राजस्थान सरकार के कर्मचारियों का लिए वर्दी भत्ता नियम (Vardi Bhatta Rules for Rajasthan Government Employees)

राज्य कर्मचारियों को वर्दी भत्ते की दरों के संबंध में जारी राजस्थान सरकार सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 16.06.2015 एवं दिनांक 22.06.2018 द्वारा जारी निर्देशों के अध्यधीन वित्तीय वर्ष 2023-24 से वर्दी भत्ते की दरें निम्न प्रकार पुनर्निर्धारित की गयी हैं:-

क्र.सं.पदनामवर्तमान दर (रु.)संशोधित दर (रु.)
1नर्स (नर्सिंग स्टाफ)2250 रु./-2750 रु./-
2सचिवालय के जमादार2250 रु./-2750 रु./-
3अन्य विभागों के जमादार1800 रु./-2250 रु./-
4ड्राईवर1800 रु./-2250 रु./-
5चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी1650 रु./-2000रु./-
6महिला चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी1950 रु./-2350रु./-
7तकनीकी कर्मचारी1650 रु./-2000रु./-
8पशुपालन विभाग के पशु परिचारक2000रु./-
(Vardi Bhatta Rules for Rajasthan Government Employees

नोटः- क्रम संख्या 8 पर अंकित पशुपालन विभाग के पशु परिचारक का पद पूर्वोक्त आदेश दिनांक 16.06.2015 में सम्मिलित कर नवीन रूप से जोड़ा गया है।

वर्दी भत्ते के संबंध में राज्य सरकार द्वारा पूर्व में जारी अन्य दिशा-निर्देश यथावत लागू रहेंगे। यह आदेश दिनांक 01.07.2023 से प्रभावी होंगे।