ग्रेड निर्धारण नियम-

कक्षा 1 से 2 के विद्यार्थियों के लिए प्रगति पत्र में परिशिष्ट क के अनुसार कक्षा 3 से 5 के विद्यार्थियों के लिए प्रगति पत्र परिशिष्ट ख के अनुसार तथा कक्षा छह से आठ तक की के विद्यार्थी के प्रगति पत्र में परिशिष्ट ग के अनुसार प्राप्तांक भरे जाएंगे प्राप्त अंकों के योग के आधार पर ग्रेड निम्नानुसार दी जाएगी-

>>प्रतिशत में भिन्नांश को आगामी पूर्णांक में माना जाएगा। तीनों परखों अर्धवार्षिक तथा वार्षिक परीक्षा के प्राप्तांक में यदि भिन्न हो तो उन्हें अगले पूर्णांक में परिवर्तित कर दिया जाए।

>>कक्षा 1 से 8 तक नियमित विद्यार्थी के रूप में परीक्षा में प्रविष्ट होने वाले सभी विद्यार्थी उत्तीर्ण अथवा प्रौन्नत घोषित किए जाएंगे।

अतिरिक्त शिक्षण-

>>प्रत्येक सामयिक परख/अर्धवार्षिक परीक्षा के पश्चात उन विद्यार्थियों को जिन्होंने अपेक्षित स्तर प्राप्त नहीं किया है, अध्यापक द्वारा अतिरिक्त प्रशिक्षण दिया जाएगा। अतिरिक्त शिक्षण के बाद विद्यार्थियों की पुनः जांच होगी तथा इस पुनः जांच के परिणाम को मूल्यांकन का आधार मानकर प्रगति पत्र में प्रविष्टि की जाएगी।

विशेष परीक्षा-

>>वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित होने योग्य विद्यार्थी यदि वार्षिक परीक्षा में रूग्णता प्रमाण पत्र अथवा युक्तियुक्त कारण का प्रार्थना पत्र देता है अथवा किसी विषय विशेष में ई ग्रेड प्राप्त करता है, तो उसे उन सभी विषयों में 1 से 15 मई की अवधि में अतिरिक्त प्रशिक्षण दिया जा कर उसे कक्षा के अन्य विद्यार्थियों के स्तर तक लाने हेतु प्रयास किया जाएगा। इसकी जांच हेतु विशेष परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। विशेष परीक्षा विद्यालय स्तर पर आयोजित की जाएगी।

>>इस विशेष परीक्षा के उपरांत भी यदि कोई विद्यार्थी अपेक्षित स्तर प्राप्त नहीं करता है तो उसे आगामी सत्र के प्रारंभ में आगामी कक्षा के साथ-साथ उन विषयों के लिए जिन में अपेक्षित स्तर प्राप्त नहीं किया है, में विशेष शिक्षण दिया जाकर कक्षा के अन्य विद्यार्थियों के बराबर स्तर पर लाया जाएगा। यह प्रक्रिया अपेक्षित अधिगम स्तर प्राप्त होने तक जारी रहेगी।