |
| 2 | वरिष्ठ सहायक | कनिष्ठ सहायक पद पर (स्नातक) 3 वर्ष एवं गैर स्नातक 5 वर्ष |
| 3 | सहायक प्रशासनिक अधिकारी | (वरिष्ठ सहायक पद पर 5 वर्ष का अनुभव) |
| 4 | अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी | (सहा. प्रशा. अधि. पद पर 2 वर्ष का अनुभव) |
| 5 | प्रशासनिक अधिकारी | (अति. प्रशा. अधि. पद का 3 वर्ष का अनुभव) |
| 6 | संस्थापन अधिकारी | (मंत्रालयिक सेवा में 25 वर्ष का अनुभव) |
नोट:-उपरोक्त सूचनाएं 01.04.2017 से प्रभावी माना गया।