कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
कार्यालय आदेश

राजस्थान सरकार के मृत राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम 1996 के अन्तर्गत कार्मिक विभाग / राज्य सरकार निर्देशक प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर एवं मण्डल कार्यालयों के माध्यम से प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण करने के उपरान्त राज्य सरकार के आदेश कमांक ए-5(51) कार्मिक / क-2 / 85-1 दिनांक 29-499 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मृतक आश्रितों की संलग्न सूची के अनुसार लिपिक ग्रेड II 72 एवं 29 सहायक कर्मचारी कुल 101 अम्बर्षीयों की अनुकम्पालाक नियमों के तहत नियुक्ति का अनुमोदन किया जाकर उनके नाम के आगे अंकित मण्डल में पदस्थापन हेतु आवंटित किया जाता है ।

नियुक्ति अधिकारी नियुक्ति आदेश जारी करने से पूर्व निम्न शर्तों की पालना सुनिश्चित करेगें :

  1. राज्य सरकार के मृतक आश्रितों में से लिपिक ग्रेड के पद पर नियुक्ति / पदस्थापन आदेश जारी करने से पूर्व आवेदकों की शैक्षिक / प्रशैक्षिक संबंधी योग्यता के मूल प्रमाण पत्र प्राप्त कर उनकी वैधता एवं मान्यता आदि की पूर्ण जाँच करें एवं योग्यता के बारे में पात्रता रखने पर ही नियुक्ति आदेश जारी करे।
    राज्य से बाहर की डिग्रियों/ प्रमाण पत्र के सत्यापन / वैधता एवं मान्यता के संबंध में सावधानी पूर्वक प्रत्येक प्रकरण की जाँच करेंगें।
  2. मृत राज्य कर्मचारियों के परिवार का कोई भी सदस्य किसी सरकारी / केन्द्र / निगम बार्ड या उपक्रम में कार्य ग्रहण तिथि तक नियोजित नहीं है इस हेतु अनुकम्पात्मक नियमों के नियम 5 के अनुसार शपथ पत्र आश्रित से प्राप्त करें (मृतक की पत्नी पर यह नियम लागू नहीं होगा ।)
  3. मृतक की पुत्री की नियुक्ति हेतु अनुमोदन किया गया हो तो उसके पदस्थापन के समय तक वह अविवाहित है इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त करें।
  4. कार्मिक विभाग के परिपत्र आदेश दिनांक 27.02.01 द्वारा जारी निर्देशों की पालना में मृतक के आश्रितों के पालन पोषण भरण पोषण करने संबंधी शपथ पत्र प्राप्त करेंगे । कार्मिक विभाग के आदेश दिनांक 27.02.01 की पालना नहीं करने की स्थिति में नियुक्ति समाप्त की जा सकती हैं।
  5. दत्तक पुत्र पुत्रियों के संबंध में वैधता की जांच हिन्दु दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 के प्रावधानुसार करेंगे ।
  6. राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ-7 (1) कार्मिक (क-2) (95) दिनांक 08.04.03 के अनुसार दिनांक 01.06.02 को या उसके पश्चात दो से अधिक संतान होने की स्थिति में नियुक्ति के पात्र नहीं माने जायेंगे, किन्तु राज्य सरकार (डीओपी) के आदेश दिनांक 29.10.05 के अनुसार विधवा की नियुक्ति में यह प्रावधान लागू नहीं होंगे ।
  7. संलग्न सूचियों में अंकित अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश राज्य सरकार के नोटिफिकेशन क्रमांक 7 (2) डीओपी / ए-11/06 दिनांक 20.01.06 एवं वित्त (नियम डीविजन) विभाग के नोटिफिकेशन क्रमांक एफ (6) एफ डी / रुल्स / 06 दिनांक 13.03.08 के अनुसार) ट्रेनिज के रूप में किया जा कर फिक्स रेनुनरेशन पर नियुक्ति अनुमोदन की जाती हैं ।
  8. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशन ट्रेनिज) की अवधि में फिक्स रेमनरेशन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भरते यथा मंहगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, मंहगाई वेतन (डीपी) विशेष वेतन, बोनस आदि देव नहीं होगा |
  9. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशन ट्रेनिज) की अवधि में राज्य बीमा सामान्य प्रावधायी निधि आदि की कटौती नहीं होगी ।
  10. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण की अवधि को वार्षिक वेतन वृद्धि के लिये गणना योग्य नहीं माना जायेगा ।
  11. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में इन्हें कलेण्डर वर्ष में केवल 12 दिन का ही आकस्मिक अवकाश देय होगा। पूर्ण कलेण्डर वर्ष से कम अवधि होने पर पूर्ण माह के आधार पर आकस्मिक अवकाश अनुज्ञात किया जायेगा |
  12. प्रोबेशन ट्रेनी के फिक्स रेगुनरेशन से पेंशन अंशदान की कटौती नहीं होगी ।
  13. लिपिक ग्रेड के पद पर नियुक्ति अभ्यर्थी राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 7 (2) कार्मिक / एन / 2006 दिनांक 05.07.10 के अनुसार शैक्षणिक योग्यता प्राप्त होना चाहिये तथा उक्त नियमों के अन्तर्गत कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 21.09.10 के अनुसार मृतक आश्रित को कम्प्यूटर कोर्स उत्तीर्ण करने की अहर्ता नियुक्ति के पश्चात् एक वर्ष की अवधि में अर्जित करनी होगी।
  14. लिपिक बैंड के पद पर नियुक्ति अभ्यर्थी की टंकण परीक्षा अब अधिसूचना दिनांक 05.07.10 के अनुसार कम्प्यूटर से ली जायेगी जिसे आश्रित को नियुक्ति के तीन वर्ष की अवधि में उत्तीर्ण करनी अनिवार्य होगी, अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिये जायेंगें। इन्हें आगामी वेतन वृद्धि टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात ही देय होगी। कार्मिक (क-2) विभाग राजस्थान, जयपुर की अधिसूचना दिनांक 07.09.09 के अनुसार मृत राज्य कर्मचारी की विधवा को टंकण परीक्षा करने से छूट दी जायेगी।
  15. राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य निर्देशों की पालना भी सुनिश्चित करेंगे तथा नियुक्ति अधिकारी मृतक आश्रित के अच्छे आचरण का सत्यापन सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक से करवाने के पश्चात ही आदेश जारी करेंगे ।
  16. राज्य सरकार की अधिसूचना एफ 5 ( 51 ) डीओपी / ए- 11 / 88 पीटी जयपुर दिनांक 08.04.15 के अनुसार नियम 5 में हुए संशोधन की पालना सुनिश्चित करें।
  17. यदि मृतक आश्रित प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित है तो प्रथम प्राथमिकता प्रारंभिक शिक्षा के रिक्त पद पर दी जायेगी। रिक्त पद न होने पर जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा से अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही माध्यमिक शिक्षा में नियुक्ति आदेश जारी किये जा सकेगें।
  18. माध्यमिक शिक्षा सेटअप में स्वीकृत स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार ही पदस्थापन किया जाये।

चूकि विभाग में लिपिक ग्रेड / सहायक कर्मचारी के लिए जिला शिक्षा अधिकारी नियुक्ति अधिकारी हैं अतः संलग्न सूची के अनुसार पदस्थापन आदेश 15 दिवस के भीतर जारी कर पदस्थापन आदेश 02 प्रतियों में इस कार्यालय को आवश्यक रूप से भिजवायें एवं आदेश की प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा करेंगे ।

उक्त आदेश जारी कर दो प्रतियाँ उम्र शासन सचिव शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राज जयपुर, एक प्रति उप शासन सचिव कार्मिक (क-2) विभाग, शासन सचिवालय, राज जयपुर को एवं इस कार्यालय को भी भिजवाना सुनिश्चित करें ।
संलग्न उपरोक्तानुसार (सूची)

निदेशक
माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा / माध्य / साप्र / ए-4 /3901 / नियुक्ति मूल / 2016/ दिनांक 13.05.2016