राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-2) विभाग

सं. एफ. 5 (51) डीओपी/ए-II/88 पार्ट जयपुर, दिनांक: 25.04.2012

अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ – (1) इन नियमों का नाम राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति ( द्वितीय संशोधन) नियम 2012 है।

(2) इन संशोधन नियमों का नियम 2 तुरन्त प्रभाव से प्रवृत्त होगा और इन संशोधन नियमों का नियम 6 दिनांक 01.09.2006 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

2. नियम 2 का संशोधन – राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के नियम 2 के खंड (ख) में विद्यमान उप- खंड (ii) के स्थान पर तुरंत प्रभाव से निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा , अर्थात् :-

“(ii) नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् अस्थायी रूप से, जिसमें परिवीक्षाधीन-प्रशिक्षणार्थी के रूप में परिवीक्षा की कालावधि सम्मिलित है, कोई पद धारित कर रहा था।“

3. नियम 6 का संशोधन – उक्त नियमों के नियम 6 के उप-नियम (1 ) में, 01-09-2006 से,-

(i) विद्यमान अभिव्यक्ति ” वेतनमान सं. 1 से 9क” के स्थान पर अभिव्यक्ति ग्रेड वेतन सं. 1 से 10 (रू. 1300 से 2800/- ) ” प्रतिस्थापित की जायेगी।

(ii) परन्तुक में, विद्यमान अभिव्यक्ति ” वेतनमान सं. 10 से 11″ के स्थान पर अभिव्यक्ति ग्रेड वेतन सं. 11 से 12 (रू. 3200 से 3600/-)” प्रतिस्थापित की जायेगी।

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

शासन उप सचिव