प्रोबेशनर – ट्रेनी के रूप में नियुक्त कार्मिकों के लिये पुरानी पेंशन योजना लागू करने के निर्णय के दृष्टिगत सामान्य प्रावधायी निधि हेतु अभिदान की मई 2022 के नियत पारिश्रमिक से मासिक कटौती (GPF Deduction for Probationer Employees from May 2022.)
राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(नियम अनुभाग )
क्रमांक प.2 (2) वित्त (नियम) / 2021 पार्ट जयपुर, दिनांक 26 MAY 2022
आदेश
विषय: प्रोबेशनर – ट्रेनी के रूप में नियुक्त कार्मिकों के लिये पुरानी पेंशन योजना लागू करने के निर्णय के दृष्टिगत सामान्य प्रावधायी निधि हेतु अभिदान की नियत पारिश्रमिक से मासिक कटौती
संदर्भ: वित्त विभाग का समसंख्यक आदेश दिनांक 25-5-2022 करने बाबत।
वित्त विभाग के संदर्भित आदेश की निरन्तरता में प्रोबेशनर ट्रेनी के रूप में नियुक्त कार्मिकों के लिये सामान्य प्रावधायी निधि हेतु अभिदान की नियत पारिश्रमिक से निम्नानुसार मासिक कटौती निर्धारित की जाती है:
क. सं. | पे-मेट्रिक्स में पे-लेवल | GPF अभिदान की राशि (रुपये) |
1 | L-1 से L-7 तक | 700 |
2 | L-8 से 1-9 तक | 800 |
3 | L-10 से L-11 तक | 1100 |
4 | L-12 से L-14 तक | 1400 |
5 | L-15 | 1800 |
6 | L-16 से L-17 तक | 2100 |
7 | L-18 से L-19 तक | 2400 |
8 | L-20 से L-21 तक | 3000 |
9 | L-22 से L-23 तक | 4500 |
10 | L-24 | 5000 |
माह अप्रेल 2022 एवं माह मई 2022 के GPF अभिदान की कटौती माह मई 2022 के नियत पारिश्रमिक से ( 1 जून 2022 को देय) की जावेगी। इन कार्मिकों के नियमित वेत्तन श्रंखला प्राप्त करने पर GPF अभिदान की राशि की कटौती राज्य कर्मचारियों के लिये निर्धारित GPF अभिदान के अनुसार की जायेगी।
इस संदर्भ में विस्तृत अधिसूचना पृथक से जारी की जावेगी ।
राज्यपाल की आज्ञा से,
शासन सचिव, वित्त (बजट)