प्रारंभिक शिक्षा परीक्षा एवं कक्षौन्नति नियम

श्रीमान निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर के परिपत्र क्रमांक-प.1(4)/प्राशि/2012 दिनांक- 08.10.2012 के द्वारा एजुकेशन कोड शिक्षा संहिता के अध्याय 8 में प्रकाशित नियमों, उप नियम एवं समय-समय पर जारी संशोधनों/परिवर्तनों के अतिक्रमण में शैक्षिक सत्र 2012-13 से निम्न परीक्षा एवं कक्षा में 3 नियम लागू किए गये है-


1- ये नियम परीक्षा एवं कक्षौन्नति नियम कहलाएंगे तथा राजस्थान के राजकीय एवं मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों उच्च प्राथमिक विद्यालयों, संस्कृत शिक्षा के विद्यालय में शिक्षा कर्मी बोर्ड द्वारा संचालित विद्यालयों मदरसा बोर्ड द्वारा पंजीकृत मदरसों तथा राजकीय माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों की कक्षा 1 से 8 पर लागू होंगे।

2-यह दिशा-निर्देश उन विद्यालयों पर लागू नहीं होंगे जिनमें सतत एवं व्यापक मूल्यांकन व्यवस्था लागू है।

सामान्य निर्देश

प्रवेश योग्यता-

>>कक्षा 1 से 8 तक की परीक्षा में केवल वही विद्यार्थी प्रवेश कर सकेंगे जिन्होंने किसी शिक्षण संस्था में नियमित विद्यार्थी के रूप में सत्र पर्यन्त अध्ययन किया हो ।

>>विद्यार्थी के जन्म प्रमाण पत्र, अस्पताल/ सहायक नर्स और दाई रजिस्टर अभिलेख/आंगनबाड़ी अभिलेख अथवा माता-पिता या संरक्षक द्वारा बालक की आयु की घोषणा के आधार पर कक्षा 1 से 8 तक के अनुरूप प्रवेश दिया जा सकेगा। परंतु किसी भी बालक को जन्म के प्रमाण पत्र/आयु प्रमाण पत्र के अभाव में प्रवेश से इनकार नहीं किया जाएगा। अनुरूप प्रवेशित बालकांे की दक्षताओं का संस्था प्रधान की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा आकलन कर कक्षा अनुरूप स्तर लाने लिए विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी।

>>राज्य सरकार द्वारा मान्य बिंदु संख्या-एक में उल्लिखित संस्था द्वारा प्रदत स्थानांतरण प्रमाण पत्र के आधार पर उत्तीर्ण कक्षा से अगली कक्षा में नियमानुसार प्रवेश दिया जा सकेगा।

उपस्थिति गणना एवं अनिवार्यता-

>>कक्षा 1 से 8 तक सत्र पर्यंत आयोजित होने वाले सामयिक परख एवं अर्धवार्षिक परीक्षा में अनुपस्थित रहने की स्थिति में संस्था प्रधान अनुपस्थिति के कारणों से संतुष्टि के पश्चात विद्यार्थियों के विद्यालय में उपस्थित होने पर सामयिक परख/ अर्द्ध वार्षिक परीक्षा की व्यवस्था प्रथक से करेगा। यह परीक्षा उन्हीं विषयों की आयोजित की जाएगी जिनमें विद्यार्थी पूर्व में अनुपस्थित रहा है।

>>कक्षा 1 से 8 तक के नियमित विद्यार्थियों की उपस्थिति की गणना विद्यालय प्रारंभ होने की तिथि से तथा नवीन प्रवेश ने लेने वाले विद्यार्थियों की उपस्थिति गणना प्रवेश लेने की तिथि (शिविरा पंचांग में अंकित अंतिम प्रवेश तिथि तक अथवा विस्तारित कालावधी) से वार्षिक परीक्षा तैयारी अवकाश से पूर्व दिवस तक मानी जाएगी यह । न्यूनतम उपस्थिति 70 प्रतिशत होगी।

>>जो विद्यार्थी लगातार 45 दिन तक विद्यालय से अनुपस्थित रहता है अथवा 2.2(2) के अनुसार (70%)आवश्यक उपस्थिति तक प्राप्त नहीं करता है तो ऐसे विद्यार्थी को ड्रॉपआउट मानते हुए आयु अनुरूप पुनः प्रवेश की कार्यवाही की जा कर उसे विशेष प्रशिक्षण के माध्यम से उस कक्षा के स्तर तक लाया जाएगा।

संस्था प्रधान संतुष्ट होने के बाद विद्यार्थियों की रुग्णता अथवा युक्तियुक्त कारणों से वार्षिक परीक्षा में बैठने के लिए उपस्थिति में अपने विवेकानुसार अधिकतम 10 प्रतिशत तक छूट दे सकेंगे। विद्यार्थी द्वारा रुग्णता प्रमाण पत्र सात दिवस की अवधि में प्रस्तुत किया जाएगा।