राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 2021

भाग 2
संवर्ग

4-सेवा की संरचना और उसमें पदों की संख्या-

(1) सेवा में सम्मिलित पदों का स्वरूप ऐसा होगा जो अनुसूची-I या, यथास्थिति, अनुसूची-II के स्तम्भ संख्यांक 2 में यथा विनिर्दिष्ट है।
(2) सेवा में के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाये
( 3 ) सेवा में पृथक् पृथक् संवर्ग होंगे जो अनुसूची-I और अनुसूची-II के समूहों में विनिर्दिष्ट हैं:
परन्तु सरकार, –
(क) आवश्यक पाये जाने पर किसी भी स्थायी या अस्थायी पद (पदों) का समय-समय पर सृजन कर सकेगी और किसी व्यक्ति को किसी भी प्रतिकर का हकदार बनाये बिना ऐसे किसी पद (पदों) को उसी रीति से समाप्त कर सकेगी; और
( ख)किसी व्यक्ति को किसी प्रतिकर का हकदार बनाये बिना किसी स्थायी या अस्थायी पद को समय-समय पर रिक्त या प्रास्थगित रख सकेगी या समाप्त या व्यपगत होने के लिए अनुज्ञात कर सकेगी।

5- सेवा का प्रारंभिक गठन- सेवा निम्नलिखित से गठित होगी,-

( क ) इन नियमों के प्रारंभ की तारीख को अनुसूची-I या, यथास्थिति, अनुसूची-II में विनिर्दिष्ट पद को अधिष्ठायी रूप से धारण करने वाले समस्त व्यक्ति;
(ख) इन नियमों के प्रारंभ से पूर्व सेवा में सम्मिलित पदों पर भर्ती किये गये समस्त व्यक्ति; और
(ग) नियम 35 के अधीन किसी अर्जेण्ट अस्थायी नियुक्ति को छोड़कर इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में भर्ती किये गए समस्त व्यक्ति |