श्रीमान निदेशक महोदय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के आदेश क्रमांक-शिविरा/माध्य/शालादर्पण/60304/वो-2/2020/10 दिनांक-23.10.2020 के द्वारा जारी आदेश के अनुसार शालादर्पण पोर्टल पर Online ऐसीपी एवं स्थायीकरण हेतु किये गये आवेदन की हार्ड प्रति मय दस्तावेज आॅफलाइन लिया जाना अनिवार्य नहीं है। उक्त आदेश में निम्नानुसार निर्देश जारी किये गये हैः-
>>अधीनस्थ कार्यालय द्वारा शाला दर्पण के माध्यम से ऑनलाइन एसीपी व स्थायीकरण आवेदन तथा उनके साथ संलग्न दस्तावेजों की हस्ताक्षरित हार्ड कॉपी मांगी जा रही है उक्त क्रम में स्पष्ट किया जाता है कि शाला दर्पण से online आवेदन तथा संलग्न दस्तावेजों की हार्ड कॉपी किसी भी कार्यालय स्तर पर नहीं ली जानी है । यह आवश्यक कार्यालय द्वारा प्रिंट निकाल कर प्रकरण निस्तारण संबंधी कार्यवाही संपादित की जानी है। आवेदक कार्मिक तथा इसके नियंत्रण अधिकारी द्वारा अपने लॉगइन से ओटीपी द्वारा प्रमाणीकरण उपरांत नियुक्ति अधिकारी को अग्रेषित आवेदन पत्र सौम्य पूर्णतया प्रमाणित है अतः आवेदन तथा संलग्न दस्तावेजों की हस्ताक्षरित प्रमाणित हार्ड कॉपी की आवश्यकता नहीं है।
>>स्थायीकरण आवेदन के साथ विभिन्न अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा कई अनावश्यक दस्तावेज मांगे जा रहे हैं जो सर्वथा अनुचित है नियुक्ति आदेश कार्य ग्रहण आदेश तथा परीक्षा परिणाम आदि के दस्तावेज अपलोड नहीं किए जाने हैं और ना ही हार्ड कॉपी की मांग की जानी है। इस संबंध में संस्था प्रधान द्वारा प्रमाणीकरण ही पर्याप्त है ऑनलाइन स्थायीकरण आवेदन के साथ परिवीक्षा काल में आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त उपभोग किए गए अन्य किसी प्रकार के अवकाश यदि उपभोग किया हो तो का सक्षम स्तर से जारी स्वीकृति आदेश ही अपलोड किया जाना है।
>>स्थायीकरण आवेदन के साथ संस्था प्रधान नियंत्रण अधिकारी का संतोषजनक सेवा का प्रमाण पत्र संलग्न होता है अतः स्थायीकरण हेतु कार्मिक के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन की आवश्यकता नहीं है केवल विभागीय जांच विचाराधीन नहीं होने की पुष्टि आवश्यक है। इसके लिए आदेश करता कार्यालय ही उत्तरदाई है । एसीपी आवेदन के साथ नियुक्ति स्थायीकरण पदोन्नति पूर्व में चयनित अथवा वरिष्ठ वेतनमान पुनरीक्षित वेतनमान संतान संबंधी घोषणा आदि के समस्त दस्तावेज आवेदक कार्मिक द्वारा अपलोड किए जाने अनिवार्य हैं । लेकिन किसी भी कार्यालय द्वारा ऑफलाइन हार्ड कॉपी नहीं ली जानी है कार्मिक की सेवा पुस्तिका विशेष परिस्थिति में ही कार्यालय स्तर पर मंगवाई जावे ।
>>एसीपी तथा स्थाईकरण आदेश करता कार्यालय अपने लॉगिन से प्राप्त समस्त आवेदनों का नियमानुसार प्रक्रिया पूर्ण कर यथा शीघ्र निस्तारण किया जाकर आदेश जारी करना सुनिश्चित करें। साथ ही आदेश जारी होते ही पोर्टल पर संबंधित कार्मिक के आवेदन में आदेश की प्रति अपलोड करते हुए आवेदन को अप्रूव करें । एसीपी आवेदन के निस्तारण हेतु 7 वर्ष के वार्षिक कार्य कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन आवश्यक है लेकिन कार्यालय स्तर पर संधारित वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन की जांच के उपरांत अनुपलब्ध वर्षों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन अधीनस्थ कार्यालय से ही मांगी जाएं आवेदन कर्ता कार्मिक से आवेदन के साथ 7 वर्षों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन की मांग नहीं की जाए।
>>एसीपी एवं स्थायीकरण प्रकरणों के समय बद्ध एवं त्वरित निस्तारण हेतु ऑनलाइन प्रक्रिया प्रारंभ की गई है अतः अधीनस्थ कार्यालयों से अपेक्षा है कि ऑनलाइन प्रक्रिया की भावना के अनुरूप नियमानुसार कार्यवाही करते हुए उक्त प्राप्त प्रकरणों का यथा शीघ्र निस्तारण करना सुनिश्चित करें।
जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक या प्रारंभिक के स्तर से निस्तारित होने वाले एसीपी एवं स्थायीकरण प्रकरण वेतन आहरण अधिकारी कार्यालय स्तर से सीधे जिला स्तर के लिए अग्रेषित होंगे तथा संभागीय संयुक्त निदेशक एवं निदेशालय स्तर से प्रकरण मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के माध्यम से अग्रेषित होंगे।