श्रेणी निर्धारण नियम-

>>60 प्रतिशत या अधिक प्राप्तांक पर प्रथम श्रेणी।

>>48 प्रतिशत या उससे अधिक परन्तु 60 प्रतिशत से कम प्राप्तांक होने पर द्वितीय श्रेणी।

>>36 प्रतिशत व उससे अधिक परन्तु 48 प्रतिशत से कम होने पर तृतीय श्रेणी।

>>75 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने पर उस विषय में विशेष योग्यता मानी जायेगी।

>>अगर कोई विद्यार्थी चिकित्सा में रहने के फलस्वरूप किसी सामयिक परख या अर्द्ध वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुआ है तो उसका श्रेणी/स्थान निर्धारण निम्न प्रकार से किया जायेगा। विद्यार्थी जिन परीक्षाओं में सम्मिलित होता है उनके पूर्णांक के आधार पर प्राप्तांको के प्रतिशत के अनुसार कक्षा में श्रेणी/स्थान का निर्धारण किया जायेगा।

>>श्रेणी निर्धारण कृपांक रहित प्राप्तांको के वृहद योग के आधार पर ही होगा। अर्थात् श्रेणी निर्धारण करते समय कृपांक नहीं जोडे जावेंगे।

>> पूरक परीक्षा उत्तीर्ण परीक्षार्थी को दी जाने वाली अंकतालिका में मुख्य परीक्षा में अर्जित किये गये अंको के साथ, पूरक परीक्षा विषय में न्यूनतम उत्तीर्णांक अंकित कर श्रेणी देते हुए नई अंकतालिका जारी कर दी जावे।

पूरक परीक्षा नियम


(अ) पात्रता – पूरक परीक्षा अधिकतम किन्हीं दो विषय में दी जा सकेगी। 2. सम्बंधित विषय में कक्षा 9 व 11 में प्रथम परख से वार्षिक तक के पूर्णांको के योग का 25 प्रतिशत प्राप्त करना आवश्यक है ।

(ब) परीक्षा आयोजन -शिविरा पंचांगो के अनुसार निर्धारित तिथियों में ही आयोज्य होगी। वार्षिक परीक्षा के पूर्णांक के समान ही पूरक परीक्षा के पूर्णांक माने जायेंगे।

(स) पूर्णांक – प्रत्येक विषय का पूर्णांक वार्षिक परीक्षा के पूर्णांक के अनुरूप होगा तथा प्रश्न पत्र में सम्पूर्ण पाठ्यक्रम का समावेश किया जावेगा।

(द) परीक्षा उत्तीर्णता – वही विद्यार्थी उत्तीर्ण घोषित समझा जायेगा जिनके पूरक परीक्षा के प्रत्येक विषय/विषयों में 36 प्रतिशत अंक अलग-अलग प्राप्त किये है । पूरक परीक्षा में उत्र्तीण होने के लिए कृपांक नहीं दिये जायेंगे।

(य)परीणाम – शिविरा पंचांग में निर्दिष्ट दिनांक पर पूरक परिणाम घोषित किया जावे।

(र)परीक्षा शुल्क कक्षा 9 से 11 के लिए 20 रूपये प्रति विषय।

पुनः परीक्षा नियमित विद्यार्थियों हेतु


>>पात्रताः वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित होने के योग्य विद्यार्थी यदि वार्षिक परीक्षा में रूग्णता प्रमाण पत्र देता है, तो वह उन सभी विषयों में जिनके लिए रूग्णता प्रमाण पत्र दिया गया है । पुनः परीक्षा में बैठ सकेगा।

>> परीक्षा आयोजन-पुनः परीक्षा उन्हीं तिथियों में होगी जिन तिथियों में पूरक परीक्षा आयोज्य होगी। >>पुनः परीक्षा शुल्कः कक्षा 9 एवं 11 के लिए 20 रूपये प्रति विषय।

>> परीक्षा परिणामः सामयिक परखों, अर्द्ध वार्षिक परीक्षा एवं वार्षिक परीक्षा/पुनः परीक्षा में प्राप्त अंको को जोड़कर परीक्षा फल घोषित किया जायेगा। जिन विषयों में विद्यार्थी ने पुनः परीक्षा दी है । उन विषयों में वह कृपांक का अधिकारी नहीं होगा। शेष विषयों में नियम 5 के अनुसार कृपांक का अधिकारी होगा।