अध्याय – 2: प्रवेश प्रक्रिया

01. एन्ट्री लेवल कक्षा में प्रवेश निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 एवं राज्य नियमों के प्रावधानों की पालना में प्रत्येक निजी विद्यालय को अपने विद्यालय की एन्ट्री लेवल कक्षा में उस कक्षा में प्रविष्ट कुल बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत की सीमा तक “दुर्बल वर्ग” एवं “असुविधाग्रस्त समूह” के बालकों को निःशुल्क प्रारम्भिक शिक्षा हेतु प्रवेश देना होगा। इसके लिए उन्हें निर्धारित टाईम फेम के अनुसार कार्य पूर्ण करना होगा। एंट्री कक्षा के सम्बन्ध में निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर के आदेश क्रमांकः शिविरा / माध्य / पीएसपी / आरटीई / बै.सू.का./ 60321 / 2019-20 दिनांक 18.05.2020 के बिन्दू संख्या 10 के तहत् कार्यवाही करनी अनिवार्य होगी। जिसके अनुसार राज्य में स्थित प्रत्येक गैर-सरकारी विद्यालय द्वारा केवल कक्षा-1 में आरटीई में प्रवेश लेना अनिवार्य होगा तथा पूर्व प्राथमिक कक्षाओं (PP3 + / PP4+/PP5) में आरटीई में प्रवेश नहीं ले सकेंगे। सत्र 2022-23 में PP5+में अध्ययनरत विद्यार्थियों को कक्षा-1 में कमोन्नत करने के पश्चात् आरटीई नियमानुसार यदि कक्षा-1 में निःशुल्क प्रवेश हेतु सीट्स उपलब्ध हो तो ही उसमें इस सत्र हेतु आवेदन करने वाले बालकों की लॉटरी अनुसार वरियता के कम में नियमानुसार प्रवेश दिया जाएगा। निःशुल्क एवं सःशुल्क सीट्स पर अध्ययनरत बालक-बालिकाओं में से जो बालक-बालिका विद्यालय छोड़ चुके हैं या टी.सी. ले जा चुके हैं उनके नामों को पोर्टल से हटाना होगा। निःशुल्क सीट्स पर प्रवेश के समय यह ध्यान रखा जाएगा कि कक्षा-1 में कमोन्नत एवं नवीन प्रवेशित बालक-बालिकाओं में से निःशुल्क सीट्स पर अध्ययनरत बालक-बालिकाओं की संख्या 25 प्रतिशत से अधिक नहीं हो, परन्तु किसी भी स्थिति में क्रमोन्नत निःशुल्क अध्ययनरत छात्र को निष्कासित नहीं किया जा सकेगा।

किसी गैर-सरकारी विद्यालय में कक्षा-1 में नवीन प्रवेशित तथा कमोन्नत विद्यार्थियों की संख्या ही कक्षा-1 की कुल प्रवेश संख्या होगी। इस प्रवेश संख्या के 25 प्रतिशत विद्यार्थियों को आरटीई के तहत निःशुल्क सीट्स पर नियमानुसार प्रवेश दिया जाएगा।

02. प्रवेश के लिए पात्रता – आरटीई अधिनियम के अन्तर्गत निःशुल्क सीट्स पर प्रवेश के लिए बालकों की पात्रता की शर्तें निम्न प्रकार होंगी :

2.1 बालक गैर सरकारी विद्यालय के आस-पास के परिक्षेत्र (कैचमेंट एरिया) में निवास करने वाला होना चाहिए:- राज्य के आरटीई नियमों के अनुसार विद्यालय का परिक्षेत्र (कैचमेंट एरिया) शहरी क्षेत्रों में संबंधित स्थानीय निकाय अर्थात् नगर निगम / नगर परिषद / नगर पालिका जैसी भी स्थिति हो, तथा ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित ग्राम पंचायत निर्धारित किया गया है। प्रवेश के समय शहरी क्षेत्रों में विद्यालय से संबंधित वार्डतथा ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय से संबंधित गांवमें निवास करने वाले बालक-बालिकाओं को प्राथमिकता दी जायेगी। इससे स्पष्ट है कि विद्यालय जिस वार्ड / गांव में स्थित है, वहाँ से वांछित संख्या में बालक-बालिका उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में ही शेष शहरी निकाय / ग्राम पंचायत के बालकों को प्रवेश दिया जायेगा। किसी भी स्थिति में विद्यालय से सम्बन्धित शहरी निकाय / ग्राम पंचायत से बाहर निवास करने वाले बालक-बालिका उस विद्यालय में प्रवेश के पात्र नहीं होंगे।

2.2 बालक “दुर्बल वर्ग” या “असुविधाग्रस्त समूह” से संबंधित होना चाहिए :

2.2.1 दुर्बल वर्ग- राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक No- 21 (19) Edu.-1/E.E/2009 जयपुर, दिनांक 18 मई 2020 के अनुसार दुर्बल वर्ग” में निम्नलिखित सम्मिलित हैं-

(a) अनुसूचित जाति के बालक
(b) अनुसूचित जन जाति के बालक
(c) अनाथ बालक
(d) एचआईवी अथवा कैंसर से प्रभावित बालक अथवा एचआईवी अथवा कैंसर से प्रभावित माता-पिता / संरक्षक के बालक
(c) युद्ध विधवा के बालक
(f) निःशक्त बालक जो कि निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण सहभागिता ) अधिनियम, 1995 की परिभाषा में सम्मिलित हो ।
(g) पिछड़ा वर्ग या विशेष पिछड़ा वर्ग के ऐसे बालक जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये या उससे कम है।
(h) ऐसे बालक जिनके अभिभावक का नाम राज्य सरकार के ग्रामीण विकास विभाग / शहरी विकास विभाग द्वारा तैयार की गई, बी.पी.एल सूची (केन्द्रीय सूची या राज्य सूची) में सम्मिलित है।

2.3 प्रवेश के लिए कक्षा अनुरूप आयु संबंधी पात्रता:- एन्ट्री क्लास में प्रवेश हेतु बालक की आयु निम्नानुसार होगी:-

क.सं.एण्ट्री लेवल कक्षा का नामप्रवेश हेतु आयु
1First5 वर्ष या उससे अधिक परन्तु 7 वर्ष से कम

नोट

01. विद्यालय में प्रवेश हेतु बालक बालिका की न्यूनतम व अधिकतम आयु इस वर्ष 31 मार्च, 2022 को पूर्ण होनी चाहिए।

2.4 निःशुल्क प्रवेश हेतु निवास प्रमाण पत्र:- बालक / अभिभावक के निवास के सम्बन्ध में सम्बन्धित तहसीलदार द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र मान्य होगा। निवास के सम्बन्ध में बालक / अभिभावक के अन्य वैधानिक दस्तावेजों के रूप में राशन कार्ड / आधार कार्ड / मतदाता पहचान पत्र / ड्राइविंग लाइसेंस / बिजली का बिल (6 माह से पुराना नहीं हो ) / पानी का बिल (6 माह से पुराना नहीं हो) भी मान्य होंगे। निवास के प्रमाण के रूप में इनमें से जो भी दस्तावेज दिया जा रहा है उसमें ग्राम / वार्ड का स्पष्ट उल्लेख होना आवश्यक है। ग्राम / वार्ड का स्पष्ट उल्लेख नहीं होने अथवा परीसीमन के कारण वार्ड परिवर्तन होने की स्थिति में संबंधित सरपंच / वार्ड पंच / पार्षद / बीएलओ तथा किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित अतिरिक्त दस्तावेज भी देना अनिवार्य होगा। (परिशिष्ट-5 के अनुरूप निर्धारित प्रपत्र में)

2.5 निःशुल्क प्रवेश हेतु “दुर्बल वर्ग” एवं “असुविधाग्रस्त समूह” से संबंधित प्रमाण पत्र:- “दुर्बल वर्ग “एवं” असुविधाग्रस्त समूह” से सम्बन्धित प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी होने चाहिए। एचआईवी या कैंसर से पीड़ित बालक / अभिभावक के सम्बन्ध में किसी रजिस्टर्ड डाइग्नोस्टिक केन्द्र द्वारा दी गयी रिपोर्ट मान्य होगी।

2.6 निःशुल्क प्रवेश हेतु आयु के सबूत के लिये दस्तावेजः- प्रवेश के लिये आयु के सबूत के लिये जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के अधीन बनाये गये नियमों के अधीन जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र मान्य होगा। यह प्रमाण पत्र उपलब्ध न होने की स्थिति में:-

(क) अस्पताल / सहायक नर्स और दाई (ए.एन.एम) रजिस्टर / अभिलेख
(ख) आँगनबाड़ी अभिलेख और
(ग) आधार कार्ड

उक्त में से कोई भी एक दस्तावेज निःशुल्क प्रवेश हेतु आयु के सबूत के लिये मान्य होगातथा दस्तावेज पर अंकित बालक की जन्म तिथि को ही अंतिम माना जाएगा परन्तु प्रवेश के उपरान्त भौतिक सत्यापन से पूर्व बालक का जन्म प्रमाण पत्र बनवाकर विद्यालय में उपलब्ध करवाया जाना आवश्यक होगा। प्रवेश उपरान्त जन्म तिथि में किसी भी प्रकार का संशोधन स्वीकार नहीं किया जाएगा।