राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-1 / गो०प्र०) विभाग
क्रमांक प. 13 (76) कार्मिक / क-1 / गो.प्र./ 2011 जयपुर, दिनांक: 29 JUN 2021
-: परिपत्रः
विषय: समस्त राजकीय कर्मचारियों द्वारा अपना अचल सम्पत्ति विवरण को स्वयं के SSO-ID से लॉग इन कर राज-काज सॉफ्टवेयर में IPR MODULE द्वारा ऑनलाईन स्वयं द्वारा भरने के संबंध में ।
कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 14.04.2011 के द्वारा राज्य के समस्त राजपत्रित अधिकारियों का दिनांक 01.01.2011 व उसके पश्चातवर्ती वर्षों का अचल सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक किये जाने के बारे में तथा तदनुसार विजीलेंस क्लीयरेंस व पदोन्नति एवं वार्षिक वेतन वृद्धि में अचल सम्पत्ति विवरण को अनिवार्य किये जाने के बारे में दिशानिर्देश जारी किए गए थे।
इसी क्रम में राज्य सरकार द्वारा समस्त विभागों के समस्त कर्मचारियों की अचल सम्पत्ति का विवरण 01.01.2021 एवं इसके पश्चातवर्ती वर्षों की अचल सम्पत्ति का विवरण ऑनलाईन किये जाने का निर्णय लिया गया है।
सभी राजकीय कर्मचारियों द्वारा वर्ष 2020 के लिए (01 जनवरी 2021 की स्थिति में) अपनी अचल सम्पति विवरण 01 जुलाई 2021 से 31 अगस्त 2021 तक आवश्यक रूप से भरे जाने का प्रावधान किया गया है जिसके तहत राज्य में कार्यरत समस्त कर्मचारियों की अचल सम्पत्ति विवरण ऑनलाईन किया जायेगा।
जिन कर्मचारियों द्वारा उक्त सूचना प्रस्तुत नहीं की जावेगीं उनकी पदोन्नति पर विचार नहीं किया जायेगा एवं वार्षिक वेतन वृद्धि व विजीलेंस क्लीयरेंस नहीं दी जायेगी। यह निर्णय राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित सभी बोर्ड, निगम स्वायत्तशाषी संस्थाओं एवं राजकीय उपक्रमों पर भी लागू होगें।
राजपत्रित अधिकारियों की भाँति अचल सम्पत्ति का वर्तमान मूल्य का आधार डीएलसी दर के अनुसार किया जाना है।
अतः समस्त प्रशासनिक विभागों / विभागाध्यक्षों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने अधीन कार्यरत समस्त राजकीय कर्मचारियों तथा निगम बोर्ड, स्वायत्तशाषी संस्थाओं एवं राजकीय उपक्रमों में कार्यरत कर्मचारियों को अपनी अचल सम्पति विवरण SSO-ID से राज-काज सॉफ्टवेयर पर ऑन लाईन स्वयं कर्मचारियों द्वारा समय सीमा में भरे जाने हेतु निर्देशित करें।
प्रमुख शासन सचिव