कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
परिपत्र

राजस्थान मृतक राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम 1996 के तहत अनुकम्पात्मक नियुक्ति दिये जाने का प्रावधान किया गया है । अनुकम्पात्मक नियुक्ति दिये जाने का उद्देश्य मृतक आश्रित परिवार को तुरन्त राहत पहुंचाना है किन्तु ध्यान में आया है कि अधिनस्थ कार्यालयों द्वारा नियमों की भावना के विपरीत प्रकरणों का निस्तारण समय पर नहीं किया जा रहा है जिसके कारण मृतक आश्रित परिवार को आर्थिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। अतः मृतक आश्रित प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण हेतु निम्न दिशा निर्देश प्रदान किये जा रहे हैं :

1. कार्मिक की मृत्यु की सूचना प्राप्त होने पर संस्था प्रधान कार्मिक परिवार को नियमों में निर्धारित आवेदन पत्र (प्रतिसंलग्न) आश्रित परिवार को भिजवाकर मृत्यु के 90 दिवस के भीतर पात्र आशार्थी का आवेदन करने की राय प्रदान करेगें ।

2. मृतक आश्रित परिवार द्वारा विद्यालय / कार्यालय में आवेदन करने पर निर्धारित विभागीय जांच सूची (प्रतिसंलग्न) के अनुसार प्रकरण का समुचित परिक्षण कर प्रकरण 15दिवस की अवधि में जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक को भिजवाया जाना सुनिश्चित करेगें । जिसकी सूचना आवेदक को भी दी जावेगी ।

3. जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय प्रकरण का नियमों के परिपेक्ष्य में विभागीय जांच सूची अनुसार अपनी स्पष्ट अभिशंषा परिशिष्ट ‘1’ में कर प्रकरण 15दिवस के अन्दर अपने मण्डल कार्यालय को प्रस्तुत करेगें । प्रायः ध्यान में आया है कि जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय अपात्र आवेदकों के आवेदन पत्र स्वीकार कर नियमों के विपरीत आवेदन पत्र को अग्रेषित कर देते हैं जिससे प्रकरण में अनावश्यक विलम्ब होता है अतः जिला शिक्षा अधिकारी का दायित्व होगा किं अपात्र आवेदन का आवेदन पत्र में नियुक्ति की अभिशंषा न की जावे । तथा प्रकरण का अपने स्तर पर निस्तारण करें ।

4. उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा कार्यालय में प्रकरण प्राप्त होने की अवधि से एक सप्ताह के भीतर आवेदन पत्र अपनी स्पष्ट अभिशंषा के साथ निदेशालय को भिजवावें ।

5. निदेशालय द्वारा प्रकरण की जांच में किसी प्रकार की कमी पायी जाती है तो उस कमी की पूर्ति हेतु संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देशित करने के साथ साथ आवेदक को भी सूचित किया जाता है। तदुपरान्त भी ध्यान में आया है कि जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय आक्षेपों की विधिवत पूर्ति किये बिना प्रकरण निदेशालय को भिजवा देते हैं। जिससे प्रकरण में अनावश्यक विलम्ब होता है ।

6. शिथिलन योग्य प्रकरणों में जिला शिक्षा अधिकारी मृतक आश्रित परिवार की आर्थिक स्थिति का परिक्षण किये बिना तथा प्रकरण के गुणदोष पर विचार किये बिना निदेशालय को प्रकरण भिजवा दिये जाते हैं जो राज्य सरकार स्तर पर आक्षेपित होकर प्राप्त होते हैं । इस संबंध में निर्देशित किया जाता है कि मृतक आश्रित परिवार की आर्थिक स्थिति का परिक्षण कर अपनी स्पष्ट जांच रिपोर्ट तथा अभिशंषा के साथ स्वयं प्रमाण पत्र जारी करें ।

7. प्रायः ध्यान में आरहा है कि अनेक जिला शिक्षा अधिकारी उनके स्तर पर वांछित प्रमाण पत्र स्वयं के हस्ताक्षरों से जारी नहीं कर केवल प्रतिहस्ताक्षर करते हैं जो प्रकरण में अनावश्यक विलम्ब का कारण बनता है । अतः जो प्रमाण पत्र जिला शिक्षा अधिकारी के स्तर से जारी होने है उन्हें वे स्वयं अपने हस्ताक्षर से जारी करें ।

8. निदेशालय द्वारा नियुक्ति अनुमोदन कर दिये जाने के पश्चात् भी नियुक्ति अधिकारी द्वारा पदस्थापन आदेश जारी करने में अनावश्यक विलम्ब कर रहे हैं इस संबंध में निर्देशित किया जाता है कि आवेदक से वांछित दस्तावेज निर्धारित समय सीमा में प्राप्त करें तथा तत्काल नियुक्ति / पदस्थापन आदेश जारी करें ।

9. दिनांक 30.04.2018 तक विभाग में प्राप्त आवेदन पत्र दिनांक 31.05.2016 तक वाहक के साथ निदेशालय को भिजवा देंवे इस संबंध में मंडल अधिकारी जिला शिक्षा अधिकारियों से प्रमाण पत्र प्राप्त कर भिजवायें कि 30.04.2016 तक प्राप्त समस्त प्रकरण भिजवा दिये गये हैं कोई भी प्रकरण अधिनस्थ कार्यालय में लंबित नहीं है । इसके पश्चात् पूर्व अवधि का प्रकरण प्राप्त होता है तो दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी ।

समस्त उपनिदेशक एवं जिला शिक्षा अधिकारियों को पाबंद किया जाता है कि उक्त दिशा निर्देशों की पालना अक्षरशः सुनिश्चित करावें ।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर ।

क्रमांक: – शिविरा / मा / साप्र / ए-4 / 3901 / मूल / विविध / 2016 दिनांक:- 13.05.2016