यदि किसी कार्मिक के परिवीक्षाकाल पूर्ण होने पर वेतन स्थिरीकरण की प्रक्रिया में विलम्ब होता है, और मार्च माह के वेतन से बीमा कटौती डयू हो गयी है, तो निर्धारित समय पर उक्त वेतन आहरित नहीं करने की स्थिति में मार्च माह के वेतन ऐरियर से बीमा कटौती की जावेगी । राजस्थान सरकार वित्त (बीमा/पेशन) विभाग संयुक्त शासन सचिव आदेश दिनांक  06/12/16-

Note: If the appointing authority or drawing and disbursing officer certifies on the salary bill for the month of march that there is no likelihood of a temporary Government servant or employee of Panchayat Samiti and Zila parishads becoming permanent he/she shall be exempted from the operation of rule 8 until the end of

succeeding February. तदनुसार, वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 13.3.2006 एवम् बीमा नियम 8 के प्रावधानानुसार दिनांक 20.1.2006 एवं उसके पश्चात् नियुक्त कार्मिक के परिवीक्षाकाल पूर्ण होने की तिथि के पश्चात् आने वाले मार्च माह के वेतन से बीमा कटौती किया जाना अनिवार्य है।

इसके अतिरिक्त, वित्त विभाग के पत्र क्रमांक एफ.4 (72) एफडी / राजस्व / 94 दिनांक 10.09. 1998 के द्वारा भी निम्न व्यवस्था दी गई है :

“Drawl of salary in time is part of duties of respective DDOS. Concern employees have no role to play in the matter. Similar contingency also arises in respect of the State Insurance of the employee and in that case the delayed recovery of premium is deemed to have been recovered on due dates.”

अतः यदि किसी कार्मिक के परिवीक्षाकाल पूर्ण होने पर वेतन स्थिरीकरण की प्रक्रिया में विलम्ब होता है, और मार्च माह के वेतन से बीमा कटौती डयू हो गयी है, तो निर्धारित समय पर उक्त वेतन आहरित नहीं करने की स्थिति में मार्च माह के वेतन ऐरियर से बीमा कटौती की जावेगी, चाहे उक्त एरियर कितने ही विलम्ब से आहरित क्यों नहीं किया जावे। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उक्त विलम्ब के कारण मार्च माह के वेतन ऐरियर से बीमा कटौती बिना ब्याज के की जावेगी।