(श्रीमान निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर का पत्र क्रमाकं :- शिविरा / मा/ संस्था / एफ-1ए / मेवाड़संगम / वि.वि. / 2021 /, दिनांक 28 JUL 2022, प्रसंग : संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, जयपुर की बैठक कार्यवाही विवरण क्रमांक प. 17 ( 15 ) शिक्षा – 2 /2022 जयपुर, दिनांक 24.03.2022)

राजस्थान शिक्षा (राज्य व अधीनस्थ सेवा नियम- 2021 की अनुसूची-1 अधीनस्थ सेवा पद के समूह कः (अध्यापन विंग) के कॉलम -07 के प्रावधानानुसार अध्यापक/ प्रयोगशाला सहायक से वरिष्ठ अध्यापक (विभिन्न विषय) पद हेतु स्तम्भ संख्याक -6 में उल्लेखित पद पर 5 वर्ष का अनुभव व विभिन्न विषय यथा क्रम संख्या 01, 02, 03 और 05 (हिन्दी, अग्रेजी, गणित, तृतीय भाषा) के पद पर पदोन्नति के लिये वैकल्पिक विषयों के रूप में सम्बन्धित विषय के साथ वि.अ.आ. (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग) के द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातक या समतुल्य परीक्षा और सरकार / राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा में डिग्री या डिप्लोमा न्यूनतम योग्यता निर्धारित है।

क्रसं 04 (विज्ञान विषय) पद के लिए वैकल्पिक विषयों के रूप में निम्नलिखित में से कम से कम दो विषयों के साथ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातक या समतुल्य परीक्षा यथा- भौतिक विज्ञान, रासायन विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान, जैव प्रौद्यौगिकी और जैव रासायनिक विज्ञान तथा संरकार / राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त शिक्षा में डिग्री या डिप्लोमा न्यूनतम योग्यता निर्धारित है ।

क्र.स. 06 (सामाजिक विज्ञान) के पद के लिये वैकल्पिक विषयों के रूप में निम्नलिखित में कम से कम दो विषयों के साथ विश्व विद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त स्नातक या समतुल्य परीक्षा (इतिहास, भुगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, लोक-प्रशासन और दर्शन – शास्त्र) तथा सरकार / राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त शिक्षा में डिग्री या डिप्लोमा किया हो, साथ ही स्तम्भ 06 में उल्लेखित पद पर 05 वर्ष का अनुभव वर्णित है, जिसमें स्पष्टत: स्नातक स्तर पर अतिरिक्त विषय में एक ही वर्ष अध्ययन करने वाले अथवा ऐच्छिक / वैकल्पिक विषय के रूप में स्नातक अवधि के सभी वर्षो में सुसंगत विषय का अध्ययन करने वाले अभ्यर्थियों की पात्रता के सम्बन्ध में कोई विशिष्टकृत प्रावधान नहीं है।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एस. बी. सिविल याचिका संख्या 5509 / 2020 बजरंग लाल कुमावत बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 14.01.2022 के क्रम में माननीय अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 16.03.2022 को आयोजित बैठक के कार्यवाही विवरण क्रमांक प. 17 ( 15 ) शिक्षा – 2 /2022 जयपुर दिनांक 24.03.2022 में “राजस्थान उच्च न्यायालय की एकल पीठ एवं खण्डपीठ द्वारा लगातार दो निर्णय पारित कर अतिरिक्त विषयाधारियों को योग्य नहीं माना हैं। साथ ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एसएलपी संख्या 26351 / 2013 ( स्नेहलता बनाम दिल्ली सरकार ) में भी अतिरिक्त विषयधारियों को अपात्र माना हैं। इस कारण अतिरिक्त विषयधारियों को तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती लेवल-2 (विषयवार ) – 2021 में शामिल नहीं करने का निर्णय लिया गया था।” उक्तानुसार ही कार्यवाही किये जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया. गया।

अतः अध्यापक/ प्रयोगशाला सहायक से वरिष्ठ अध्यापक (विभिन्न विषय) पद पर पदोन्नति हेतु किसी विषय विशेष में अतिरिक्त विषय के रूप में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की पात्रता के सम्बन्ध में निर्देशित किया जाता है कि प्रासंगिक बैठक कार्यवाही विवरण दिनांक 24.03.2022 ( छाया प्रति संलग्न) तथा तत्कालीन निदेशक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में दायर एस. बी. सिविल याचिका संख्या 5509 / 2020 बजरंग लाल कुमावत बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 14.01.2022 के क्रम में प्रस्तुत शपथ-पत्र के परिप्रेक्ष्य में किसी विषय विशेष में अतिरिक्त विषय योग्यताधारी अभ्यर्थियों को पदोन्नति हेतु पात्र नहीं माना जावें।