51 बीमाकृत राशि की दुगुनी राशि का संदायः-

किसी ऐसे बीमाकृत व्यक्ति को, जो सरकार, जिला परिषद्ध्पंचायत समिति की या ऐसे संगठन की, जो सरकार के आदेश द्वारा इन नियमों के अन्र्गत ले लिया गया है, सेवा में बना रहता है, की सावधि बीमे के मामले में परिपक्वता की तारीख से पूर्व मृत्यु हो जाने की दशा में उसके जीवन पर जारी किये गये बीमे की बीमाकृत राशि की दुगुनी राशि संदत्त की जायेगी। परन्तु उन बीमाकृत व्यक्तियों की मृत्यु की दशा में, जो सेवा में नही रह गये थे, किन्तु नियम 39(2) में अनुसार विस्तारित बीमे के लिए विकल्प दे चुके थे, उनके जीवन पर जारी किये गये बीमे की बीमाकृत राशि की दुगुनी राशि संदत्त की जायेगी।

52 लुप्त जमाओं का समायोजनः-

प्रीमियम की लुप्त जमाओं का समायोजना बीमा अभिलेख पुस्तक, जी.ए. 55 ए या सरकार द्वारा समय समय पर विहित किसी भी अन्य प्रोफार्मा में सत्यापित प्रविष्टि के आधार पर किया जायेगा।

53 निरसन और व्यावृत्ति खण्डः-

समय समय पर यथा-संशोधित राजस्थान सरकारी कर्मचारी बीमा नियम, 1953 उस तारीख को निरसित हो जायेंगे, जिसको वे नियम उक्त नियमों द्वारा घोषित सरकारी कर्मचारियों पर लागू किये जाये। परन्तु इसके द्वारा निरसित नियमों के अधीन की गयी कोई भी बात या उनके अधीन किया गया कोई भी बीमा या अतिरिक्त बीमा, ऐसे निरस्त के होते हुए भी, इस प्रकार प्रवृत्त बना रहेगा मानो वह इन नियमों के अधीन किया गया था।