मृतक कर्मचारी का ऐसा पुत्र, जिसकी पत्नी/पुत्र /अविवाहित पुत्री पूर्व से ही (नियम 5 में यथा परिभाषित) नियोजित है, को मृतक कर्मचारी पर पूर्णतया आश्रित न होने के कारण, नियम-2(ग) के तहत आश्रित की श्रेणी में नहीं माना जायेगा। फलतः ऐसे पुत्र को अनुकम्पात्मक नियुक्ति देय नहीं होगी।

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-2) विभाग

क्रमांक प.5(51)कार्मिक /क-2/88 पार्ट जयपुर, दिनांक 31 MAY 2016

  1. समस्त अति मुख्य सचिव/प्रमुख शसन सचिव / शासन सचिव
  2. समस्त विभागाध्यक्ष/संभागीय आयुक्त (जिला कलक्टर्स सहित)

परिपत्र

राज्य में वर्तमान में राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 प्रचलित है। इन नियमों के नियम-2(ग) में आश्रित की परिभाषा निम्नानुसार है :

“आश्रित” से पति या पत्नी, पुत्र, अविवाहित या विधवा पुत्री, मृत सरकारी कर्मचारी द्वारा अपने जीवन काल के दौरान वैधरूप से ग्रहीत दत्तक पुत्र/ अविवाहित दत्तक पुत्री अभिप्रेत है जो मृत सरकारी कर्मचारी पर, उसकी मृत्यु के समय पूर्णतया आश्रित थे”

इन्हीं नियमों के नियम-5 (यथा संशोधित अधिसूचना दिनांक 08.04.2015) में निम्नानुसार प्रावधान है —

“यदि किसी सरकारी कर्मचारी की सेवाकाल के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उसके किसी एक आश्रित की इस शर्त के अध्यधीन सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए विचार किया जा सकेगा कि इन नियमों के अधीन नियोजन उन मामलों में अनुज्ञेय नहीं होगा जहां पति या पत्नी या कोई एक पुत्र अविवाहित पुत्री, दत्तक पुत्र / पुत्री केन्द्र या राज्य सरकार के कानूनी बोर्ड, संगठन / निगम जो पूर्णतः या भागत: केन्द्र/राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में हों, के अधीन सरकारी कर्मचारी की मृत्यु एवं आश्रित की नियुक्ति के समय नियमित आधार पर पहले से ही नियोजित हो, परन्तु यह शर्त वहां लागू नहीं होगी जहां विधवा स्वयं के लिए नियोजन प्राप्त करती है।“

राज्य सरकार के समक्ष ऐसे प्रकरण मार्गदर्शन हेतु प्राप्त हुए हैं, जिसमें मृतक कर्मचारी के ऐसे आश्रित पुत्र द्वारा अनुकम्पात्मक नियुक्ति चाही जा रही है, जिसकी पत्नी पहले से ही नियोजित (नियम-5 में यथा परिभाषित) है ऐसे में यह विचारणीय बिन्दु है कि क्या ऐसे पुत्र को नियम-2(ग) के तहत राज्य कर्मचारी की मृत्यु के समय उस पर पूर्णतः आश्रित माना जावे ?

इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि मृतक कर्मचारी का ऐसा पुत्र, जिसकी पत्नी/पुत्र /अविवाहित पुत्री पूर्व से ही (नियम 5 में यथा परिभाषित) नियोजित है, को मृतक कर्मचारी पर पूर्णतया आश्रित न होने के कारण, नियम-2(ग) के तहत आश्रित की श्रेणी में नहीं माना जायेगा। फलतः ऐसे पुत्र को अनुकम्पात्मक नियुक्ति देय नहीं होगी।

अतः सभी नियुक्ति प्राधिकारियों से अपेक्षित है कि भविष्य में उक्त निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करते हुए ही अनुकम्पात्मक नियुक्ति प्रकरणों का निस्तारण किया जावे ।

शासन सचिव