(सन्दर्भ- श्रीमान निदेशक माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर का परिपत्र क्रमांक-शिविरा/माध्य/छा.प्रो.प्र/सेल-म्/विद्यार्थी दुर्घटना बीमा/2018-19 दिनांक-11.03.2020)


विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना राज्य के समस्त राजकीय विद्यालयों में वर्ष 1996 से लागू की गई थी तथा सत्र 2011 में योजना का नवीनीकरण किया गया। उक्त योजना राज्य के समस्त राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्र्यार्थियों लागू है। इसके अंतर्गत कक्षा 1 से 12 तक राज्य के समस्त राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थी सम्मिलित हैं।


योजना का उद्देश्य- राज्य के समस्त राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की दुर्घटना में मृत्यु अथवा शारीरिक क्षतियों की दशा में विद्यार्थियों के माता/पिता/संरक्षक को बीमा लाभ उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई ।


योजना हेतु विद्यार्थी की परिभाषा-विद्यार्थी से तात्पर्य दुर्घटना के दिन राजस्थान राज्य में स्थित किसी भी राजकीय विद्यालय की नामांकन पंजिका में दर्ज विद्यार्थी से है। राज्य सरकार द्वारा संचालित राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थी इस योजना में शामिल है।

योजना के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु-


(1) योजना का संचालन राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर (साधारण बीमा योजना) द्वारा किया जा रहा है।

(2) योजना का नवीनीकरण प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को किया जाता है।

(3) विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत दुर्घटना में विद्यार्थी की मृत्यु अथवा अन्य शारीरिक क्षतियों की दशा में योजना के प्रावधानों के अनुसार राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग (साधारण बीमा योजना) द्वारा जारी परिपत्र व प्रतिवर्ष जारी पॉलिसी के अनुसार ही बीमा धन का भुगतान किया जाता है।

आवश्यक दस्तावेज व प्रक्रिया- दुर्घटना की स्थिति में राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा जारी दावा प्रपत्र छात्र/अभिभावक/संरक्षक के द्वारा प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य स्वयं हस्ताक्षरित कर संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक मुख्यालय/जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा के प्रति हस्ताक्षर एवं अग्रेषण पत्र के साथ संबंधित जिले के राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग कार्यालय को अविलंब प्रेषित किये जाने चाहिये । प्रकरण के साथ निम्नांकित दस्तावेज संलग्न करें-


(1) बीमा के क्लेम हेतु राज्य बीमा एवं प्रावधाई निधि विभाग राजस्थान जयपुर द्वारा जारी दावा प्रपत्र

(2) एफ. आई. आर. की प्रति

(3) पोस्टमार्टम की रिपोर्ट की प्रति

(4) मृत्यु प्रमाण पत्र

(5) संस्था प्रधान का प्रमाण पत्र

(6) दावेदार के बैंक पासबुक की प्रति

(7) विद्यालय द्वारा विद्यार्थी दुर्घटना बीमा योजना की फीस के चालान की प्रति