कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
-: कार्यालय आदेश :-

राजस्थान सरकार के मृत राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम 1996 के अन्तर्गत कार्मिक विभाग / राज्य सरकार, निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर एवं मण्डल कार्यालयों के माध्यम से प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण करने के उपरान्त राज्य सरकार के आदेश कमांक ए-5(51) कार्मिक/ क-2 /88- दिनांक 29-4 99 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मृतक आश्रितों की संलग्न सूची के अनुसार कनिष्ठ सहायक 50 एवं 17 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कुल 67, अभ्यार्थियों की अनुकम्पात्मक नियमों के तहत नियुक्ति का अनुमोदन किया जाकर उनके नाम के आगे अंकित जिलों में पदस्थापन हेतु जिला आयंटित किया जाता है । नियुक्ति अधिकारी नियुक्ति आदेश जारी करने से पूर्व निम्न शर्तों की पालना सुनिश्चित करेगें :

1. राज्य सरकार के मृतक आश्रितों में से लिपिक ग्रेड II के पद पर नियुक्ति / पदस्थापन आदेश जारी करने से पूर्व आवेदकों की शैक्षिक / प्रशैक्षिक संबंधी योग्यता के मूल प्रमाण-पत्र प्राप्त कर उनकी वैधता एवं मान्यता आदि की पूर्ण जाँच करें एवं योग्यता के बारे में पात्रता रखने पर ही नियुक्ति आदेश जारी करे। राज्य से बाहर की डिग्रियों/प्रमाण पत्र के सत्यापन / वैधता एवं मान्यता के संबंध में सावधानी पूर्वक प्रत्येक प्रकरण की जाँच करेगें।

2. मृत राज्य कर्मचारियों के परिवार का कोई भी सदस्य किसी सरकारी /केन्द्र/निगम बार्ड या उपक्रम में कार्य ग्रहण तिथि तक नियोजित नहीं है इस हेतु अनुकम्पात्मक नियमों के नियम 5 के अनुसार शपथ पत्र आश्रित से प्राप्त करें । (मृतक की पत्नी पर यह नियम लागू नहीं होगा ।

3. मृतक की पुत्री की नियुक्ति हेतु अनुमोदन किया गया हो तो उसके पदस्थापन के समय तक वह अविवाहित है इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त करें।

4. कार्मिक विभाग के परिपत्र आदेश दिनांक 27.02.01 द्वारा जारी निर्देशों की पालना में मृतक के आश्रितों के पालन पोषण/भरण पोषण करने संबंधी शपथ पत्र प्राप्त करेंगे । कार्मिक विभाग के आदेश दिनांक 27.02.01 की पालना नहीं करने की स्थिति में नियुक्ति समाप्त की जा सकती हैं ।

5. दत्तक पुत्र पुत्रियों के संबंध में वैधता की जांच हिन्दु दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 के प्रावधानुसार करेंगे ।

6. राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ-7(1 ) कार्मिक (क- 2) ( 95) दिनांक 08.04.03 के अनुसार दिनांक 01.06.02 को या उसके पश्चात दो से अधिक संतान होने की स्थिति में नियुक्ति के पात्र नहीं माने -जावेंगे, किन्तु राज्य सरकार (डीओपी) के आदेश दिनांक 29.10.05 के अनुसार विधवा की नियुक्ति में यह प्रावधान लागू नहीं होंगे।

7. संलग्न सूचियों में अंकित अभ्यर्थियो के नियुक्ति आदेश राज्य सरकार के नोटिफिकेशन

क्रमांक 7 (2)डीओपी/ए-11/06 दिनांक 20.01.06 एवं वित (नियम डीविजन) विभाग के नोटिफिकेशन क्रमांक एफ 12 (6) एफ डी /रूल्स /06 दिनांक 13.03.06 के अनुसार प्रोबेशन ट्रेनिज के रूप में किया जा कर फिक्स रेमुनरेशन पर नियुक्ति अनुमोदन की जाती हैं ।

8. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशन ट्रेनिज) की अवधि में फिक्स रेमुनरेशन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्ते यथा मंहगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, मंहगाई वेतन (डीपी ) विशेष वेतन, बोनस आदि देय नहीं होगा ।

9. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशन ट्रेनिज) की अवधि में राज्य बीमा सामान्य प्रावधायी निधि आदि की कटौती नहीं होगी ।

10. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण की अवधि को वार्षिक वेतन वृद्धि के लिये गणना योग्य नहीं माना जावेगा । 11. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में इन्हें कलेण्डर वर्ष में केवल 15 दिन का ही आकस्मिक अवकाश देय होगा । पूर्ण कलेण्डर वर्ष से कम अवधि होने पर पूर्ण माह के आधार पर आकस्मिक अवकाश अनुज्ञात किया जावेगा ।

12. प्रोबेशन ट्रेनी के फिक्स रेमुनरेशन से पेंशन अंशदान की कटौती होगी ।

13. कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्त अभ्यर्थी राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 7(2 ) कार्मिक / ए- II/ 2006 दिनांक 05.07.10 एवं कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 21.09.10 के अनुसार शैक्षणिक योग्यता प्राप्त होना चाहिये तथा उक्त नियमों के अन्तर्गत कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 02.01.2017 व 04.052017 के अनुसार मृतक आश्रित को कम्प्यूटर कोर्स उत्तीर्ण करने की अर्हता नियुक्ति के पश्चात् दो वर्ष की अवधि में अर्जित करनी होगी। यदि उक्त अवधि में कम्प्यूटर योग्यता अर्जित नहीं करता है तो जितनी विलम्ब अवधि से वह कम्प्यूटर योग्यता अर्जित करेगा उसका परिवीक्षाकाल उतनी ही अवधि का आगे बढ़ जायेगा जिन प्रकरणों में शिथिलन प्राप्त है तथा जो प्रकरण कार्मिक विभाग से जरिए आदेश इस विभाग को स्थानातरित है, उनसे संबंधित आदेशों में दी गई शर्तों की पूर्ण अनुपालना नियुक्ति अधिकारी अपने स्तर पर सुनिश्चित करें।

14. कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्त अभ्यर्थी को टंकण परीक्षा अब कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 05.07.10 एवं 02.01.2017 के अनुसार कम्प्युटर से ली जावेगी जिसे आश्रित को नियुक्ति के तीन वर्ष की अवधि में उर्तीण करनी अनिवार्य होगी अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिये जावेगे इन्हे आगामी वेतन वृद्धि टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् ही देय होगी कार्मिक (क-2) विभाग राजस्थान, जयपुर की अधिसूचना दिनांक 07.09.09 के अनुसार मृत राज्य कर्मचारी की विधवा को टंकण परीक्षा करने से छूट दी -जायेगी।

15. राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य निर्देशों की पालना भी सुनिश्चित करेंगे तथा नियुक्ति अधिकारी मृतक आश्रित के अच्छे आचरण का सत्यापन सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक से करवाने के पश्चात ही आदेश जारी करेगे ।

16. राज्य सरकार की अधिसूचना एफ-5(51)डीओपी/ ए-II/88 पीटी जयपुर दिनांक 08.04.15 के अनुसार नियम-5 में हुए सशोधन की पालना सुनिश्चित करें।

17. यदि मृतक आश्रित प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित है तो प्रथम प्राथमिकता प्रारंभिक शिक्षा के रिक्त पद पर दी जायेगी । रिक्त पद होने पर जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा से अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही माध्यमिक शिक्षा में नियुक्ति आदेश जारी किये जा सकेगें।

18. माध्यमिक शिक्षा सेटअप में स्वीकृत स्टाफिंग पेटर्न के अनुसार ही पदस्थापन किया जाये।

19. कार्मिक(क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 4.5(51) कार्मिक / क-2/88 पार्ट जयपुर दिनांक 31.05.2016 के अनुसार आवेदक विवाहित है तो उसकी पत्नी पुत्र/ अविवाहित पुत्री यदि पूर्व से ही (नियम-5 में यथा परिभाषित) नियोजित है, को मृतक कर्मचारी पर पूर्णतया आश्रित न होने के कारण, नियम-2(ग) के तहत आश्रित की श्रेणी में नहीं माना जायेगा। फलतः ऐसे पुत्र को अनुकम्पात्मक नियुक्ति देय नहीं होगी।

20. जिन अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष पूर्ण नहीं है उन्हें ऐसे पद पर नियुक्ति प्रदान की जावे जिसपर प्रतिभूति की आवश्यकता नहीं हो । 21. राज्य सरकार के आदेशानुसार धुम्रपान नहीं करने तथा दहेज नहीं लेने के सम्बन्ध में आवेदक से नियमानुसार शपथ-पत्र प्राप्त करें। जिन अभ्यर्थियों के प्रकरण में मृतक/आवेदक के नाम/उपनाम में विसंगति होने पर नियमानुसार यथेष्ट भाषा में शपथ पत्र लेये।

चूंकि विभाग में कनिष्ठ सहायक/चश्रेक के लिए जिला शिक्षा अधिकारी नियुक्ति अधिकारी हैं अतः उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करते हुये संलग्न सूची के अनुसार पदस्थापन आदेश 15 दिवस के भीतर जारी कर पदस्थापन आदेश 02 प्रतियों में इस कार्यालय को आवश्यक रूप से भिजवादें एवं आदेश की प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा करेंगे ।

उक्त आदेश जारी कर दो प्रतियाँ उप शासन सचिव शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राज० जयपुर, एक प्रति उप शासन सचिव कार्मिक (क-2) विभाग, शासन सचिवालय,राज0 जयपुर को एवं इस कार्यालय को भी भिजवाना सुनिश्चित करे ।

संलग्न : उपरोक्तानुसार (सूची)

निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान बीकानेर

क्रमांक : शिविरा/माध्य /साप्र/ए-4/ 3901 /नियुक्ति मूल / 2020 दिनांक : 06.05.2020
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :-

  1. उप सचिव (एम) मुख्य मंत्री सचिवालय,राज0जयपुर ।
  2. संयुक्त शासन सचिव-प्रथम, शिक्षा(ग्रुप-2)विभाग, राज0 जयपुर
  3. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-2) विभाग, राज0 जयपुर ।
  4. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राज बीकानेर ।
  5. संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा,………………… संभाग को सूचनार्थ।
  6. जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय (माध्यमिक)………………………… को संलग्न सूची ( कनिष्ठ सहायक…….. तथा सहायक कर्मचारी….. के कुल……… ) में उल्लेखित अभ्यार्थियों के आवेदन पत्र मूल में ही संलग्न कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश में वर्णित समस्त निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करते हुवे रिक्त पदो के अनुसार नियुक्ति आदेश जारी करवाकर पालना सुनिश्चित करायें ।
  7. श्री…………… को देकर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय (माध्यमिक)………………….. कार्यालय में देकर पावती लेकर आवे।
  8. स्टाफ आफिसर, निजी अनुभाग ।
  9. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग।
  10. रक्षित पत्रावली ।

उप निदेशक(प्रशासन)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर