कार्यालय निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
परिपत्र

राजस्थान मृत राज्य कर्मचारियो के आश्रितो को अनुकम्पा नियुक्ति नियम- 1996 के अन्र्तगत मृत्त राज्य कर्मचारियों के आश्रितो को अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरणों को अधिनस्थ अधिकारियो द्वारा नियमों के परिपेक्ष्य में परीक्षण किये बिना निदेशालय को अग्रेषित कर दिए जाते है तथा निदेशालय द्वारा बार-बार आक्षेपो की पूर्ति हेतु आपको निर्देशित किया जाता रहता है, इस कारण प्रकरण निस्तारण में अनावश्यक विलम्ब होता है।

अनुकम्पा नियुवित्त प्रकरणों के सम्बन्ध में निम्न निर्देशो की पालना हेतु आपको निर्देशित किया जाता है।

  1. कार्मिक की मृत्यु के 90 दिवस में आवेदन करने के लिए मृतक आश्रित परिवार को अवगति प्रदान कर आवेदन करने का निवेदन करे तथा नियमो में निर्धारित आवेदन पत्र की प्रति तथा दिशा निर्देश साथ में संलग्न करे, साथ ही यह अवगत करावे कि 90 दिवस पश्चात प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार नही किया जायेगा।
  2. 02 आवेदक द्वारा 90 दिवस पश्चात प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार नही किये जावे। इस सम्बन्ध में अपने अधिनस्थ संस्था प्रधानों को भी अवगत करावे।
  3. कार्यालयाध्यक्ष का दायित्व होगा कि वह प्रकरण का परीक्षण कर सम्पूर्ण औपचारिकताए पूर्ण करवावे।
  4. ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में प्रकरण प्राप्त होने पर वरिष्ठतम लेखाधिकारी से प्रकरण का परीक्षण उपरान्त अपनी स्पष्ट अभिशंषा सहित 15 दिवस की अवधि में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय को अग्रेषित करे।
  5.  जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में प्रकरण प्राप्त होने पर वरिष्ठतम लेखाधिकारी से प्रकरण का परीक्षण उपरान्त अपनी स्पष्ट अभिशंषा सहित अधिकतम 30 दिवस की अवधि में उप निदेशक (प्राशि) को अग्रेषित करे।
  6. उप निदेशक कार्यालय में प्रकरण प्राप्त होने पर प्रकरण वरिष्ठतम लेखाधिकारी से परीक्षण उपरान्त अपनी स्पष्ट अभिशंषा सहित अधिकतम 15 दिवस में निदेशालय को अग्रेषित करे।
  7.  निदेशालय में आवेदन पत्र भिजवाने से पूर्ण भलीभांति परीक्षण कर लिया जाये कि प्रकरण पूर्ण है इस हेतु निदेशालय द्वारा निर्धारित परीक्षण सूची संलग्न प्रेषित है।
  8.  कर्मचारी की मृत्यु पश्चात सेवा समाप्ति आदेश तुरन्त जारी करे तथा उसकी प्रति रजिस्टर्ड डाक से निदेशालय को भिजवाये।
  9. अवयस्क आवेदक का आवेदन पत्र लम्बित रखने का प्रावधान नही है अतः प्रकरण का निस्तारण कर मृतक आश्रित परिवार के दयस्क सदस्य को मृत्यु के 90 दिवस में ही आवेदन करने की राय प्रदान करे।
  10. निर्धारित आयु सीमा से अधिक आयु के प्रकरणों में नियुक्ति देय नही है। अतः इस प्रकार के प्रकरण निदेशालय को नही भिजवाये जावे।

संलग्न- निर्धारित परीक्षण सूची

वित्तीय सलाहाकर
प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांक- शिविरा/ प्रारं/साप्र/बी/2611/मूल/16        दिनांक:- 20-02-2018