अल्पसंख्यक पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 01 से 10) (Pre-matric Scholarship Scheme for minority students)
1 | योजना का नाम | अल्पसंख्यक पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 01 से 10) |
2 | योजना का संक्षिप्त परिचय | अल्पसंख्यक संवर्ग मुस्लिम, ईसाई , सिक्ख, बौद्ध, जैन एवं पारसी के कक्षा 01 से 10 में नियमित अध्ययनरत विद्यार्थियों को यह छात्रवृत्ति दी जाती है । |
3 | योजना प्रारम्भ किये जाने का वर्ष | वर्ष 2008-09 |
4 | लाभान्वित वर्ग | अल्पसंख्यक संवर्ग के विद्यार्थी |
5 | योजना की पात्रता | 1. विद्यार्थी अल्पसंख्यक संवर्ग का हो। 2. विद्यार्थी जो केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, नगर पालिकाओं द्वारा संचालित स्कूलों में एवं शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 6 से 8 में नियमित विद्यार्थी के रुप में अध्ययन कर रहा हो। 3. विद्यार्थी जिसके माता-पिता/जीवित न होने पर संरक्षक की वार्षिक आय रु 1.0 लाख से अधिक न हो । 4. विद्यार्थी जिसे केन्द्रीय, राजकीय/सार्वजनिक स्रोत से अध्ययन हेतु अन्य किसी प्रकार की छात्रवृत्ति या भत्ता नही मिल रहा हो। 5. विद्यार्थी नेे गत सत्र में निचली कक्षा में 50 प्रतिशत अंक/समकक्ष ग्रेड प्राप्त किए हों । 6. एक परिवार के अधिकतम दो विद्यार्थियों को ही यह छात्रवृत्ति देय है। |
6 | योजना में देय सुविधाएं | छात्रवृत्ति की दरें (अधिकतम 10 माह हेतु ) 1 प्रवेश शुल्क- 500/- प्रतिवर्ष (कक्षा 6-10) (डे -स्काॅलर व हाॅस्टलर हेतु) 2 शिक्षण शुल्क- 350/- प्रतिमाह (कक्षा 6-10) (डे -स्काॅलर व हाॅस्टलर हेतु) 3 रख-रखाव भत्ता- 100/- प्रतिमाह (कक्षा 1-10) (डे -स्काॅलर के लिए) 600/- प्रतिमाह (कक्षा 6-10) (हाॅस्टलर के लिए) |
7 | योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करने का कार्यालय | आवेदन विद्यार्थी/अभिभावक द्वारा नेशनल स्काॅलरशिप पोर्टल (National Scholarship Portal) पर आनलाईन (Online) प्रस्तुत किया जाता है । |
8 | योजना में आवेदन प्रस्तुत करने के कार्यालय का नाम व पता | आवेदन आनलाईन (Online) प्रस्तुत करने के पश्चात उसका प्रिट मय आवश्यक दस्तावेज संबंधित विद्यालय, जिसमे विद्यार्थी अध्ययनरत है, में जमा करवाया जाता है । |
9 | योजना में आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज | जाति प्रमाण-पत्र आय प्रमाण-पत्र भामाशाह एवं आधार नंबर बैंक पासबुक की प्रति गत अंकतालिका की प्रति मूलनिवास प्रमाण-पत्र |
10 | योजना का लाभ लेने के लिए सम्पर्क सूत्र | सम्बन्धित संस्था प्रधान/जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक- मुख्यालय |
11 | भारत सरकार एवं राज्य सरकार की हिस्सा राशि का अनुपात | शत-प्रतिशत केन्द्र सरकार द्वारा देय |