4.2 गैर सरकारी विद्यालयों द्वारा किये जाने वाले कार्य

4.2.1 गैर सरकारी विद्यालय द्वारा शैक्षिक सत्र 2022-23 में आरटीई के तहत प्रवेश हेतु आवेदन प्रक्रिया शुरू होने से पहले से निर्धारित टाईम फेम में अपने स्कूल डेटा प्रोफाइल को अपडेट किया जाएगा। जिसमें उनके विद्यालय का स्तर विद्यालय की एन्ट्री कक्षा, विद्यालय का नाम, विद्यालय का वार्ड परिसीमन, रियायती दर पर भूमि आंवटन सूचना मान्यता संबंधी सूचना तथा अन्य सूचनाएं अपडेट की जाएगी। इस हेतु विद्यालय लॉगिन में कुछ सूचनाएं अपडेट किये जाने की व्यवस्था होगी तथा शेष सूचनाएं संबंधित जिशिअ कार्यालय से / माध्यम से अपडेट करवाई जा सकेगी। जिन विद्यालयों की सूचना सही भरी हुई है, उन्हें भी स्कूल डेटा प्रोफाइल को फाईनल लॉक करना होगा। इसकी मोनेटरिंग संबंधित सीबीईओ द्वारा की जाएगी। विद्यालय द्वारा निर्धारित समय पर सूचना अपडेट नहीं करने पर संपूर्ण दायित्व विद्यालय का होगा।

4.2.2 बिन्दु संख्या 7 में उल्लेखित केन्द्रीकृत लॉटरी प्रक्रिया द्वारा ऑनलाईन प्राप्त आवेदन पत्रों के प्रवेश हेतु वरियता क्रम का निर्धारण सॉफटवेयर द्वारा रेण्डम विधि से किया जाएगा। इसमें शहरी क्षेत्र में वरीयता क्रम इस प्रकार होगा:- 01. विद्यालय का वार्ड 02. कैंचमेट एरिया में विद्यालय के संलग्नक वार्ड 03. कैचमेट एरिया में अन्य वार्ड |

4.2.3 गैर सरकारी विद्यालय में रिपोर्टिंग करने के दो अवसर दिये जाएंगे। प्रथम चरण में सभी आवेदनकर्ता इच्छित विद्यालय में रिपोर्टिंग कर सकेंगें। द्वितीय चरण में वे बालक जिन्होनें पूर्व में रिपोर्टिंग नहीं की है अथवा जो अब तक प्रवेश से वंचित है और शेष 04 विद्यालयों में से किसी एक में अतिरिक्त रिपोर्टिंग करना चाहते हैं, रिपोर्टिंग कर सकेगें। ऐसे बालकों का किसी एक विद्यालय में निःशुल्क सीट्स पर चयन होने पर पोर्टल द्वारा दोनों विद्यालयों में से बालक का लॉटरी वरियता क्रमांक हट जाएगा।

4.2.4 विद्यालय में रिपोर्टिंग करने वाले छात्रों की सूची में विद्यार्थियों के आवेदन पत्र के साथ-साथ सभी अपलोड दस्तावेज भी प्रदर्शित होगें। विद्यालय इन दस्तावेजों की जांच निर्धारित टाईम फेम के अनुसार कर सकेगा। प्रथम चरण में दस्तावेजों की जांच लॉटरी वरियता क्रम के आधार पर की जानी है तथा द्वितीय चरण में दस्तावेजों की जांच first come first check के आधार पर की जानी है। संबंधित विद्यालय द्वारा निर्धारित अवधि में दस्तावेजों को चैक कर के सही / गलत पाये जाने की स्थिति में (Accept/Correction/reject) किया जायेगा तथा Accept / Correction / reject की सूचना विद्यार्थी को उसके आवेदन क्रमांक पर प्राप्त हो जायेगी। यदि विद्यालय टाईम फ्रेम के अनुसार निर्धारित समय में दस्तावेजों की जांच नहीं करता है अर्थात Accept / Correction / reject में से कोई भी कार्यवाही नहीं करता है तो शेष आवेदन मय दस्तावेज ऑटोवेरिफाईड माने जाकर ऑटोलॉक कर दिये जाएगे। अतः विद्यालय निर्धारित समय में सभी आवेदन पत्रों व दस्तावेजों की जांच कर लेंवे। इसके उपरांत भी यदि ऑटोवेरिफाईड दस्तावेजों के आधार पर किसी बालक का चयन विद्यालय में आरटीई छात्र के रूप में होता है, और भौतिक सत्यापन दल द्वारा इन दस्तावेजों में कमी पायी जाती है तो विद्यालय द्वारा इस प्रकार प्रवेशित आरटीई छात्र की फीस की एवज में आरटीई पुनर्भरण प्राप्त नहीं हो सकेगा तथा विद्यालय इस प्रकार प्रवेशित बालक को निःशुल्क शिक्षा दिये जाने हेतु बाध्य होगा।

4.2.5 गैर सरकारी विद्यालय द्वारा पूर्व में Correction में की गई टिप्पणी के अनुसार बताई गई कमियों के आधार पर इन दस्तावेजों को चैक किया जायेगा। सही पाये जाने की स्थिति में Accept किया जायेगा तथा गलत पाये जाने की स्थिति में Correction / Reject किया जायेगा। विद्यालय द्वारा टिप्पणी के अलावा अन्य किसी कारण से छात्र का फॉर्म Reject नहीं किया जा सकेगा। इसकी सूचना छात्र को उसके आवेदन क्रमांक पर प्राप्त हो जायेगी। यह प्रक्रिया सतत रूप से टाईम फ्रेम अनुरूप अंतिम दिनांक तक जारी रहेगी। (नोट:- छात्र अपने आवेदन क्रमांक पर समय-समय पर अपडेट सूचना से सही जानकारी लेते रहे। विद्यालय द्वारा इस संबंध में आवेदन कर्ता से संपर्क स्थापित कर उन्हें इस बाबत सूचना देना अनिवार्य नहीं है।)

4.2.6 आवेदन कर्ता द्वारा अपलोड किये गये दस्तावेजों की जांच के संबंध में विद्यालय द्वारा गलत आक्षेप लगाकर आवेदन निरस्त / करेक्शन करने की शिकायत पर आवेदन कर्ता द्वारा परिवेदना संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में की जा सकेंगी। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा उक्त आवेदनकर्ता के दस्तावेजों की जांच कर सही पाये जाने की स्थिति में विद्यालय द्वारा लगाया गया आक्षेप आरटीई पोर्टल से हटाया जा सकेंगा तथा यह छात्र नियमानुसार आरटीई प्रवेश प्रक्रिया में शामिल होगा।

अतः विद्यालय द्वारा इस तथ्य का ध्यान रखा जाएगा कि उनके द्वारा किसी भी आवेदन को गलत टिप्पणी / कारण से निरस्त / करेक्शन नहीं किया जाए। विद्यालयों द्वारा अनुचित कारणों से ही आवेदन को निरस्त / करेक्शन कर दिया जाता है, ताकि उनके द्वारा आरटीई प्रवेश ना लिये जाए अथवा अन्य आवेदनकर्ता को आरटीई का लाभ दिया जा सकें। इस प्रकार इस कृत्य से आवेदनकर्ता बालक के पात्र होते हुए भी यह आरटीई प्रवेश से वंचित हो जाता है। इसे गंभीरता से लेते हुए यह निर्णय लिया जाता हैं कि यदि सीबीईओ द्वारा किसी विद्यार्थी के निरस्त / करेक्शन किये गये आवेदन की कार्यवाही को गलत पाया जाता है, तो संबंधित सीबीईओ की विद्यालय के विरूद्ध की गई अनुशंषा के आधार पर विद्यालय के विरूद्ध राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम-1989 नियम-1993 के अनुरूप कार्यवाही की जायेगी।

4.2.7 विद्यालय द्वारा सःशुल्क विधार्थियों की एन्ट्री राज्य सरकार द्वारा जारी टाईमफेम अनुसार की जा सकेगी। जेसे ही विद्यालय द्वारा सःशुल्क विधार्थियों की एन्ट्री की जायेगी, पोर्टल द्वारा स्वतः ही तात्कालिक वरीयता क्रम के आधार पर आरटीई विधार्थियों का चयन करते हुए एसआर नंबर आंवटित किया जाएगा तथा साथ ही सशुल्क विद्यार्थियों को भी एसआर नंबर एन्ट्री के साथ ही दे दिया जाएगा। इस प्रकार शैक्षिक सत्र 2022-23 से सःशुल्क एवं निःशुल्क सीट्स पर होने वाले सभी नव-प्रवेश पोर्टल के माध्यम से ही किये जाऐगें तथा इन विद्यार्थियों को एसआर नंबर आरटीई पोर्टल द्वारा ऑटो-मेटिक जनरेट किये जायेंगे।

4.2.8 टाईम फेम अनुसार निर्धारित अंतिम दिनांक को पोर्टल द्वारा स्वतः ही गैर सरकारी विद्यालय में पंजीकृत नॉनआरटीई छात्रों की संख्या के आधार पर आरटीई सीट्स पर बालकों का चयन किया जाएगा। अतः विद्यालय में प्रवेशित नॉनआरटीई छात्रों की एन्ट्री तत्काल ही पोर्टल पर किया जाना सुनिश्चित करें। इस आधार पर प्राप्त होने वाली परिवेदनाओं पर बाद में विचार नहीं किया जा सकेगा।