राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपात्मक नियुक्ति नियम, 1996 (Compassionate Appointment Rules to the Dependents of Rajasthan Deceased Government Employees 1996)

राजस्थान सरकार
कार्मिक(क-2) विभाग


सं-एफ.5 (51) कार्मिक/क-2/88 जयपुर दिनांक-31.12.1996

अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों की अनुकंपात्मक आधारों पर भर्ती को विनियमित करने के लिए इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाए जाते हैं अर्थात-


राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपात्मक नियुक्ति नियम, 1996

1.संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

(1)इन नियमों का नाम राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों की अनुकंपात्मक नियुक्ति नियम, 1996 है।

(2) ये राजस्थान के राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2-परिभाषाएं-

जब तक सन्दर्भ द्वारा अन्यथा अपेक्षित ना हो, इन नियमों में-

(क) “नियुक्ति प्राधिकारी” से राजस्थान सरकार अभिप्रेरित है तथा इसमें अन्य कोई ऐसा अधिकारी सम्मिलित है जिसे सरकार द्वारा सुसंगत सेवा नियमों यदि कोई हो, के अधीन नियुक्ति प्राधिकारी की शक्तियों का प्रयोग एवं कृत्यों का पालन करने के लिए किसी भी विशेष या सामान्य आदेश द्वारा शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हो।

(ख) “मृत सरकारी कर्मचारी” से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेरित है जो राज्य के कार्यकलाप के संबंध में आयोजित किया गया था और इसमें राजस्थान राज्य के संवर्ग का अखिल भारतीय सेवाओं का वह सदस्य भी शामिल है जिसका वेतन राज्य की समेकित निधि के प्रति विकलनीय था और जिसकी सेवाकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी और जो-
(1)स्थाई था या

(2) नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात अस्थाई रूप से कोई पद धारण कर रहा था या

(3) अर्जेंट अस्थाई नियुक्ति पर नियमित रिक्ति के प्रति नियुक्त किया गया था और जिसने इस रूप में 1 वर्ष की निरंतर सेवा कर ली थी।

(ग) “आश्रित” से पति या पत्नी, पुत्र, अविवाहित या विधवा पुत्री, मृत सरकारी कर्मचारी द्वारा अपने जीवनकाल के दौरान वैध रूप से ग्रहित दत्तक पुत्र/पुत्री अभिप्रेरित है जो मृत सरकारी कर्मचारी पर, उसकी मृत्यु के समय पूर्णतया आश्रित थे।

(घ)’’सरकार’’ से राजस्थान सरकार अभिप्रेरित है।

(ड) विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष से ऐसे विभाग/ कार्यालय का अध्यक्ष भी प्रेरित है जिसमें मृत सरकारी कर्मचारी अपनी मृत्यु के समय सेवा कर रहा था/थी।

(च) ’’राज्य’’ से राजस्थान राज्य अभिप्रेरित है।

3.निर्वचन-

जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो, इन नियमों के निर्वचन के लिए राजस्थान साधारण खंड अधिनियम, 1955 (1955 का राजस्थान अधिनियम संख्या 8) उसी तरह लागू होगा जैसे वह किसी राजस्थान अधिनियम के निर्वचन के लिए लागू होता है।

4.विस्तार-

ये नियम अनुकंपात्मक आधार पर मृत सरकारी कर्मचारी के आश्रित की नियुक्ति को शासित करेंगे और ये किसी पद विशेष के लिए कोई अधिकार प्रदान नहीं करेंर्गे