Modified Assured Carrer Progression Scheme (MACP) for Rajasthan Government Employees
वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक F.15(1)FD/Rules/2017 Pt. Dated 06.10.2023 परिवर्द्धित सुनिश्चित करियर प्रगति योजना (MACP) (Modified Assured Carrer Progression) से सम्बन्धित जारी निर्देशो का सारांश-
कनिष्ठ अभियन्ता जो नियमित रूप से दिनांक 01.06.2005 को नियुक्त हुआ एवं जिसकी प्रथम पदोन्नति दिनांक 01.04.2018 को सहायक अभियन्ता के पद हुई तथा 18 वर्ष की नियमित सेवा दिनांक 01.06.2023 को पूर्ण होगी उक्त कार्मिक को द्वितीय एमएसीपी (MACP) में कौनसा पे-लेवल देय होगा ?
सहायक अभियन्ता पद पर पदोन्नत उक्त कार्मिक को प्रथम नियुक्ति (कनिष्ठ अभियन्ता) के पद से 18 वर्ष की नियमित सेवा दिनांक 01.06.2023 को पूर्ण करने पर द्वितीय एमएसीपी (MACP) में राज्य सेवा के पदोन्नति पद (अधिशाषी अभियन्ता) का पे-लेवल एल-16 (नियम 14 (3) (v) के प्रावधानानुसार) देय होगा।
कनिष्ठ अभियन्ता जो नियमित रूप से दिनांक 01.01.2002 को नियुक्त हुआ एवं जिसकी प्रथम पदोन्नति दिनांक 01.04.2012 को सहायक अभियन्ता के पद हुई तथा 20 वर्ष की नियमित सेवा दिनांक 01.01.2022 को पूर्ण करने पर द्वितीय एसीपी के रूप में पे-लेवल एल-15 प्राप्त कर रहा है। ऐसे कार्मिक को दिनांक 01.04.2023 को द्वितीय एमएसीपी (MACP) में कौनसा पे-लेवल देय होगा?
उक्त सहायक अभियन्ता को दिनांक 01.04.2023 को द्वितीय एनएसीपी (MACP) पर एल-16 देय होगा एवं दिनांक 01.04.2023 को एल-16 में वेतन निर्धारण नियम 14 (2) (iii) के प्रावधान के अनुसार किया जायेगा।
कनिष्ठ अभियन्ता जो नियमित रूप से दिनांक 01.01.1995 को नियुक्त हुआ एवं जिसकी प्रथम पदोन्नति दिनांक 01.04.2005 को सहायक अभियन्ता के पद हुई तथा 20 वर्ष की नियमित सेवा दिनांक 01.01.2015 को पूर्ण करने पर द्वितीय एसीपी के रूप में पे-लेवल एल-15 में वेतन प्राप्त कर रहा है। उक्त कार्मिक को दिनांक 01.04.2023 को द्वितीय एमएसीपी में कौनसा पे-लेवल देय होगा तथा तृतीय एमएसीपी (MACP) किस तिथि को एवं किस पे-लेवल में देय होगी ?
उक्त सहायक अभियन्ता का प्रथमतः दिनांक 01.04.2023 को पे-लेवल एल-16 में द्वितीय एमएसीपी (MACP) के पे-लेवल में नियम 14 (2) (iii) के प्रावधान के अनुसार वेतन निर्धारण होगा। तत्पश्चात दिनांक 01.04.2023 को 27 वर्ष से अधिक की नियमित सेवा पूर्ण कर लेने के कारण दिनांक 01.04.2023 को 27 वर्षीय तृतीय एमएसीपी (MACP) में पे-लेवल एल-19 देय होगा तथा नियम 14 (8) के प्रावधान के अनुसार वेतन निर्धारण किया जायेगा।
कनिष्ठ अभियन्ता जो नियमित रूप से दिनांक 01.01.1992 को नियुक्त हुआ एवं दिनांक 01.04.2015 से द्वितीय पदोन्नति प्राप्त कर अधिशाषी अभियन्ता के पद पर कार्यरत हैं एवं 30 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण होने पर दिनांक 01.01.2022 से तृतीय एसीपी के रूप में पे-लेवल एल-17 में वेतन प्राप्त कर रहा है उक्त कार्मिक को दिनांक 01.04.2023 को तृतीय एमएसीपी में कौनसा पे-लेवल देय होगा ?
उक्त अधिशाषी अभियन्ता को दिनांक 01.04.2023 को तृतीय एमएसीपी में पे-लेवल एल-19 देय होगा एवं दिनांक 01.04.2023 को नियम 14 (2) (iii) के प्रावधान के अनुसार पे-लेवल एल-19 में वेतन निर्धारण किया जायेगा।
कनिष्ठ लेखाकार जो नियमित रूप से दिनांक 01.01.1995 को नियुक्त हुआ एवं दिनांक 01.04.2021 से पदोन्नति प्राप्त कर सहायक लेखाधिकारी।। अथवा सहायक लेखाधिकारी- । के पद पर कार्यरत हैं एवं के 27 वर्ष की नियमित सेवा दिनांक 01.01.2023 को पूर्ण होने पर तृतीय एसीपी में पे-लेवल एल 13 में वेतन प्राप्त कर रहा है। उक्त कार्मिक का दिनांक 01.04.2023 को तृतीय एमएसीपी में कौनसे पे-लेवल में वेतन निर्धारित किया जायेगा?
कनिष्ठ लेखाकार पद से पदोन्नत उक्त सहायक लेखाधिकारी-। अथवा सहायक लेखाधिकारी-।। को 27 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण करने पर स्वीकृत एसीपी पे-लेवल एल-13 स्थान पर दिनांक 01.04.2023 को तृतीय एमएसीपी में नियम 14(3) (iii) एवं 14(5) के प्रावधान के अनुसार पे-लेवल एल-14 देय होगा। दिनांक 01.04.2023 को एल-14 में नियम 14 (2) (iii) के प्रावधान के अनुसार वेतन निर्धारण किया जायेगा।
एक सूचना सहायक (पुराना पदनाम डेटा एंट्री ऑपरेटर) नियमित रूप से 01.01.1992 को नियुक्त हुआ एवं दो पदोन्नतियां प्राप्त कर प्रोग्रामर के पद पर कार्यरत है एवं दिनांक 01.04.2023 से पूर्व 30 साल की नियमित सेवा पूर्ण करने के कारण तृतीय एसीपी के रूप में पे-लेवल एल-13 में वेतन प्राप्त कर रहा है उक्त कार्मिक का दिनांक 01.04.2023 को तृतीय एमएसीपी में कौनसे पे-लेवल में वेतन निर्धारित किया जायेगा?
सूचना सहायक से उक्त्त प्रोग्रामर को दिनांक 01.04.2023 को तृतीय एमएसीपी में पे-लेवल एल-15 (नियम 14(3) (V) के प्रावधानानुसार) देय होगा एवं दिनांक 01.04.2023 को पे-लेवल एल-15 में नियम 14 (2) (iii) के प्रावधान के अनुसार वेतन निर्धारित किया जायेगा।
एक सूचना सहायक (पुराना पदनाम डेटा एंट्री ऑपरेटर) नियमित रूप से 01.01.1995 को नियुक्त हुआ एवं दो पदोन्नतियां प्राप्त कर प्रोग्रामर के पद पर दिनांक 01.04.2020 से कार्यरत है एवं दिनांक 01.01.2022 को 27 साल की सेदा पूर्ण कर चुका है उक्त कार्मिक को दिनांक 01.04.2023 को तृतीय एमएसीपी में कौनसा पे-लेवल देय होगा?
उक्त कार्मिक की द्वितीय पदोन्नति प्रोग्रामर के पद पर दिनांक 01.04.2023 से पूर्व ही पे-लेवल एल-12 में हो चुकी है। अतः उक्त कार्मिक को तृतीय एमएसीपी की पात्रता हेतु आवश्यक 27 वर्ष से अधिक की नियमित सेवा दिनांक 01.04.2023 से पूर्व ही पूर्ण कर लेने के कारण दिनांक 01.04.2023 को तृतीय एमएसीपी में नियम 14 (3) (v) के प्रावधानानुसार पे-लेवल एल-15 देय होगा एवं नियम 14 (8) के प्रावधान के अनुसार वेतन निर्धारित किया जायेगा।
एक कार्मिक प्रोग्रामर के पद पर सीधी भर्ती से नियमित रूप से दिनांक 01.01.2013 को नियुक्त है जिसे दिनांक 01.01.2023 को 10 वर्षीय प्रथम एसीपी पे-लेवल एल-13 में स्वीकृत है। उक्त प्रोग्रामर को दिनांक 01.04.2023 को प्रथम एमएसीपी में कौनसा पे-लेवल देय होगा ?
उक्त प्रोग्रामर को दिनांक 01.01.2023 को प्रथम एसीपी में स्वीकृत पे-लेवल एल-13 के स्थान पर नियम 14 (3) (iv) के प्रावधानानुसार दिनांक 01.04.2023 को एमएसीपी में पे-लेवल एल-15 देय होगा एवं दिनांक 01.04.2023 को पे-लेवल एल-15 में नियम 14 (2) (iii) के प्रावधान के अनुसार वेतन पुर्ननिर्धारित किया जायेगा।
एक प्रोग्रामर पद पर सीधी भर्ती से नियमित रूप से दिनांक 01.01.1994 को नियुक्त कार्मिक, जो दो पदोन्नति प्राप्त कर संयुक्त निदेशक के पद पर पे लेवल एल-18 में कार्यरत है तथा तृतीय एसीपी हेतु वांछित 30 वर्ष की सेवा पूर्ण नही होने के कारण एसीपी योजना के अन्तर्गत तृतीय एसीपी स्वीकृत नहीं हुई है उक्त कार्मिक को दिनांक 01.04.2023 से पूर्व 27 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण करने के आधार पर तृतीय एमएसीपी में कौनसा पे लेवल देय होगा?
उक्त संयुक्त निदेशक पद पर कार्यरत कार्मिक को दिनांक 01.04.2023 को नियम 14 (3) (iv) के अनुसार तृतीय एमएसीपी पे-लेवल एल-20 में देय होगी तथा तृतीय एमएसीपी में नियम 14(8) के प्रावधान अनुसार पुनः वेतन निर्धारण किया जायेगा।
अधीनस्थ कार्यालय में स्टेनोग्राफर के पद पर नियमित रूप से दिनांक 01.04.1995 को नियुक्त होकर दो पदोन्नति प्राप्त कर एपीएस (पुराना पदनाम सीनियर पीए) के पद पर कार्यरत है और दिनांक 01.04.2023. से पूर्व 27 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर तृतीय एसीपी पे-लेवल एल-13 प्राप्त कर रहा है उक्त कार्मिक को तृतीय एमएसीपी के तहत दिनांक 01.04.2023 को किस पे लेवल में वेतन निर्धारित किया जायेगा?
उक्त कार्मिक को नियम 14 (3) (iii) के प्रावधानानुसार दिनांक 01.04.2023 को तृतीय एमएसीपी में पे लेवल एल-14 देय होगा एवं नियम 14 (2) (iii) के प्रावधान के अनुसार पे-लेवल एल-14 में वेतन निर्धारित किया जायेगा।
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प्रश्न:-MACP का शाला दर्पण पर ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
उत्तर:- शिक्षा विभाग के कार्मिकों के लिए MACP का ऑनलाइन आवेदन करने के लिए मॉड्यूल को अपडेट कर दिया गया है।
1-सबसे पहले स्वयं की शाला दर्पण ID से स्टाफ लॉगिन करें।
2-.अब Forms पर Click कर Application for Departmental Services पर Click कर फिर से Forms पर Click करें।
3.-अब Apply for ACP पर Click करें।
4.-अब आवेदन पत्र में सर्वप्रथम आपकी Service से सम्बंधित Basic Details Open होंगी , जिन्हें अच्छी तरह से Check करें। यदि कोई संशोधन अपेक्षित है तो पहले वह करवाएँ।
उसके बाद यदि ACP Revise हुई है तो Yes पर Click करें अन्यथा No ही रहने दें।
Application Type में MACP का चयन कर आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर Submit करें जैसे- प्रथम नियुक्ति आदेश, स्थाईकरण आदेश,पूर्व में स्वीकृत सभी एसीपी के आदेश, पदोन्नति आदेश, लागू वेतनमानों के वेतन निर्धारण आदेश ,संतान सम्बन्धित घोषणा पत्र एवं MACP का विकल्प पत्र आदि आवश्यक Documents Upload कर आवेदन पत्र को एक बार पुनः जांच कर Final Submit करें।
5.-उक्त आवेदन स्कूल के शाला दर्पण लॉगिन में Forms Tab में Show होगा।
- -अब शाला दर्पण स्कूल लॉगिन से आवेदन पत्र को DDO से Approve करवाकर MACP Sanction हेतु सक्षम कार्यालय को फॉरवर्ड करवाएं।
नोट:- (1) FD की अधिसूचना दिनांक 06/10/2023 के अनुरूप जिनके 01/04/2023 से 9,18,27 वर्ष की सेवा पर देय New MACP स्वीकृत करवानी है उनको ही इस प्रोसेस से शाला दर्पण से आवेदन पत्र ऑनलाइन सबमिट करना है।
(2) 01/04/2023 से पूर्व में स्वीकृत ACP का यदि MACP में संशोधित वेतन निर्धारण करना है ,एवं कार्मिक ने MACP के लिए विकल्प पत्र प्रस्तुत कर दिया है तो संशोधित वेतन निर्धारण कार्यालय अध्यक्ष द्वारा किया जायेगा उनको नए सिरे से MACP के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।
(3)ACP में बने रहने या MACP के लिए अपना विकल्प पत्र 06/10/23 से 05/01/24 तक सम्बंधित DDO को प्रस्तुत करना अनिवार्य है। विकल्प नहीं भरने पर 01/04/2023 से MACP के लिए विकल्प दिया हुआ माना जायेगा।