MACP RULES FOR RAJASTHAN GOVERNMENT EMPLOYEES

MACP RULES FOR RAJASTHAN GOVERNMENT EMPLOYEES

वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक F.15(1)FD/Rules/2017 Pt. Dated 06.10.2023 परिवर्द्धित सुनिश्चित करियर प्रगति योजना (MACP) (Modified Assured Carrer Progression) से सम्बन्धित जारी निर्देशो का सारांश-

1. अधिसूचना के बिन्दु 1 के अनुसार-

(1) यह नियम राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) (पांचवा संशोधन) नियम 2023 कहलायेंगे।

(2) यह दिनांक 01.04.2023 से प्रभाव में आना माने जाऐंगे।

2. अधिसूचना के बिन्दु 2 के अनुसार राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) 2017 के मौजूदा नियम 14 को निम्नानुसार प्रस्थापित किया गया है।

नियम 14(1) के अनुसार यह योजना राजस्थान राज्य सरकार के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मंत्रालयिक कर्मचारी, अधीनस्थ सेवा, राज्य सेवा एवं वे जो एकल (आइसोलेटेड) पदों पर कार्यरत हैं, एवं वे समस्त कर्मचारी जो लेवल 20 से अधिक में वेतन प्राप्त नहीं कर रहे है उन पर यह योजना लागू होगी।

3. नियम 14 (1) के अनुसार, राजस्थान सरकार के लेवल 20 से ऊपर पे लेवल प्राप्त कर रहे अधिकारियों एवं राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा के राज्य सेवा एवं राजस्थान चिकित्सा शिक्षा सेवा के अधिकारियों, जो Dynamic Assured Carrer Progression Scheme (DACP) के अन्तर्गत पदोन्नति हेतु पात्र हैं, पर यह योजना लागू नहीं होगी।

4. नियम 14 (2) (1) के अनुसार एमएसीपी योजना (MACP) के लिए सेवा की गणना कर्मचारी के नियुक्ति सेवा नियमों के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी। प्रथम, द्वितीय व तृतीय वित्तीय उन्नयन एमएसीपी योजना के अन्तर्गत राजकीय सेवा में नियमित नियुक्ति तिथि से क्रमशः 9/18/27 वर्ष पर देय होगी।

5. नियम 14(2) (ii) के अनुसार जो कर्मचारी एक सेवा/ संवर्ग से दूसरे सेवा/ संवर्ग में पदोन्नत हुआ है उसकी सेवा की गणना एमएसीपी (MACP) हेतु राज्य सेवा में प्रारंभिक नियमित नियुक्ति दिनांक से की जाएगी तथा संपूर्ण सेवा काल में चयनित वेतनमान / एसीपी / पदोन्नति / एमएमसीपी अन्तर्गत कुल 3 वित्तीय उन्नयन हेतु पात्र होगा।

6. नियम 14 (2) (iii) के अनुसार कार्मिक जो पहले से चयनित वेतनमान / एसीपी के तहत 3 वित्तीय उन्नयन का लाभ प्राप्त कर चुका है तो एमएसीपी (MACP) के पात्र नहीं होगा।

वे कर्मचारी जिन्होंने एक एसीपी / एक पदोन्नति का लाभ प्राप्त किया है वे 18 व 27 वर्ष सेवा पूर्ण करने पर क्रमशः द्वितीय व तृतीय एमएसीपी के लिए पात्र होंगे, इसी प्रकार जो दो एसीपी / दो पदोन्नति / एक पदोन्नति व एक एसीपी, जैसी भी स्थिति हो प्राप्त कर चुके है उन्हे 27 वर्ष की नियमित सेवा पर तृतीय एमएसीपी हेतु पात्र होंगे।

फिर भी वह राज्य कर्मचारी जो चयनित वेतनमान सहित एसीपी यथास्थिति के अन्तर्गत एक, दो या तीन वित्तीय उन्नयन का लाभ प्राप्त कर चुका है, निम्नांकित प्रकार से प्रथम या द्वितीय या तृतीय एमएसपी लेवल में इन नियमो के अन्तर्गत पुनः वेतन निर्धारण हेतु पात्र होगा।

01 अप्रेल 2023 को पुनः वेतन निर्धारण का तरीका:- एक कर्मचारी जो 01.04.2023 को इन नियमों के अन्तर्गत जिस प्रथम या द्वितीय या तृतीय एसीपी, जैसी भी स्थिति हो, पे लेवल में वेतन प्राप्त कर रहा है देय एमएसपी प्रथम या द्वितीय या तृतीय जैसी भी स्थिति हो, के पे लेवल से कम है तो देय एमएसीपी (MACP) के अन्तर्गत देय पे लेवल के समान वेतन सेल पर पुनः वेतन निर्धारण होगा, यदि देय पे लेवल में समान वेतन सेल नहीं है तो देय पे लेवल में तुरन्त बाद के सेल पर निर्धारण होगा। वर्तमान में प्राप्त पे लेवल में प्राप्त वेतन, एमएसीपी के अन्तर्गत देय पे-लेवल के प्रथम सेल न्यूनतम से कम है तो एमसीपी के अन्तर्गत देय पे लेवल के न्यूनतम पर वेतन नियतन किया जाएगा।

उदाहरण :-

अध्यापक 27 वर्ष पूर्ण कर चुका है:-

पूर्व निर्धारित वेतन 01.04 2023 लेवल-13 मूल वेतन 71300/-

पुनर्निर्धारित वेतन 01.04.2023 लेवल-14 मूल वेतन 73200/-

Class IV/Ministerial/Subordinate Service {Rules 14 (3)(i)(ii) (iii)

7. नियम 14(3) (1) के अनुसार चतुर्थ श्रेणी / मंत्रालयिक / अधीनस्थ सेवा के कर्मचारियों को इन नियमों में देय प्रथम, एमएसीपी उनके उसी सेवा / केडर में अगले पदोन्नति के पद का पे लेवल दिया जावेगा:

परन्तु उसी सेवा/संवर्ग में अगला पदोन्नति पद नहीं है या कर्मचारी के पास पदोन्नति की शैक्षिक योग्यता नहीं है या एकल पद है तो प्रथम एमएसीपी वर्तमान में धारित पद अथवा एसीपी से सबद्ध उप नियम [5] में उल्लेखित पे लेवल दिया जावेगा।

8. नियम 14 (3) (ii) के अनुसार इन नियमो के अन्तर्गत चतुर्थ श्रेणी / मंत्रालियक / अधीनस्थ सेवा के कर्मचारियों को द्वितीय एसीपी उनके उसी सेवा / संवर्ग में उपलब्ध द्वितीय पदोन्नति का पे लेवल देय होगा,

परन्तु उसी सेवा / संवर्ग में उपलब्ध द्वितीय पदोन्नति का पद पे लेवल 14 से ऊपर का है या उसी सेवा / संवर्ग में द्वितीय पदोन्नति का पद उपलब्ध नहीं है या कर्मचारी उसी सेवा / संवर्ग में द्वितीय पदोन्नति के पद की शैक्षिक योग्यता धारित नहीं है या एकल पद के सम्बन्ध में द्वितीय एमएसीपी वर्तमान में धारित पद अथवा एसीपी से सबद्ध उप नियम [5] में उल्लेखित पे लेवल दिया जावेगा।

9. नियम 14 (3) (iii) के अनुसार इन नियमों के अन्तर्गत चतुर्थ श्रेणी / मंत्रालियक / अधीनस्थ सेवा के कर्मचारियों को तृतीय एमएसपी उनके उसी सेवा/ संवर्ग में उपलब्ध तृतीय पदोन्नति पद का पे लेवल देय होगा;

परन्तु उसी सेवा / संवर्ग में उपलब्ध तृतीय पदोन्नति का पद पे लेवल-14 से ऊपर का है या उसी सेवा/ संवर्ग में कोई तृतीय पदोन्नति का पद उपलब्ध नहीं हो या तृतीय

पदोन्नति पद की शैक्षणिक योग्यता धारित नहीं हो या एकल पद के सम्बन्ध में तृतीय एमएसीपी वर्तमान में धारित पद अथवा एसीपी से सबद्ध उप नियम [5] में उल्लेखित पे लेवल दिया जावेगा।

10. नियम 14 (3) (iv) के अनुसार इन नियमों के अन्तर्गत राज्य सेवा में सीधी भर्ती के कर्मचारियों के मामले में प्रथम, द्वितीय या तृतीय एमएसपी उसी सेवा / संवर्ग में उपलब्ध प्रथम, द्वितीय, एवं तृतीय पदोन्नति के पद का पे लेवल सम्बन्धित सेवा में 9. 18 व 27 वर्ष पूर्ण करने पर देय होगी;

परन्तु यदि पदोन्नति का पे-लेवल वर्तमान धारित पद के लेवल से तीन लेवल ऊपर है तो पदोन्नति के पे लेवल के स्थान पर वर्तमान धारित पे लेवल से आगामी तीसरा पे लेवल एमएसीपी अनुज्ञात किया जाएगा;

परन्तु यह और कि एमएसीपी पे लेवल 20 तक सीमित रहेगा।

नियम 14(3) (V) के अनुसार एक कर्मचारी एक सेवा / संवर्ग से दुसरी सेवा में पदोन्नत हुआ है, वह आगामी एमएसीपी हेतु जो कि 18 वर्ष या 27 वर्ष, जैसी भी स्थिति है, की सेवा पर देय है, उस सेवा / संवर्ग की पदोन्नति का पद की देय होगी;

परन्तु यदि पदोन्नति का पे-लेवल वर्तमान धारित पद के लेवल से तीन लेवल ऊपर है तो पदोन्नति के पे लेवल के स्थान पर वर्तमान धारित पे लेवल से आगामी तीसरा पे लेवल एमएसीपी अनुज्ञात किया जाएगा।

11. नियम 14(4) के अनुसार मोडिफाईड एश्योर्ड करियर प्रोग्रेसन (एमएसीपी) स्कीम के लिए नौ, अठारह या सताईस वर्ष सेवा की गणना सम्बन्धित सेवा में सीधी भर्ती के नियमों के प्रावधानों के तहत नियमित नियुक्ति तिथि से की जाएगी। प्रोबेशनर ट्रेनी अवधि में की गई बढ़ोतरी को छोड़ कर कर्मचारी चिकित्सा प्रमाण पत्र या बिना चिकित्सा प्रमाण पत्र के के आधार पर असाधारण अवकाश पर रहा है/रहेगा वह अवधि एमएसीपी स्वीकृति हेतु गणनायोग्य होगी। (यानि आप प्रोबेशन ट्रेनी काल में 30 दिन से अधिक अवकाश लिया है तो फिर पूरी अवधि प्रोबेशन बढने पर एमएसीपी के लिए गणना नहीं होगी अगर 30 दिन तक असाधारण अवकाश लिया है तो गणना अवधि शामिल होगी)

12. नियम 14 (5):के अनुसार यदि समान सेवा/ संवर्ग में प्रथम, द्वितीय, तृतीय पदोन्नति के लिए कोई पद नहीं है या कर्मचारी के पास पदोन्नति के लिए योग्यता नहीं है या Isolated पद होने पर निम्नानुसार एमएसीपी देय होगी:-

पे-लेवलएमएसीपी पर पे लेवलवि. वि.
लेवल-1लेवल-2 
लेवल-2लेवल-3 
लेवल-3लेवल-4 
लेवल-4लेवल-5 
लेवल 5, 6 एवं 7लेवल-8 
लेवल-8 एवं 9लेवल-10 
लेवल-10(i) लेवल 12 जहा अगला पदोन्नति का पद राजपत्रित हो।
(ii) लेवल-11 अन्य मामलों में
 
लेवल-11लेवल-12 
लेवल-12लेवल-14 
लेवल-13 एवं 14लेवल-15 
लेवल-15लेवल-16 
लेवल-16लेवल-17 
लेवल-17लेवल-18 
लेवल-18लेवल-19 
लेवल-19लेवल-20 
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13. नियम 14 (6) के अनुसार जो राज्य कर्मचारी एमएसीपी योजना के अन्तर्गत वेतन उन्नयन हेतु पात्र है, उन्हें इन नियमों के राजपत्र में प्रकाशित होने के तीन माह के भीतर पदोन्नति अथवा अगला वित्तीय उन्नयन तक विद्यमान एसीपी के पे लेवल या एमएसीपी के अन्तर्गत पे लेवल, जो उसके लिए लाभप्रद हो, चुनने का लिखित में विकल्प देना होगा। एक बार दिया गया विकल्प अंतिम होगा।

14. नियम 14 (7) के अनुसार कर्मचारी के धारित पद पर नियुक्ति हेतु सक्षम अधिकारी एमएसीपी की स्वीकृति हेतु सक्षम होगा।

15. नियम 14(8) के अनुसार एक पे लेवल से दूसरे पे लेवल में एमएसीपी स्कीम के अन्तर्गत वित्तीय उन्नयन पर वेतन निर्धारण निम्नांकितानुसार किया जावेगा।

एक वेतन वृद्धि उस पे लेवल में दी जाएगी जिस पे लेवल से एमएसीपी स्वीकृत की गई है। जो वेतन आएगा उसे एमएसीपी के लेवल के उससे अगले सेल में वेतन निर्धारित किया जाएगा।

16. नियम 14 (9) के अनुसार एमएसीपी प्राप्त करने के पश्चात यदि पदोन्नति की जाती है एवं पदोन्नति पद का पे लेवल एमएसीपी स्वीकृत किय गये पे-लेवल के समान है तो अलग से वेतन नियतन किये जाने की आवश्यकता नहीं है। यदि पदोन्नति पद का पे-लेवल वर्तमान एमएसीपी पर दिये गये पे-लेवल से ऊपर है तो पदोन्नति के पे लेवल में एमएसीपी के वेतन के समान सेल में और यदि समान सेल नहीं है तो अगले सेल में वेतन निर्धारण किया जाएगा।

17. नियम 14 (10) के अनुसार मोडिफाईड एश्योर करियर प्रोग्रेसन (एमएसीपी) स्कीम के अन्तर्गत वित्तीय उन्नयन स्वीकृत करने के विस्तृत दिशा-निर्देश राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम 2017 के संलग्न उक्त नियमों की अनुसूची-vi के अनुसार होगी।

18. अधिसूचना के बिन्दु 3 के अनुसार राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम 2017 का नियम 15 जो राजपत्रित अधिकारियों को एसीपी स्वीकृति से सम्बन्धित था, डिलीट कर दिया गया है। अब राजपत्रित अधिकारियों को भी संशोधित नियम 14 के अनुसार 9, 18 व 27 वर्ष की सेवा पर कमशः प्रथम, द्वितीय व तृतीय एमएसीपी स्वीकृत की जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए वित्त विभागकी अधिसूचना 06.10.2023 का अध्ययन कर लेना चाहिए उसी के अनरूप निर्णय लेना चाहिए। यह सभी बिन्दु समझने हेतु बनाये गये है।

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