Marginal Relief under section 87A of Income Tax Act, 1961 for New Tax Regime u/s 115BAC(1A)

Marginal Relief under section 87A of Income Tax Act, 1961 for New Tax Regime u/s 115BAC(1A)

यदि कोई व्यक्ति, जिसकी वित्तीय वर्ष के दौरान कुल कर योग्य आय 5,00,000 रुपये से अधिक नहीं है। तो आयकर की पुरानी व्यवस्था (OLD TAX REGIME) के तहत धारा 87A में 12,500/- रुपये तक छूट की अनुमति है। छूट केवल 12,500 रुपये की सीमा तक उपलब्ध है, और यदि कुल आय 5,00,000 रुपये से अधिक है तब पुरानी व्यवस्था में आयकर की कोई छूट नहीं मिलेगी।

उदाहरण –

कुल करयोग्य आयU/s 87A में छूट से पहले Tax Liability  5 लाख से अधिक अतिरिक्त आयअधिक अर्जित आय पर कर की अधिकताU/s 87A में उपलब्ध छूट  छूट के बाद देय शुद्ध कर (Net tax Payable)
1234=(2-3)56=(2-5)
5,00,00012,5000012,5000
5,05,00013,5005,0005,000013,500
7,00,00052,5002,00,000(2,00,000)052,500

वित्त अधिनियम, 2023 द्वारा धारा 87ए में एक नया नियम डाला गया। जो वित्तीय वर्ष 2023-24 से लागू हुआ है बशर्ते कि जहां व्यक्ति की कुल आय धारा 115BAC की उप-धारा (1A) के तहत कर योग्य है।

कुल कर योग्य आय पर टैक्स की छूट (New Tax Regime) –

(1) कुल कर योग्य आय 7 लाख रुपये से अधिक नहीं है, तो व्यक्ति अपनी कुल कर योग्य आय पर आयकर की सम्पूर्ण राशि की छूट लेने का हकदार होगा, यह छूट 100% राशि के बराबर या 25,000 रुपये की राशि जो भी कम हो, होगी।

(2) कुल कर योग्य आय 7 लाख रुपये से अधिक है तो दो स्थिति पर विचार करते है –

– कर योग्य आय पर कुल टैक्स कितना बना (सेस के अलावा)

– कर योग्य आय 7 लाख रुपये से कितनी अधिक है

यदि कुल टैक्स की राशि, 7 लाख से अधिक कर योग्य आय (कुल आय – 7 लाख) से अधिक है तो Marginal Relief की स्थिति बनती है ।

उदाहरण –(FOR FY 2023-24)

कुल करयोग्य आयU/s 87A में छूट से पहले Tax Liability5 लाख से अधिक अतिरिक्त आयअधिक अर्जित आय पर कर की अधिकताU/s 87A में उपलब्ध छूटछूट के बाद देय शुद्ध कर (Net tax Payable)
1234=(2-3)56=(2-5)
7,00,00025,000025,00025,0000
7,10,00026,00010,00016,00016,00010,000
7,15,00026,50015,00011,50011,50015,000
7,20,00027,00020,0007,0007,00020,000
7,25,00027,50025,0002,5002,50025,000
7,27,77027,77727,7707727,770
7,27,78027,78027,7800027,780
7,30,00028,00030,000(-2000)028,000
Marginal Relief under section 87A of Income Tax Act, 1961 for New Tax Regime u/s 115BAC(1A)

उपरोक्त सूचना यूज़र की सामान्य जानकारी के लिए है। भिन्नता / असहमति की स्थिति में Income Tax Act, 1961 के प्रावधान मान्य होंगे। यह सूचना किसी साक्ष्य के बतौर प्रस्तुत नहीं की जा सकेगी।

प्रश्न:- क्या आयकर गणना में इस वर्ष new tax regime व अगले वर्ष old tax regime ले सकते हैं ? मार्गदर्शन प्रदान करावे।

उत्तर:-Salaried employee & pensioners  प्रतिवर्ष New to Old या Old to New Tax regime मे switch कर सकता है।

लेकिन एक व्यापारी व्यक्ति जिनके Business income है या professionals एक बार Old to new switch करने के बाद वापस old मे नही जा सकते।

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