एक कार्मिक का वर्ष 2022-23 का बोनस बिल जमा हो चुका है लेकिन 2021-22 का बोनस बिल नहीं बना है तो अब पूर्ववर्ती वर्ष का बोनस बिल बना सकते है क्या सकते है?
पूर्व में तदर्थ बोनस का भुगतान नहीं होने का प्रमाणीकरण कर भुगतान की कार्यवाही कर सकते हैं
प्रश्न : मैं मंत्रालयिक कार्मिक हुं क्या मुझे MACP का फायदा मिलेगा ? वर्तमान में सहायक सहायक प्रशासनिक अधिकारी L 10 में कार्यरत हूं।
उत्तर : MACP में आपको कोई फायदा नही हुआ है, क्योंकि यह पदोन्नति पे – लेवल आपको पहले से ही वित्त विभाग के आदेश दिनांक 27.02.2022 के अनुसार दिया जा रहा है, इसलिए MACP से आप प्रभावित नही हो रहे है !
वर्तमान में आप सहायक प्रशासनिक अधिकारी (L10) में हो , प्रथम नियुक्ति कनिष्ठ सहायक के बाद 2 पदोन्नति हो चुकी है अब आपको 27 वर्ष पूर्ण करने या आपकी पदोन्नति अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के पद पर होने पर L- 11 दिया जावेगा ।
शाला दर्पण – वेतन व्यवस्था मोड्यूल
वेतन व्यवस्था मोड्यूल के दो भाग है जोकि एक दूसरे से लिंक है|
प्रथम भाग (PAY ARRANGEMENT STEP-1 UPDATE POST AND SALARY STATUS) – इसके अंतर्गत सभी विद्यालयों को IFMS के अनुसार स्वीकृत पदों की संख्या और प्रत्येक स्वीकृत पद के विरुद्ध प्रत्येक माह अपने कार्मिकों एवं जिन कार्मिकों के वेतन आहरण के आदेश, उनके विद्यालय से वेतन आहरित के लिये हो रखे है उनका वेतन आहरित करने के बाद शाला दर्पण पोर्टल पर School Login>>Employee>> PAY ARRANGEMENT STEP-1 UPDATE POST AND SALARY STATUS के अंतर्गत पदवार आहरित करने और नहीं करने का विवरण दर्ज कर लॉक करना होता है |
उक्त प्रविष्ठी के उपरांत ही मोड्यूल के द्वितीय पार्ट में वेतन व्यवस्था हेतु रिक्त पद प्रदर्शित होंगे| इसलिए सभी विद्यालय इसमें माह- नवम्बर 23 तक के वेतन आहरण की स्थिति सावधानी से अनिवार्यत: दर्ज करें एवं आगामी माहो के लिये भी उक्त प्रक्रिया अपनाये |
द्वितीय भाग (SALARY ARRANGEMENT STEP-2 SALARY ARRANGEMENT REQUEST) – प्रथम भाग में दर्ज किये गये विवरण के आधार पर अधिशेष एवं अरिक्त पद पर पदस्थापित कार्मिकों के वेतन व्यवस्था हेतु इसके माध्यम से रिक्वेस्ट दर्ज की जाती है | जिसके अंतर्गत सर्वप्रथम विद्यालय के जिस कार्मिक के वेतन की व्यवस्था के लिये रिक्वेस्ट की जानी है उसे दिये गए विकल्प के माध्यम से सर्च करें और फिर माह, पदनाम (जिसके विरुद्ध वेतन आहरित किया जाना है), और रिक्त पद वाले विद्यालय जो ड्राप डाउन में प्रदर्शित हो रहे है में से एक का चयन कर स्टेप्स Add Employee Salary Details, Employee Salary Draft और Employee Salary Arrangement Process Data को पूर्ण करना है| यह करने के बाद आपके द्वारा पद के अनुसार रिक्वेस्ट सीधे सम्बंधित अधिकारी के पास प्रदर्शित हो जाती है और उनके स्तर से आदेश प्रसारित कर दिए जाते है |
प्रश्न (1) – विद्यालय द्वारा Vacant Post की सूचना गलत दर्ज करने के कारण वेतन व्यवस्था के आदेश सम्बंधित कार्यालय द्वारा जारी कर दिए गए है अब दोबारा रिक्वेस्ट कैसे दर्ज करें |
उत्तर (1) – सम्बंधित संस्था प्रधान से पद रिक्त नहीं होने के सम्बन्ध में लिखित पत्र प्राप्त कर जारी किये गए वेतन व्यवस्था आदेश की प्रति सहित एक पत्र शाला दर्पण हेल्प डेस्क पर अपलोड कर Reject करने हेतु रिक्वेस्ट डाले और Reject हो जाने पर दोबारा वेतन व्यवस्था हेतु रिक्वेस्ट दर्ज करें |
प्रश्न (2) – वेतन व्यवस्था हेतु रिक्वेस्ट दर्ज करने के लिये वांछित विद्यालय प्रदर्शित नहीं हो रहे है |
उत्तर (2) – सम्बंधित द्वारा PAY ARRANGEMENT STEP-1 UPDATE POST AND SALARY STATUS दर्ज कर लॉक नहीं की गयी है इस कारण वह विद्यालय वास्तव में पद रिक्त होने पर भी वेतन व्यवस्था हेतु प्रदर्शित नहीं होता है |
प्रश्न:- मेरा पोस्टिंग सीधी भर्ती द्वारा तृतीय श्रेणी अध्यापक 1988 में हुआ है तथा 9 ,18, 27 वर्ष का ACP लाभ मिल चुका है, कोई पदोन्नति नहीं हुई है क्योंकि शैक्षणिक की योग्यता पदोन्नति अनुरूप नहीं थी, 27 वर्षीय एसीपी मुझे 2015 में मिल चुकी है ,क्या मुझे MACP का लाभ देय होगा ? मेरी सेवानिवृत्ति 31 जुलाई 2023 को हो चुकी है, कृपया मार्गदर्शन करें।
उत्तर:- दिनांक 01.04.2023 को में पे लेवल 14 के वेतन नियत होगा। एक जुलाई, 2023 को वा.वे.वृद्धि स्वीकृत होगी। संशोधित अंतिम वेतन के अनुसार पेंशन प्रकरण संशोधित होगा।
उपार्जित अवकाशों का नकदीकरण की अन्तर राशि एवं माह अप्रेल, 2023 से जुलाई, 2023 तक वेतन की अन्तर राशि भी देय होगी।
MACP सार-
1. सीधी भर्ती अध्यापक यदि पदोन्नति नहीं हुई है तो 27 वर्ष की सेवा पर MACP के नियम 14(3)(iii) के L12 से L14 देय होगा। 9 व 18 वर्ष की सेवा पर एसीपी और MACP में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। योग्यता का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
2. वरिष्ठ अध्यापक सीधी भर्ती व पदोन्नति नहीं हुई है तो 9 वर्ष की सेवा पर एसीपी और MACP में कोई फर्क नहीं है 18 वर्ष की सेवा पर नियम 14(3)(ii) के तहत L12 से L14 देय होगा। 27 वर्ष की सेवा पर नियम 14(3)(iii) के तहत L14 से L15 देय होगा। क्योंकि पदोन्नति पद L14 से अधिक है। उच्च पद की योग्यता हो या नहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
3 प्राध्यापक सीधी भर्ती को 9 वर्ष की सेवा पर नियम 14(iv) के तहत L12 से L14, 18 वर्ष की सेवा पर L14 से L16 व 27 वर्ष की सेवा पर L16 से L17 देय होगा। यदि उच्च पद पर पदोन्नति नहीं हुई है।
4. प्राचार्य को उसकी नियुक्ति पद पर निर्भर करता है कि उसे MACP मिलेगी या नहीं। बाकी MACP नियमों के तहत L16 से L17 व L17 से L18 MACP देय होगी।
पुस्तकों के लेखों का संचारण
विद्यालय में खरीदी गई पुस्तकें, नियत्रण अधिकारी द्वारा प्राप्त पुस्तकें तथा अन्य किसी भी माध्यम, दान-भेंट आदि से प्राप्त पुस्तकों को पुस्तकालय के लिये विभाग द्वारा निर्धारित पुस्तक परिप्रहण पजिका में इन्दाज किया जायेगा। इस पंजेका के संधारण का उत्तरदायित्व पुस्तकालयाध्यक्ष का होगा। जिस विद्यालय में पुस्तकालयाध्यक्ष का पर स्वीकृत नहीं है अथवा पुस्तकालयाध्यक्ष पदस्थापित नहीं है उस विद्यालय में पॉजका का संधारण पुस्तकालय के प्रभारी के रूप में कार्यरत कर्मचारी द्वारा किया जावेगा। पुस्तकों का इन्द्राज सीधा इसी पंजिका में किया जायेगा। विद्यालय के डेड स्टॉक रजिस्टर में इन्द्राज नहीं किया जायेगा।
पुस्तकालयाध्यक्ष अथवा प्रभारी पुस्तकालय जो भी हो का उत्तरदायित्व होगा कि इस पंजिका का यथा तिथि तक का पूर्व सन्दर्भ सहित संधारण करें। जो पंजीयन संख्या पुस्तक की इस पंजिका से प्रदान की जाती है व पंजिका संख्या मय कोड का इन्द्राज किया जाये। प्रत्येक पुस्तक पर तीन-चार भिन्न पन्नों पर विद्यालय की सील अंकित करते हुए उसमें पंजीकरण क्रमांक व कोड अंकित किया जाये। विद्यालय प्रधान का उत्तरदायित्व होगा कि प्रत्येक ऐसे इन्द्राज की सत्यता का प्रमाणीकरण करे। प्रत्येक सत्र के अन्तिम कार्य दिवस तक पुस्तकालय की पुस्तकों का भौतिक सत्यापन पुस्तकालयाध्यक्ष के अतिरिक्त अन्य अधिकारी/कर्मनारी से करवाने का उत्तरदायित्व शाला प्रधान का होगा। पुस्तकालयाध्यक्ष का उत्तरदायित्व होगा कि वे पुस्तकों को सुरक्षा का पूर्ण ध्यान रखें।
प्रश्न: MACP 06.10.2023 के अनुसार नियम 14(5) में निर्धारित की गई पे लेवल (टेबल )किन कार्मिकों को देय है।
उत्तर :- राजस्थान सिविल सेवा पांचवा संशोधन नियम 2023 दिनांक 06.10.2023 दिनांक 01.04.2023 से प्रभावी है। नियम 14(5) टेबल में निर्धारित पे लेवल निम्नांकित कार्मिकों को देय होंगे :-
1.समान सर्विस / समान कैडर में पदोन्नति पद नही होने पर
2.समान सर्विस/ समान कैडर में पदोन्नति पद का PML -14 से अधिक होने पर
3.पदोन्नति पद की योग्यता नही होने पर
4.Isolated पद होने पर।
इन 4 बिंदुओं के कारण नियम 14(5) टेबल के अनुसार PML देय होंगे।
RGHS हेतु अपात्र सदस्य के सम्बन्ध में जानकारी
1-25 वर्ष से अधिक आयु के शारीरिक और मानसिक स्वस्थ विवाहित/अविवाहित एवं अनियोजित(शून्य प्रति माह या अधिक आय वाले) सभी पुत्र अपात्र हैं;
2.किसी भी आयु की शारीरिक मानसिक स्वस्थ विवाहित पुत्री/पुत्रियां जिसका/जिनके पति जीवित है/हैं तो वे भी अपात्र हैं;
3.समस्त स्रोतों से अलग अलग 6000 प्रति माह से अधिक आय वाले कर्मचारी/पेंशनर के माता,पिता भी अपात्र हैं ;
4.शारीरिक मानसिक स्वस्थ सभी पुत्र एवं पुत्री/पुत्रियां जिनकी सभी स्रोतों से मासिक आय 6000 रू प्रति माह से अधिक है तो वे भी अपात्र हैं।
5.एकल कर्मचारी/पेंशनर के सास और/या ससुर अपात्र हैं।
कृपया जिस किसी भी कार्डधारक कर्मचारी/पेंशनर ने नियमों की अनभिज्ञता से इनमें से किसी भी सदस्य/सदस्यों को अपने RGHS कार्ड में शामिल कर लिया है तो वे RGHS की Website पर जाकर या RGHS Connect App पर जाकर फिर इनके Edit/Add Module में जाकर इन सदस्यों के नाम को RGHS कार्ड में से तुरन्त हटा देवें तथा इन सदस्यों की अपात्रता चालू होने की तिथि से इनका नाम हटाने की तिथि तक RGHS से इनके कराए गए ईलाज की पूरी राशि जमा करवाने की कार्यवाही भी करें। ऐसा नहीं करने वालों का RGHS कार्ड अवरुद्ध किया जा सकता है और उसके/उनके विरुद्ध अनुशासनिक और/या कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।
इन अपात्र सदस्यों का नाम जनाधार कार्ड से अलग करवाकर उस अलग जनाधार से अन्य लागू किसी योजना में पात्र होने पर उसमें पंजीयन कराकर उसके देय लाभ ले सकते हैं यथा प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना/मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना।