अध्याय – 3 : गैर सरकारी विद्यालयों में भौतिक सत्यापन प्रक्रिया

10. भौतिक सत्यापन हेतु कार्यालयों द्वारा किये जाने वाले कार्य

10.1 सत्यापन दलों का गठन:

10.1.1 जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा.शि.) एवं जिला शिक्षा अधिकारी (मा.शि.) अपने-अपने परिक्षेत्र के गैर-सरकारी विद्यालयों की संख्या के आधार पर सत्यापन दलों का गठन करेंगे।

10.1.2 दलों का गठन केवल उन्ही विद्यालयों के लिए किया जायेगा, जिनमे आरटीई की धारा 12 (1)(ग) के तहत्निःशुल्क सीट्स पर विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। यह सूची डीईओ प्रा.शि. / डीईओ मा.शि. के लॉगिन में उपलब्ध है।

10.1.3 सत्यापन दलों का गठन ऑनलाइन तरीके से किया जाएगा। प्रत्येक दल में शामिल दोनों सदस्यों का चुनाव एक ही विद्यालय से किया जाएगा। एक सत्यापन दल को अधिकतम 3 विद्यालय आवंटित किए जाऐंगे। पूर्व में गठित दल यदि किसी कारण से भौतिक सत्यापन करने में असमर्थ है तो परिवेदना के आधार पर दल को निरस्त करने एवं नवीन दल के ऑनलाइन गठन का अधिकार सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी का रहेगा।

10.1.4 सत्यापन दल का अध्यक्ष राजपत्रित अधिकारी होगा तथा एक अन्य सदस्य उपलब्धता के आधार पर व्याख्याता / व.अ. / अध्यापक / लिपिक वर्ग होगा।

10.1.5 प्रारम्भिक शिक्षा में पर्याप्त संख्या में राजपत्रित अधिकारी उपलब्ध न होने की स्थिति में दलों के अध्यक्ष के रूप में माध्यमिक शिक्षा से प्रधानाचार्य / प्रधानाध्यापक / व्याख्याता लिए जा सकेंगें तथा शेष एक सदस्य प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय / अध्यापक में से लिया जा सकेगा। 10.1.6 दल गठन के समय यथा सम्भव दल सदस्यों के पदस्थापन के ब्लॉक मेंही गैर-सरकारी विद्यालय सत्यापन हेतु दिये जायें।

10.2 विशेष सत्यापन दलों का गठन:

10.2.1 जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा / माध्यमिक शिक्षा (प्रथम / द्वितीय) अपने अधीन विद्यालयों के सेम्पल सत्यापन के लिए आवश्यकतानुसार अपने कार्यालय से विशेष सत्यापन दलों का गठन करेंगे।

10.2.2 यह विशेष सत्यापन दल जिले में विद्यालयों की संख्या का एक प्रतिशत अथवा 20 विद्यालय, जो भी अधिक हों, का अनिवार्य रूप से सत्यापन करेंगे।

10.2.3 ये विशेष दल उन विद्यालयों का पुनः सत्यापन करेंगे जो सत्यापन दलों द्वारा सत्यापित किए जा चुके हैं। निरीक्षण से पूर्व उन विद्यालयों की मूल सत्यापित रिपोर्ट को साथ लेकर जाऐंगे तथा मूल सत्यापन से भिन्नता पाये जाने पर विशेष सत्यापन दल के अध्यक्ष द्वारा मूल सत्यापन रिपोर्ट में लाल स्याही के पैन से आवश्यक संशोधन किये जाएंगे। उक्त संशोधन विद्यालय प्रति एवं कार्यालय प्रति दोनों में किये जाऐंगे।

10.2.4 विद्यालय द्वारा विशेष सत्यापन दल द्वारा संशोधित सत्यापन रिपोर्ट को ही आरटीई वेबपोर्टल पर अपलोड किया जाऐगा तथा सम्बन्धित कार्यालय द्वारा उसी के अनुरूप इसका मिलान कर सत्यापन किया जाऐगा।

10.2.5 विशेष सत्यापन दलों द्वारा उन विद्यालयों की भी पुनः जॉच की जायेगी जिन विद्यालयों के भौतिक सत्यापन के सम्बन्ध में परिवेदनायें प्राप्त हुई हैं।

10.2.6 विशेष जॉच दल द्वारा निरीक्षण किये गये विद्यालयों की सूचना की प्रविष्टि जिला शिक्षा अधिकारी के लॉगिन से करनी है।

10.3 सत्यापन दलों का प्रशिक्षण :

10.3.1 जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा अपने-अपने परिक्षेत्र के विद्यालयों के लिए गठित सत्यापन दलों का प्रशिक्षण कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। बिना प्रशिक्षण के किसी भी सत्यापन दल को सत्यापन हेतु विद्यालय में नहीं भेजा जायेगा।

10.3.2 प्रशिक्षण के दौरान सत्यापन दलों को “दुर्बल वर्ग” व “असुविधाग्रस्त समूह” की परिभाषा, प्रवेश हेतु कैचमेंट एरिया, आयु पॉलिसी व एन्ट्री कक्षा एवं आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेजों की जाँच के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाएगी।

10.3.3 निःशुल्क सीट्स पर प्रवेश की ऑनलाइन व विगत सत्रों की ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया की जानकारी सत्यापन दलों को दी जायेगी।

10.3.4 यह जानकारी इन दिशा-निर्देशों के आधार पर दी जायेगी। यह दिशा निर्देश प्राइवेट स्कूल वेब पोर्टल http://www.rajpsp.nic.in पर उपलब्ध हैं।

10.3.5 सत्यापन दलों को सम्बन्धित विद्यालयों के नाम की सूची मय पता मोबाइल नम्बर, लैण्डलाइन नम्बर उपलब्ध करवायी जाएगी तथा सत्यापन दलों को भौतिक सत्यापन के दिशा-निर्देशों की एक एक प्रति भी दी जाएगी।

10.3.6 जिले के आरटीई प्रभारी अधिकारी एवं जिला शिक्षा अधिकारी के फोन नम्बर भी सत्यापन दलों को उपलब्ध करवायें जायें जिससे सत्यापन दल आवश्यकता पड़ने पर जानकारी प्राप्त कर सकें।

10.4 भौतिक सत्यापन प्रतिवेदनों को कार्यालय स्तर से सत्यापित करना :

10.4.1 भौतिक सत्यापन के दौरान सतत मॉनिटरिंग कर विद्यालयों से सत्यापन प्रतिवेदनों की प्रविष्टि करवायी जाए।

10.4.2 जिन विद्यालयों के सत्यापन प्रतिवेदन ऑनलाइन प्रविष्ट कर लॉक कर दिए जाऐं उन प्रतिवेदनों की कार्यालय प्रति से मिलान करते हुए उन्हें तत्काल सत्यापित या असत्यापित कर दिया जाए।

10.4.3 सत्यापन करते समय यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि निःशुल्क सीट्स पर अध्ययनरत समस्त बालकों के आधार नम्बर अथवा आधार नामांकन ऑनलाइन प्रविष्ट कर दिए गए हैं।

10.44 कार्यालय स्तर से निर्धारित तिथि तक सत्यापन प्रतिवेदन पर कोई कार्यवाही नहीं होने तथा विद्यालय के फीस पुनर्भरण से वंचित होने पर सम्बन्धित अधिकारी / कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

10.5 भौतिक सत्यापन का टाइम फेम :-

क्र.सं.गतिविधि / कार्यक्रमनिर्धारित तिथियों
1भौतिक सत्यापन दलों का गठन व प्रशिक्षण31 अगस्त, 2022 तक
2विद्यालयों में भौतिक सत्यापन कार्य01 सितम्बर, 2022 से 30 सितम्बर, 2022 तक
3विद्यालयों द्वारा भौतिक सत्यापन रिपोर्ट को आरटीई पोर्टल पर
अपलोड कर लॉक करना
01 सितम्बर, 2022 से 08 अक्टूबर, 2022 तक
4  भौतिक सत्यापन रिपोर्ट का कार्यालय स्तर से मिलान कर सत्यापित करना01 सितम्बर, 2022 से 15 अक्टूबर, 2022 तक

नोट:-

  • कार्यालय द्वारा सत्यापन रिपोर्ट के मिलान के दौरान रिजेक्ट की गयी रिपोर्ट को विद्यालय द्वारा सही प्रविष्ट कर अधिकतम 7 दिवस के अन्दर पुनः लॉक करना है। यदि विद्यालय तय अवधि में रिपोर्ट को लॉक नहीं करता है तो विभाग द्वारा इन बालकों की फीस का पुनर्भरण नहीं किया जायेगा तथा विद्यालय निःशुल्क सीट्स पर प्रवेशित बालकों को निःशुल्क प्रारम्भिक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए बाध्य होगा।
  • आरटीई के भौतिक सत्यापन दल में बदलाव हेतु पूरे दल में ही बदलाव नहीं करते हुए केवल संबंधित अधिकारी / कार्मिक को ही बदलने की सुविधा पोर्टल पर उपलब्ध करवाई जाएगी तथा आरटीई के अन्तर्गत यह कार्य जिशिअ कार्यालय के स्तर पर ही सम्पादित की जाए। इस प्रकार किये गये बदलाव की सूचना निदेशालय को ई-मेल से भिजवाई जाएगी।
  • राज्य के समस्त गैर-सरकारी विद्यालयों द्वारा नॉन आरटीई (कक्षा 1 से 12 तक) के विद्यार्थियों की पीएसपी पोर्टल पर एन्ट्री व ऑनलाइन टीसी जारी किया जाना अनिवार्य होगा। इसका निरीक्षण भौतिक सत्यापन के साथ ही किया जा सकेगा तथा जिशिअ स्तर के अधिकारियों द्वारा अपने क्षेत्र में इसकी सतत् मॉनिटरिंग की जाएगी।