4.3 सीबीईओ / जिशिअ मु० कार्यालयों द्वारा किये जाने वाले कार्य
4.3.1 सीबीईओ / जिशिअ मु० कार्यालय द्वारा निम्न कार्य किये जाने है-
01. सीबीईओ / जिशिअ मु० कार्यालयों में तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया जाएगा। जिसमें जिला शिक्षा अधिकारी, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी एवं आरटीई प्रभारी / कनिष्ट सहायक / एमआईएस शामिल होगें। ये कमेटी आरटीई परिवेदनाओं के निस्तारण संबंधित कार्यों का सम्पादन करेगीं ।
02. विद्यालय प्रोफाईल को संबंधित CBEO/DEO HQ द्वारा अपने लॉगिन में देखा जा सकेगा। कुछ सूचनाए विद्यालय स्तर पर तथा कुछ सूचनाए DEO HQ कार्यालय स्तर पर अपडेट की जा सकेगी। टाईन फ्रेम द्वारा निर्धारित अन्तिम दिनांक को समस्त विद्यालयों का विद्यालय प्रोफाईल पोर्टल द्वारा लॉक हो जाएगा।
03. आवेदन कर्ता द्वारा अपलोड किये गये दस्तावेजों की जांच के संबंध में विद्यालय द्वारा गलत आक्षेप लगाकर आवेदन निरस्त / करेक्शन करने की शिकायत आवेदन कर्ता द्वारा संबंधित CBEO कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकेंगी। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा उक्त आवेदनकर्ता के दस्तावेजों की जांच कर सही पाये जाने की स्थिति में विद्यालय द्वारा लगाया गया आक्षेप आरटीई पोर्टल से हटाया जा सकेगा तथा यह छात्र नियमानुसार आरटीई प्रवेश प्रक्रिया में शामिल होगा। सीबीईओ कार्यालय द्वारा परिवेदना निस्तारण की कार्यवाही यथाशीघ्र पूर्ण की जाएगी।
04. यदि सीबीईओ द्वारा किसी विद्यार्थी के करेक्शन / निरस्त किये गये आवेदन की कार्यवाही को गलत पाया जाता है, तो संबंधित सीबीईओ की विद्यालय के विरूद्ध की गई अनुशंषा के आधार पर विद्यालय को दिये जाने वाले आरटीई पुनर्भरण में से प्रति छात्र एक हजार रूपये की शारित लगायी जा सकेगी।
05. यदि किसी विद्यालय में एन्ट्री कक्षा में एक भी नॉनआरटीई प्रवेश नहीं होता है तो उस विद्यालय में आरटीई प्रवेश नहीं लिया जा सकेगा। ऐसे विद्यालयों की सूची संबंधित DEO HQ के लॉगिन में प्रदर्शित होगीं। इस कार्यालय द्वारा उस विद्यालय के संचालन की नियमानुसार जांच करवाई जाएगी। यदि विद्यालय संचालित नहीं पाया जाता है तो नियमानुसार विद्यालय बंद करवाये जाने की कार्यवाही हेतु संबंधित अनुभाग को प्रस्ताव प्रेषित किये जाऐगें ।
06. प्रवेश, सत्यापन व पुनर्भरण कार्य की मॉनिटरिंग:
निजी विद्यालयों में निःशुल्क सीट्स पर प्रवेश, सत्यापन व पुनर्भरण के कार्य की सतत मॉनिटरिंग सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारियों ( प्रारम्भिक शिक्षा स्तर के विद्यालयों के लिए जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा तथा माध्यमिक शिक्षा स्तर के विद्यालयों के लिए जिला शिक्षा अधिकारी मा. शि.) द्वारा की जाएगी।
05. विद्यालय में रिपोर्टिंग:
5.1 केन्द्रीकृत लॉटरी प्रक्रिया से प्राप्त वरियता क्रम के अवलोकन के आधार पर अभिभावकों द्वारा संबंधित इच्छित विद्यालय में ऑनलाईन रिपोर्टिंग की जाएगी। इस हेतु अभिभावक आवेदन पत्र में भरे गये 05 विद्यालयों के विकल्प में से केवल एक विद्यालय में ऑनलाईन रिपोर्टिंग करेंगें। इस हेतु उन्हें आवेदन कमांक के आधार पर लॉगिन कर आवेदित 05 विद्यालय में से किसी एक विद्यालय का चयन करना होगा।
5.2 छात्र द्वारा ऑनलाईन रिपोर्टिंग करने के आधार पर संबंधित विद्यालय द्वारा जब सःशुल्क विद्यार्थियों की एन्ट्री की जाएगी, तो नियमानुसार वरियता क्रम में आने वाले छात्र का निःशुल्क प्रवेश संबंधित विद्यालय में चयन पोर्टल द्वारा किया जाएगा।
5.3 आवेदनकर्ता द्वारा रिपोर्टिंग टाईम फ्रेम द्वारा निर्धारित दिनांक तक की जाएगी। परंतु वे आवेदनकर्ता जिन्होंने प्रथम चरण में निर्धारित दिनांक तक रिपोर्टिंग नहीं की है अथवा जो अब तक प्रवेश से वंचित है। और शेष 04 विद्यालयों में से किसी एक विद्यालय में भी रिपोर्टिंग करना चाहते है, टाईम फ्रेम अनुरूप निर्धारित समय में फिर से रिपोर्टिंग कर सकेंगें। इस प्रकार की जाने वाली रिपोर्टिंग वंचित बालक को दिए गए दूसरे अवसर के रूप में होगा और इस स्थिति में बालक का लॉटरी से प्राप्त वरीयताक्रम तात्कालिक समय अनुरूप ही प्रभावी होगा अर्थात तात्कालिक वरियताकम ही प्रभावी होगा। उदाहरण के रूप में यदि बालक-ए के लॉटरी क्रमांक से अधिक क्रमांक वाले बालक-बी का चयन पूर्व रिपोर्टिंग के आधार पर विद्यालय में हो चुका है तो उस प्रवेश निरस्त नहीं होगा और बालक- ए को तत्कालिक वरीयता क्रम के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। इस प्रकार जिन बालकों का चयन विद्यालय में निःशुल्क सीट्स पर हो जाएगा, वे तत्कालिक वरीयता क्रम से हटते जाएंगे और शेष बचे बालकों में ही तत्कालिक वरीयता क्रम प्रभावी होगा। ये प्रक्रिया सतत् रूप से टाईमफेम अनुरूप निर्धारित समय तक चलती रहेगी।
5.4 निःशुल्क प्रवेश पैरा-8 में वर्णित रोस्टर प्रक्रिया से होगा।
08. आवेदन पत्रों की जाँच: गैर सरकारी विद्यालयों द्वारा निर्धारित टाईम फ्रेम के अनुसार ऑनलाईन आवेदन पत्रों के साथ संलग्न दस्तावेजों की सावधानीपूर्वक जांच की जायेगी। दस्तावेजों की वैधता के संबंध में स्थिति उपरोक्तानुसार स्पष्ट की जा चुकी है। विद्यालय आवेदन पत्रों के साथ संलग्न दस्तावेजों की चैक लिस्ट निम्नप्रकार है-
6.1 “दुर्बलवर्ग” के बालकों के प्रवेश हेतु आवश्यक दस्तावेजः 6.1.1 अभिभावक की वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये तक होने का प्रमाण पत्र । (परिशिष्ट-6 अनुरूप निर्धारित प्रपत्र में)
6.1.2 बालक / अभिभावक का निवास सम्बन्धी प्रमाण पत्र | 6.1.3 बालक की आयु सम्बन्धी दस्तावेज |
6.2 “असुविधाग्रस्त समूह” के बालकों के प्रवेश हेतु आवश्यक दस्तावेज: 6.2.1 बालक / अभिभावक का अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र अथवा बालक / अभिभावक का अनुसूचित जन जाति प्रमाण पत्र अथवा अनाथ आश्रम द्वारा बालक के अनाथ होने की घोषणा अथवा एचआईवी/ कैंसर से प्रभावित होने की रजिस्टर्ड डाइग्नोस्टिक केन्द्र की रिपोर्ट अथवा युद्ध विधवा के सम्बन्ध में जारी प्रमाण पत्र अथवा विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए सक्षम स्तर से जारी प्रमाण पत्र अथवा पिछड़ा वर्ग / विशेष पिछड़ा वर्ग के अभिभावक की वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये तक होने का प्रमाण पत्र (पिछडा वर्ग / विशेष पिछडा वर्ग के जाति का प्रमाण पत्र सहित ) अथवा बी.पी.एल. कार्ड (केन्द्रीय सूची या राज्य सूची के आधार पर )
6.2.2 बालक / अभिभावक का निवास सम्बन्धी प्रमाण पत्र | 6.2.3 बालक का आयु सम्बन्धी दस्तावेज |
6.3 आवेदन पत्रों के साथ संलग्न समस्त दस्तावेज लॉटरी दिनांक से पूर्व की तिथियों में जारी होना आवश्यक है। लॉटरी दिनांक या उसके बाद की तिथियों में जारी दस्तावेज मान्य नहीं होंगे। गत सत्रों के वार्षिक आय के आधार पर प्रवेशित विद्यार्थियों के वर्तमान सत्र के लिए प्रस्तुत किये गये आय प्रमाण-पत्र वर्तमान सत्र में प्रवेश हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि तक के मान्य होंगे।
6.4 अभिभावक द्वारा ऑनलाइन आवेदन के समय भरी गई जानकारियों से सम्बन्धित दस्तावेज ही संलग्न करने हैं। ऑनलाइन आवेदन एवं दस्तावेज में उपलब्ध जानकारियों के भिन्न पाये जाने पर आवेदन पत्र को निरस्त किया जा सकेगा। निःशुल्क प्रवेश हेतु अभिभावक द्वारा अपलोड किये गये किसी भी दस्तावेज के अपूर्ण / असत्य पाये जाने पर विद्यालय सम्बन्धित बालक का प्रवेश उक्त निर्धारित ऑनलाईन प्रक्रिया के अनुसार निरस्त कर सकेगा। जिन अभिभावकों ने अपने निवास एवं विद्यालय का वार्ड / ग्राम समान होने का विकल्प चुना है, उनके निवास प्रमाण पत्र की गहनता से जाँच कर इस तथ्य की पुष्टि कर लें तथा यदि यह तथ्य गलत पाया जाता है तो गलत सूचना दिए जाने के कारण आवेदन निरस्त होगा।
07. केन्द्रीकृत लॉटरी प्रक्रिया :
7.1 ऑनलाईन प्राप्त आवेदनों का प्रवेश हेतु वरीयताक्रम निर्धारण सॉफ्टवेयर द्वारा रेण्डम विधि से निर्धारित तिथि को राज्य स्तर पर एनआईसी द्वारा किया जायेगा। लॉटरी प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए परिशिष्ट-3 का अवलोकन करें।
7.2 यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त वरीयता सूची में विद्यालय में निःशुल्क सीट्स पर ऑन लाईन आवेदन करने वाले सभी बालकों के नाम सम्मिलित किये गये हैं। अतः यह प्रवेश हेतु केवल वरीयता सूची है, इसे प्रवेश के लिए चयन सूची नहीं माना जावे।
7.3 इस सूची का उपयोग पोर्टल द्वारा शेष 75 प्रतिशत सीट्स पर प्रवेशित बालकों के साथ सम्मिलित कर निम्नानुसार निर्धारित रोस्टर प्रक्रिया में किया जाएगा। विद्यालय इस सूची को अपनी वेबसाईट / नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करेगा एवं सभी अभिभावकों को इसकी सूचना प्रेषित की जाएगी।
7.4 इस प्रकार 75 प्रतिशत प्रवेशित बालकों की विद्यालय द्वारा प्रवेश दिनांक को वेब पोर्टल पर एन्ट्री की जाएगी जिसके आधार पर पोर्टल द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अपनाते हुए आरटीई सीट्स पर विद्यार्थी का चयन किया जा सकेगा।
08. प्रवेश के लिए रोस्टर प्रक्रिया :
निःशुल्क प्रवेशित बालकों की केन्द्रीकृत लॉटरी द्वारा जारी वरीयता सूची एवं शेष 75 प्रतिशत सीट्सपर प्रविष्ट बालकों की सूची को निम्नांकित रोस्टर के आधार पर तैयार किया जायेगा :-
1. सामान्य प्रवेश | 11. सामान्य प्रवेश | 21. निःशुल्क प्रवेश | 31. सामान्य प्रवेश |
2. निःशुल्क प्रवेश | 12. सामान्य प्रवेश | 22. सामान्य प्रवेश | 32. सामान्य प्रवेश |
3. सामान्य प्रवेश | 13. निःशुल्क प्रवेश | 23. सामान्य प्रवेश | 33. निःशुल्क प्रवेश |
4. सामान्य प्रवेश | 14. सामान्य प्रवेश | 24. सामान्य प्रवेश | 34. सामान्य प्रवेश |
5. निःशुल्क प्रवेश | 15. सामान्य प्रवेश | 25. निःशुल्क प्रवेश | 35. सामान्य प्रवेश |
6. सामान्य प्रवेश | 16. सामान्य प्रवेश | 26. सामान्य प्रवेश | 36. सामान्य प्रवेश |
7. सामान्य प्रवेश | 17. निःशुल्क प्रवेश | 27. सामान्य प्रवेश | 37. निःशुल्क प्रवेश |
8. सामान्य प्रवेश | 18. सामान्य प्रवेश | 28. सामान्य प्रवेश | 38. सामान्य प्रवेश |
9. निःशुल्क प्रवेश | 19. सामान्य प्रवेश | 29. निःशुल्क प्रवेश | 39. सामान्य प्रवेश |
10. सामान्य प्रवेश | 20. सामान्य प्रवेश | 30. सामान्य प्रवेश | 40. सामान्य प्रवेश |
कुल निःशुल्क प्रवेश – 10 सामान्य प्रवेश-30
- उपरोक्त रोस्टर एन्ट्री कक्षा के लिए 40 बालकों की संख्या के आधार पर निर्धारित किया गया है। संख्या अधिक होने पर यहीं प्रक्रिया निरन्तर जारी रहेगी।
- 40 से कम प्रवेश होने की स्थिति में जिस रोस्टर बिन्दु तक प्रवेश होंगे वहां तक निःशुल्क प्रवेशित एवं सामान्य प्रवेशित बालकों की संख्या का निर्धारण होगा। उदाहरणस्वरूप यदि किसी विद्यालय में 18 प्रवेश हो तो उनमें से 5 निःशुल्क प्रवेशित तथा 13 सामान्य प्रवेशित बालक होंगे।
09. यदि किसी विद्यालय में एन्ट्री कक्षा में एक भी नॉनआरटीई प्रवेश नहीं होता है तो उस विद्यालय में आरटीई प्रवेश नहीं लिया जा सकेगा।