03. प्रवेश का टाईम फ्रेम:

राज्य के सभी गैर सरकारी विद्यालयों में आरटीई अधिनियम के अन्तर्गत निःशुल्क सीट्सपर प्रवेश से सम्बन्धित विभिन्न गतिविधियों के सम्पन्न होने की एकरूपता की दृष्टि से निम्नानुसार टाईम फेम निर्धारित किया जाता है :-

नोट:-

01. क्र.सं. 1 पर अंकित गतिविधि “विज्ञापन जारी करना” के लिए संबंधित विद्यालय समाचार पत्रों / स्वयं की वेब साईट / स्थानीय स्तर पर प्रचार-प्रसार हेतु नोटिस बोर्ड, सार्वजनिक स्थानों पर विज्ञापन, पेम्पलेट आदि का उपयोग कर व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करेंगे, जिससे विद्यालय में प्रवेश सम्बन्धी जानकारी आम नागरिकों तक पहुँच सके।

02. संबंधित विद्यालय / कार्यालय / अभिभावक को उपरोक्त टाईम फ्रेम में गतिविधि के सामने अंकित तिथि के अनुसार कार्य अनिवार्य रूप से सम्पन्न करना होगा।

03. विद्यालय प्रोफाईल को संबंधित CBEO द्वारा अपने लॉगिन में देखा जा सकेगा तथा टाईन फ्रेम द्वारा निर्धारित अन्तिम दिनांक को समस्त विद्यालयों का विद्यालय प्रोफाईल, पोर्टल द्वारा लॉक हो जाएगा।

04. इस वर्ष से तत्कालिक वरीयता क्रम शुरू किया गया है। अतः आवेदन पत्र की जांच व correction का कार्य जल्दी से जल्दी पूर्ण करवायें, ताकि तत्कालीन वरीयता कम के आधार पर बालक का चयन यथाशीघ्र हो सके। परिशिष्ट-4 देखें।

05. विद्यालय को प्राप्त आवेदन पत्रों में accept/correction / reject option प्रदर्शित होगें। विद्यालय द्वारा आवेदन पत्र को correction / reject किये जाने से अभिभावक के असंतुष्ट होने की स्थिति में वे सीबीईओ कार्यालय में परिवेदना प्रस्तुत कर सकेगें।

04. आवेदन की प्रक्रिया:- शैक्षिक सत्र 2022-23 हेतु पीएसपी पोर्टल पर पंजीकृत गैर सरकारी विद्यालयों में कक्षा-1 में आरटीई के तहत प्रवेश हेतु ऑनलाईन आवेदन की प्रक्रिया निम्नानुसार रहेगी :-

4.1 अभिभावक द्वारा किये जाने वाले कार्य

4.1.1 कोई भी अभिभावक अपने Catchment Area के गैर सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क सीट्स पर प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकता है लेकिन यदि कोई विद्यालय केवल लड़कों अथवा केवल लड़िकयों के लिए ही संचालित है उनमें क्रमशः केवल लड़कों अथवा केवल लड़कियों का प्रवेश ही संभव है।

4.1.2 अभिभावक कम्प्यूटर के माध्यम से प्राइवेट स्कूल वेब पोर्टल www.rajpsp.nic.in को एक्सेस कर आवेदन कर सकते है। अभिभावकों की सुविधा के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा मोबाइल एप के माध्यम से भी दी गई है। अभिभावक गूगल प्ले स्टोर से “राजस्थान प्राइवेट स्कूल ऐप डाउनलोड कर ऐप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।

4.1.3 सर्वप्रथम अभिभावक को प्राइवेट स्कूल वेब पोर्टल www.rajpsp.nic.in को एक्सेस कर बालक एवं स्वयं के सम्बन्ध में पात्रता सम्बन्धी आवश्यक सूचनाऐं प्रविष्ट करनी होंगी। आवेदन में बालक के आधार नंबर अथवा आधार पंजीयन नंबर (16 अंको का नंबर) तथा मोबाइल नम्बर प्रविष्ट करना आवश्यक है। ध्यान रहें वे छात्र जो आरटीई के तहत किसी विद्यालय में प्रवेश ले चुके है, वे पुनः आवेदन नहीं कर सकेंगे।

4.1.4 सूचना प्रविष्टि के बाद अभिभावक को एप्लीकेशन आईडी व पासवर्ड प्राप्त होगें। इस एप्लीकेशन आईडी पासवर्ड का उपयोग कर अभिभावक को लॉगइन करना है तथा बालक व स्वयं के सम्बन्ध में विस्तृत  सूचनाओं की एन्ट्री एवं संबंधित दस्तावेज अपलोड करने है।

4.1.5 आवेदन के समय ही समस्त वांछित दस्तावेज अपलोड किये जायेगे। इस हेतु आवेदन फार्म के साथ फोटो, बालक का आयु प्रमाण-पत्र, अभिभावक का निवास स्थान संबंधी प्रमाण पत्र, अभिभावक का जाति संबंधी प्रमाण-पत्र, बालक का आधार कार्ड अथवा आधार पंजीयन रसीद, बालक / बालक के माता-पिता या संरक्षक के एचआईवी प्रभावित होने की रिपोर्ट, बालक / बालक के माता-पिता या संरक्षक के कैंसर ग्रस्त होने की रिपोर्ट, बालक की माता के युद्ध विधवा होने का प्रमाण-पत्र, अभिभावक की वार्षिक आय का प्रमाण पत्र, बी.पी.एल. प्रमाण-पत्र, बालक के अनाथ होने संबंधी घोषणा, बालक का निःशक्तजन संबंधित प्रमाण-पत्र के दस्तावेज नियमानुसार अपलोड करे दस्तावेजों की जानकारी हेतु बिंदु संख्या 06 का अवलोकन करें। साथ ही ध्यान रहे कि अपलोड दस्तावेज स्पष्ट एवं पूर्ण होने चाहिए।

4.1.6 अभिभावक एक बार ही ऑनलाइन सूचनाऐं प्रविष्ट कर अपने परिक्षेत्र (Catchment Area) के अधिकतम 05 इच्छित विद्यालयों का विकल्प भर सकता है। इन विद्यालयों के गत सत्रों के आरटीई व नॉन आरटीई प्रवेश की स्थिति तथा वर्तमान सत्र में सम्भावित आरटीई सीट्स की संख्या की जानकारी संबंधित विद्यालय पर क्लिक कर प्राप्त की जा सकेगी।

4.1.7 आवेदनकर्ता द्वारा आवेदन क्रमांक के माध्यम से उनके आवेदन फार्म की ट्रेकिंग स्टेट्स की जानकारी प्राप्त की जा सकेगी। इसमें विद्यालय द्वारा आवेदन क्रमांक पर की गई कार्यवाही आवेदन दस्तावेजों पर लगाये गये आक्षेपों की स्थिति दस्तावेजों की जांच की स्थिति विद्यालय में आरटीई छात्र के रूप में प्रवेश की स्थिति व अन्य जानकारी उपलब्ध होंगी। अतः अभिभावक आवेदन करने के बाद समय समय पर आवेदन क्रमांक से लॉगिन कर उनके आवेदित फॉर्म की स्थिति जांच करें। (नोट:- छात्र अपने आवेदन क्रमांक पर समय-समय पर अपडेट सूचना से सही जानकारी लेते रहे। विद्यालय द्वारा इस संबंध में आवेदन कर्ता से संपर्क स्थापित कर उन्हें इस बाबत सूचना देना अनिवार्य नहीं है।)

4.1.8 टाईम फ्रेम अनुसार निर्धारित अंतिम तिथि से पूर्व (यदि आवेदन को फाईनल लॉक नहीं किया गया है।) अभ्यर्थी भरी गई सूचना में अभिभावक के रजिस्टर्ड मोबाईल नं० पर ओ.टी.पी. के आधार पर परिवर्तन कर सकते है साथ ही इसी अवधि में, अगर गलत दस्तावेज अपलोड कर दिया गया है तो सही दस्तावेज दुबारा से अपलोड कर सकते हैं। आवेदन पत्र में फाईनल लॉक के बाद बदलाव संभव नहीं होगा। अतः सभी सूचनाएं एवं दस्तावेज सही अपलोड हो जाने के पश्चात् ही फाईनल लॉक करें। आवेदन भरने की अंतिम तिथि को शेष सभी आवेदनों को पोर्टल द्वारा स्वतः ही फाईनल लॉक कर दिया जायेगा ।

4.1.9 ऑनलाइन आवेदन के समय बालक / माता-पिता के नाम की वर्तनी, प्रवेश हेतु कक्षा, जन्म तिथि व अन्य सूचनाऐं सावधानीपूर्वक प्रविष्ट करें। इस प्रविष्टि में किसी भी प्रकार की त्रुटि प्रवेश प्रक्रिया में बाधक बन सकती है जिसका दायित्व संबंधित अभिभावक का होगा।

4.1.10 ऑनलाइन आवेदन करने के बाद पोर्टल पर भरी गयी सूचनाओं को लॉक कर प्रिंट लिया जा सकता है।

4.1.11 बिन्दु संख्या 7 में उल्लेखित केन्द्रीकृत लॉटरी प्रक्रिया द्वारा ऑनलाईन प्राप्त आवेदन पत्रों के प्रवेश हेतु वरियता क्रम का निर्धारण सॉफटवेयर द्वारा रेण्डम विधि से किया जाएगा। इसमे शहरी क्षेत्र में वरीयता क्रम इस प्रकार होगा:-

  1. विद्यालय का वार्ड
  2. कैंचमेट एरिया में विद्यालय के संलग्नक वार्ड
  3. कैंचमेट एरिया में अन्य वार्ड।

4.1.12 गैर सरकारी विद्यालय में रिपोर्टिंग करने के दो अवसर दिये जाऐगे। प्रथम चरण में सभी आवेदनकर्ता इच्छित विद्यालय में रिपोर्टिंग कर सकेंगें। द्वितीय चरण में वे बालक जिन्होनें पूर्व में रिपोर्टिंग नहीं की है अथवा वे बालक जो अब तक प्रवेश से वंचित है तथा शेष 04 विद्यालयों में से किसी एक में अतिरिक्त रिपोर्टिंग करना चाहते हैं, रिपोर्टिंग कर सकेगें। ऐसे बालकों का किसी एक विद्यालय में निःशुल्क सीट्स पर चयन होने पर पोर्टल द्वारा दोनों विद्यालयों में से बालक का लॉटरी वरियता क्रमांक हट जाएगा।

4.1.13 प्रथम चरण में अभिभावक उनके द्वारा आवेदन पत्र में भरे गए 05 विद्यालयों में से एक ऐसे विद्यालय का चुनाव करेंगे जिसमें उन्हें प्रवेश मिलने की संभावना हों। इसके लिए अभिभावक लॉटरी से प्राप्त वरियता कम का अवलोकन करते हुए तथा विद्यालयों में गत सत्रों के आरटीई व नॉनआरटीई बालकों के प्रवेश की स्थिति तथा वर्तमान सत्र में संभावित आरटीई सीट्स की संख्या का अवलोकन करते हुए 05 विद्यालयों में से किसी एक विद्यालय का विकल्प चुन सकते हैं। आनलाईन रिपोटिंग हेतु बिन्दु संख्या 05 का अवलोकन करें।

4.1.14 आवेदन कर्ता अपने आवेदन क्रमांक से समय समय पर अपने आवेदन की स्थिति पता करेंगें। यदि आवेदन में विद्यालय द्वारा करेक्शन करने की सूचना प्राप्त होती है, तो उस रिपोर्ट / टिप्पणी के आधार पर सही दस्तावेज (उक्त टिप्पणी अनुसार वांछित संशोधन कर अथवा बदलकर पुनः अपने दस्तावेज अपलोड किये जाए) को निर्धारित समय पर अपलोड करेंगे। परन्तु बालक के निवास स्थान का वार्ड नम्बर नहीं बदला जा सकेगा। यह सुविधा केवल सही दस्तावेज अपलोड करने हेतु दी गई है। विद्यालय द्वारा पुनः अपलोड किये गये दस्तावेजों की जांच की जाएगी और विद्यालय इसे Accept / Correction / reject कर सकता है। बालक चाहे तो करेक्शन की स्थिति में पुनः सही दस्तावेज अपलोड कर सकता है अथवा संबंधित CBEO कार्यालय में शिकायत कर सकता है।

4.1.15 द्वितीय चरण में वे आवेदनकर्ता जिन्होंनें निर्धारित दिनांक तक रिपोर्टिंग नहीं की है अथवा शेष 04 विद्यालयों में से किसी एक विद्यालय में भी रिपोर्टिंग करना चाहते है, वे टाईम फेम अनुरूप निर्धारित समय में फिर से रिपोर्टिंग कर सकेंगें। इस प्रकार की जाने वाली रिपोर्टिंग प्रवेश से वंचित बालक को दिए गए दूसरे अवसर के रूप में होगी और इस स्थिति में बालक का लॉटरी से प्राप्त वरीयताक्रम तात्कालिक समय अनुरूप ही प्रभावी होगा। उदाहरण के रूप में यदि बालक- ए के लॉटरी क्रमांक से अधिक क्रमांक वाले बालक-बी का चयन पूर्व रिपोर्टिंग के आधार पर विद्यालय में हो चुका है तो उसका प्रवेश निरस्त नहीं होगा और बालक- ए को तत्कालिक वरीयता कम के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। इस प्रकार जिन बालकों का चयन विद्यालय में निःशुल्क सीट्स पर हो जाएगा, वे तत्कालिक वरीयता कम से हटते जाएंगे और शेष बचे बालकों में ही तत्कालिक वरीयता क्रम प्रभावी होगा। ये प्रक्रिया सतत् रूप से टाईमफेम अनुरूप निर्धारित समय तक चलती रहेगी। परिशिष्ट-5 देखें |

4.1.16 आवेदन कर्ता द्वारा अपलोड किये गये दस्तावेजों की जांच के संबंध में विद्यालय द्वारा गलत आक्षेप लगाकर आवेदन निरस्त / करेक्शन करने की शिकायत आवेदन कर्ता द्वारा संबंधित CBEO कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकेंगी। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा उक्त आवेदनकर्ता के दस्तावेजों की जांच कर सही पाये जाने की स्थिति में विद्यालय द्वारा लगाया गया आक्षेप आरटीई पोर्टल से हटाया जा सकेगा तथा यह छात्र नियमानुसार आरटीई प्रवेश प्रक्रिया में शामिल होगा। सीबीईओ कार्यालय द्वारा परिवेदना निस्तारण की कार्यवाही यथाशीघ्र पूर्ण की जाएगी।

4.1.17 विद्यालय में चयन होने के पश्चात् बालक द्वारा हस्ताक्षरित आवेदन पत्र व अन्य सभी दस्तावेजों की हाई कॉपी विद्यालय में अविलम्ब जमा करवाया जाना अनिवार्य होगा। इन्ही आवेदन पत्र एवं दस्तावेजों को भौतिक सत्यापन के समय जांच दल को प्रस्तुत किया जा सकेगा।