अति पिछड़ा वर्ग पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 06 से 10)

1योजना का नामअति पिछड़ा वर्ग पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति
(कक्षा 06 से 10)
2योजना का संक्षिप्त परिचयअति पिछड़ा वर्ग बंजारा, बालदिया, लबाना, गाडिया लोहार, गाडोलिया, गूजर, गुर्जर, राईका, रेबारी (देबासी), गडरिया (गाडरी)गायरी के कक्षा 06 से 10 में नियमित अध्ययनरत विद्यार्थियों को यह छात्रवृत्ति दी जाती है ।
3योजना प्रारम्भ किये जाने का वर्षवर्ष 2011-12
4लाभान्वित वर्गअति पिछडा वर्ग के विद्यार्थी
5योजना की पात्रता1. विद्यार्थी अति पिछडा वर्ग का हो।
2. विद्यार्थी जो केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, नगर पालिकाओं द्वारा संचालित स्कूलों में एवं शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 06 से 10 में नियमित विद्यार्थी के रुप में अध्ययन कर रहा हो।
3. विद्यार्थी जिसके माता-पिता/जीवित न होने पर संरक्षक की वार्षिक आय रु 2.0 लाख से अधिक न हो।
4. विद्यार्थी जिसे केन्द्रीय, राजकीय/सार्वजनिक स्रोत से अध्ययन हेतु अन्य किसी प्रकार की छात्रवृत्ति या भत्ता नही मिल रहा हो।
5. विद्यार्थी जो गत सत्र में निचली कक्षा में अनुतीर्ण नहीं रहा हो। यदि वह किसी वर्ष की परीक्षा में अनुतीर्ण हो जाता है तो उसकी छात्रवृत्ति रोक दी जावेगी परन्तु यदि वह उसी कक्षा को आगामी परीक्षा में उतीर्ण कर लेता है तो अगले सत्र से नई कक्षा में छात्रवृत्ति हेतु पात्र हो जाएगा। इसके लिए विद्यार्थी को पुनः नूतन छात्रवृत्ति आवेदन करना होगा।
6योजना में देय सुविधाएंछात्रवृत्ति की दरें (अधिकतम 10 माह हेतु )
कक्षा 6 से 8
छात्र 50/- प्रतिमाह छात्राऐं-60/- प्रतिमाह
कक्षा 9 से 10
छात्र 100/- प्रतिमाह छात्राएं 120/- प्रतिमाह
7योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करने का कार्यालयसंबंधित विद्यालय जिसमे विद्यार्थी अध्ययनरत है।
8योजना में आवेदन प्रस्तुत करने के कार्यालय का नाम व पतासंबंधित विद्यालय जिसमें विद्यार्थी अध्ययनरत है।
9योजना में आवेदन के साथ संलग्न
किये जाने वाले दस्तावेज
 जाति प्रमाण-पत्र
 आय प्रमाण-पत्र
 भामाशाह एवं आधार नंबर
10योजना का लाभ लेने के लिए सम्पर्क सूत्रसम्बन्धित संस्था प्रधान/जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक- मुख्यालय
11भारत सरकार एवं राज्य सरकार की
हिस्सा राशि का अनुपात
शत-प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा देय।