स्वयंपाठी विद्यार्थी हेतु नियम-

>>कक्षा 8 की वार्षिक परीक्षा में परीक्षार्थी ने यदि नियमानुसार स्वयंपाठी परीक्षार्थी के रूप में दी हो तो वह उत्तीर्ण होने पर अगली कक्षा में नियमानुसार प्रवेश ले सकता है ।

>>यदि कोई स्वयंपाठी परीक्षार्थी कक्षा 9 में नियमित रूप से प्रवेश लेना चाहता है तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान के नियमानुसार प्रवेश दिया जावे।

उत्तर पुस्तिकाओं की सुरक्षाः

>>प्रत्येक सामयिक परख एवं अर्द्ध वार्षिक परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाएं विद्यार्थियों को दिखाई जावें।

>>सभी परीक्षार्थि यों की उत्तर-पु स्तिकाओं को विद्यालय में आगामी सत्र तक सुरक्षित रखा जावे।

>>परिवीक्षण अधिकारी द्वारा विद्यालय के परिवीक्षण के अवसर पर उक्त रिकार्ड का निरीक्षण किया जावे।

अन्य नियम –

>>कोई विद्यार्थी यदि अपनी अर्द्ध वार्षिक परीक्षा में रूग्णता के कारण सम्मिलित न हो तो उसे अपना रूग्णता प्रमाण पत्र परीक्षा/प्रश्न पत्र प्रारम्भ होने के सात दिवस की अवधि में प्रस्तुत करना होगा।

>>परीक्षाफल घोषित होते ही परीक्षाफल की प्रति परिणाम घोषित करने के उसी दिन अथवा अगले दिन नियंत्रण अधिकारी के पास प्रेषित की जावे।

>>परीक्षाफल के पुनरावलोकन के लिए प्रार्थना पत्र निर्धारित रूपये 20 प्रति विषय के साथ परीक्षाफल घोषित होने के पश्चात सात दिन की अवधि में संस्था प्रधान के पास विद्यार्थी या उसके अभिभावक द्वारा प्रस्तुत करना होगा।

पुनरावलोकन में जांच सम्मिलित होगी –

>>सभी प्रश्न जांचे गये है या नहीं।

>>अंको का योग सही है या नहीं।

>>ऐसे पुनरावलोकन के सभी मामलों का निर्णय पूरक परीक्षा से पूर्व हो जाना चाहिए।

परीक्षा में अनुचित साधनों के प्रयोग के बारे में नियम


अ. निम्न प्रकार के व्यवहार अनुचित साधनों का प्रयोग माना जायेंगे-

1. परीक्षा कक्ष में किसी विद्यार्थी को सहायता देना अथवा उससे या अन्य किसी व्यक्ति से सहायता प्रदान करना।

2.परीक्षा कक्ष में कागज, पुस्तक, काॅपी अन्य अवांछनीय सामग्री अपने पास/मुंह में डैस्क में/उत्तर पुस्तिका आदि मेें या परीक्षा भवन के आस-पास रखना

3. उत्तर पुस्तिका चोरी से लाना या ले जाना व उत्तर पुस्तिका में अपशब्द पूर्ण व अश्लील भाषा का प्रयोग करना या करने का प्रयत्न करना या दुराचरण करना।


ब. अनुचित साधनों के प्रयोग की स्थिति में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया यदि किसी परीक्षार्थी पर अवांछनीय सामग्री का प्रयोग कर लेने या करने का प्रयत्न करने का संदेह हो तो-

>>सम्बंधी वीक्षक या अधीक्षक परीक्षार्थी की तालाशी ले सकंेगे।

>>परीक्षार्थी को उत्तर-पुस्तिका, संदेहास्पद सामग्री सहित उससे ले ली जायेगा और उसका स्पष्टीकरण लिखवाया जाकर प्राप्त सामग्री पर उसके हस्ताक्षकर करवाकर शेष प्रश्नों के उत्तर देने के लिए नई उत्तर-पुस्तिकाएं दे दी जायेगी।

>>यदि परीक्षार्थी स्पष्टीकरण देने या सामग्री पर हस्ताक्षर करने से इनकार करें या परीक्षा केन्द्र से भाग जाये तो वीक्षक आसपास बैठे हुए परीक्षार्थियों से उस पर हस्ताक्षर करवा लेंगे।

>>उस सामग्री पर परीक्षार्थी, वीक्षक एवं पर्यवेक्षक तथा संस्था प्रधान के हस्ताक्षर कर का सीलबन्द कर विद्यालय स्तर पर गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।

>>ऐसे प्रकरणों के साथ निम्न सामग्री भेजी जायेगी- (a)विद्यार्थी द्वारा लिखी गई उत्तर-पुस्तिका।(b) वह सामग्री जिसे नकल करते हुए पकड़ा जाये। (c) विद्यार्थी शिक्षक परिवीक्षक के बयान।(d) संस्था प्रधान की टिप्पणी।(e) सम्बंधित विषय के प्रश्न पत्र की एक प्रति।(f) अन्य कोई सामग्री अथवा प्रमाण जो संस्था प्रधान आवश्यक समझे।