राज्य सरकार ने पहले जारी नियमों, उपनियमों एवं समय-समय पर जारी संशोधनोंपरिवर्तनों के अतिक्रमण में शैक्षिक सत्र 2011-12 से नवीनतम नियम प्रसारित किये है ।

(1)ये नियम परीक्षा एवं कक्षोन्नति नियम कहलाएंगे तथा राजस्थान के माध्यमिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत सभी राजकीय एवं गैर राजकीय मान्यता प्राप्त विद्यालयों की कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत समस्त विद्यार्थि यों की गृह परीक्षा पर लागू होंगे।

(2)सामान्य नियम-

2(क) परीक्षा प्रवेश योग्यता :

>>कक्षा 9 एवं 11 की वार्षिक परीक्षाओं में केवल वे ही विद्यार्थी प्रविष्ट हो सकेंगे जिन्होंने किसी भी राजकीय/मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था में नियमित विद्यार्थी के रूप में सत्र पर्यन्त अध्ययन किया हो।

>>कक्षा 9 व 11 वार्षिक परीक्षा में उसी विद्यार्थी को सम्मिलित किया जायेगा, जिसने कम से कम दो लिखित सामयिक परखें दी हो या एक लिखित परख और अर्द्ध वार्षिक परीक्षा दी हो और जिस परीक्षा/परख में वह सम्मिलित नहीं हुआ हो उसके कारणों की प्रामाणिकता से संस्था प्रधान को पूर्ण तया सन्तुष्ट कर दिया हो।

>>बोर्ड परीक्षा में प्रविष्ट होने वाले परीक्षार्थियों पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर के नियम लागू होगे।

2(ख) उपस्थिति गणना एवं अनिवार्यता:

>>कक्षा 9 व 11 तक में नियमित छात्रों की उपस्थिति गणना विद्यालय सत्रारभ होने की तिथि से तथा नवीन प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की उपस्थिति गणना प्रवेश लेने की तिथि से वार्षिक परीक्षा तैयारी अवकाश से पूर्व दिवस तक मानी जायेगी। कक्षा 10 व 12 में अध्ययनरत विद्यार्थी की उपस्थिति की गणना माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान के नियमानुसार होगी।

>> कक्षा 9 एवं 11 की पूरक परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की उपस्थिति गणना पूरक परीक्षा परिणाम घोषित होने के सात दिन के बाद से की जायेगी।

>> यदि विद्यार्थी शिक्षण सत्र के मध्य में मान्यता प्राप्त संस्था से स्थानान्तरणवश किसी अन्य विद्यालय में प्रवेश ले तो उनकी उपस्थिति की गणना करते समय पूर्व विद्यालय की उपस्थिति मंगवाकर जोड़ ली जाये।

>> स्थानान्तरित अथवा प्रवृजित विद्यार्थियों को प्रवेश देने से पूर्व ही उपस्थिति के नियम से अवगत करा दिया जाए और यदि उसकी उपस्थिति न्यून होने की सम्भावना हो तो उन्हें प्रवेश ही न दें।

>>माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित मूल परीक्षा/पूरक परीक्षा का परिणाम विलम्ब से घोषित होने के 10 दिन के अन्दर नियमानुसार प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की उपस्थिति गणना प्रवेश लेने की तिथि से होगी।

>>राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर अथवा राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, भारत सरकार से कक्षा 10 उत्तीर्ण कर कक्षा 11 में नियमित प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी को अर्द्ध वार्षिक परीक्षा से पूर्व प्रवेश लेना अनिवार्य होगा। इसकी उपस्थिति की गणना प्रवेश लेने की तिथि से होगी।

>> वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए विद्यार्थियों को विद्यालय के कुल कार्य दिवसों अथवा छात्र के प्रवेश उपरान्त कुल कक्षा मीटिंग निम्नानुसार उपस्थिति रहना अनविार्य है । कक्षा 9 एवं 11 में 75 प्रतिशत उपस्थिति

>>यदि संस्था प्रधान संतुष्ट हो कि विद्यार्थी रूग्णावस्था के कारण अनुपस्थित रहा है तो विद्यालय के कुल दिवसों की प्रतिशत न्यूनतम आधार पर विद्यार्थी को निम्न प्रकार से मुक्त करके वार्षिक परीक्षा में बैठने की अनुमति दे सकते है –

1. कक्षा 9 एवं 11-30 मीटिंग (15 दिन की उपस्थिति का लाभ)

2. रूग्णावस्था के मामलों में कक्षा 9 एवं 11 के विद्यार्थियों के सन्दर्भ में न्यूनतम 60 प्रतिशत उपस्थिति होने पर ही सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त चिकित्सा प्रमाण प्रस्तुत किये जाने पर विद्यार्थी परीक्षा में बैठने का पात्र होगा।