3. आवेदन की प्रक्रिया –

3.1 विद्यालय का पंजीयन एवं पासवर्ड प्राप्त करना- सभी प्रकार के आवेदन हेतु आवेदन राजस्थान सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग के प्राइवेट स्कूल पोर्टल (www.rajpsp.nic.in) पर करना होगा। नवीन मान्यता हेतु आवेदन करने वाली गैर सरकारी संस्थाओं को सर्वप्रथम गैर सरकारी विद्यालय को पोर्टल पर पंजीयन करना होगा जिसके लिए आवश्यक सूचनाऐं प्रविष्ट करने के बाद मोबाइल पर पीएसपी. कोड एवं पासवर्ड प्राप्त होगा। पंजीयन के बाद विद्यालय स्वंय का पासवर्ड बदल सकेंगे जो भविष्य में लॉगिन करने हेतु आवश्यक होगा। जिन विद्यालयों का पूर्व में मान्यता पोर्टल पर पंजीयन कर पीएसपी कोड प्राप्त कर लिये गये हैं, उन विद्यालयों को उसी पीएसपी कोड से आवेदन करना अनिवार्य होगा। इन विद्यालयों को नवीन पंजीयन नहीं करना है।

3.2 विद्यालय सम्बन्धी सूचनाओं की ऑनलाइन प्रविष्टि – लॉगिन करने के बाद विद्यालय द्वारा आवेदन पत्र में वांछित सूचनाएं यथा- आधारभूत संरचना, आवश्यक सुविधाएँ एवं कर्मचारियों सम्बन्धी सभी आवश्यक सूचनाओं की ऑनलाइन प्रविष्टि करेंगे। इस कार्य में सुविधा के लिए विद्यालय, पोर्टल पर उपलब्ध आवेदन के प्रारूप पहले से ही भर कर तैयार रखें। समस्त सूचनाओं की पूर्ण एवं सही प्रविष्टि की स्थिति में ही इन्हें लॉक करें। ऑनलाईन आवेदन किये जाने के उपरांत प्रविष्ट सूचनाओं में यदि संशोधन आवश्यक है तो निरीक्षण से पूर्व निर्धारित शुल्क ऑनलाईन अदा कर वांछित संशोधन निर्धारित समयावधि में किए जा सकेंगें। संस्था द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया जाकर मय दस्तावेज एवं आवेदन पत्र पत्रावली तैयार कर निरीक्षण दल को वक्त निरीक्षण उपलब्ध करवाया जाना होगा। विभाग द्वारा आक्षेप लगाए जाने पर निर्धारित समयावधि में ऑनलाईन आक्षेप पूर्ति संबन्धित विद्यालय द्वारा किया जाना अनिवार्य होगा।

3.3 विद्यालय सम्बन्धी दस्तावेजों को अपलोड करना

(1) मान्यता के सम्बन्ध में आवश्यक समस् दस्तावेजों को ऑनलाइन अपलोड करना है। (अपलोड किये जाने वाले दस्तावेजों की सूची परिशिष्ट-7 ) । जिन दस्तावेजों को अपलोड किया जाना है, उनको पहले से ही कम्प्यूटर स्केन कर पैन ड्राइव में तैयार रखें। अपलोड किए जाने वाले समस्त दस्तावेजों का पूर्ण पठनीय होना आवश्यक है। दस्तावेज पीडीएफ / जेपीजी फॉर्मेट में होना तथा प्रत्येक दस्तावेज एक एमबी से कम साइज का होना आवश्यक है। PDF फाईल जो अपलोड की जानी है वह Computer Based Scanner रो Scan करवाकर ही अपलोड की जावे किसी मोबाईल एप से नहीं।

(II) मान्यता / क्रमोन्नती आदि के आवेदन के संबन्ध में विद्यालय का वर्तमान पत्ता एवं स्थान परिवर्तन के प्रकरणों में वांछित स्थान के पते के अंकन में पते में भूमि का प्लाट नम्बर / खसरा नम्बर तथा आसा पासा / ब्लाक / जिला / टीएसपी / नॉनटीएसपी का अंकन किया जाना अनिवार्य होगा / ब्लाक / जिला / टीएसपी / नॉनटीएसपी संस्था द्वारा संलग्न ब्लू प्रिंट सक्षम अधिकारी सहायक अभियंता पी.डब्ल्यूडी द्वारा जारी किया हो। जिसमें संस्था का नाम तथा विद्यालय का नाम . भूमि का प्लाट नम्बर / खसरा नम्बर तथा भूमि की नाप आसा पासा, खेल मैदान, निर्मित भवन, भवन के कक्षों का माप (वर्गमीटर में) का मौजूदा प्लान (EXISTING PLAN) का मय दिनांक रपष्ट अंकन हो । उक्त वांछित सूचनाओं का अंकन नहीं किये जाने पर ब्लू प्रिंट स्वीकार्य नहीं होगा।

(III) भूमि संस्था की स्वंय की होने / किराये की होने / अलोटमेंट होने / उपहार विलेख होने पर संबन्धित भूमि के स् के दस्तावेज जिसमें भूमि की माप (वर्गमीटर में) तथा प्लाट नम्बर / खसरा नम्बर / आसा पासा का स्पष्ट अंकन होना अनिवार्य है। किराये की भूमि होने पर किराएदाता के भू स्वामित्व के दस्तावेज रजिस्टर्ड किरायेनामे के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य है। (IV) शासन के पत्र दिनांक 12.01.2021 द्वारा संस्थाओं को किसी भी प्रकार के आवेदन हेतु शैक्षणिक प्रयोजनार्थ भूरूपान्तरण आवशक होगा।

3.4 आवेदन हेतु आवश्यक शुल्क को जमा करवाना – विभिन्न प्रकार के आवेदनों के लिए शुल्क की राशि भी अलग-अलग है, अत: इस राशि की ठीक से गणना कर लें तथा उसके अनुसार ही रामस्त प्रकार के आवेदन शुल्क ई-ग्रारा पोर्टल के माध्यम से जमा कराने होंगे। मान्यता/क्रमोन्नति आदि के आवेदन शुल्क की राशि ई-ग्रास पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जमा होगी एवं आरक्षित कोष की राशि के डिमाण्ड ड्राफ्ट अलग से जमा होगी।

3.5 आवेदन की हार्ड कॉपी तैयार करना समस्त सूचनाओं की पूर्ण एवं सही प्रविष्टि एवं स्वयं के संतुष्ट होने के बाद ई-ग्रास के माध्यम से शुल्क जमा करवाने के उपरान्त ही आवेदन को लॉक करें तथा इसका प्रिंटआउट ले लें। आवेदन के प्रिंटआउट पर विद्यालय संचालन समिति के सचिव के हस्ताक्षर एवं मोहर लगावें। आवेदन के साथ आवश्यक समस्त दस्तावेज (संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों की सूची परिशिष्ट-8) संलग्न करें तथा विद्यालय के 5 फोटो कलर्ड जो अपलोड किये गये हैं, भी लगावें। पूर्ण आवेदन पत्र तैयार कर विद्यालय में सुरक्षित रखें। उक्त हार्ड कॉपी मय संलग्न पत्रावली निरीक्षण हेतु उपस्थित होने वाले जाँच दल के प्रभारी को विद्यालय निरीक्षण के रामय संस्था द्वारा उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करें। समस्त पृष्ठों पर क्रम संख्या का अंकन करें।

3.6 प्राथमिक या उच्च प्राथमिक स्तर की नवीन मान्यता / क्रमोन्नति / नाम / स्थान / वर्ग / माध्यम परिवर्तन / अतिरिक्त माध्यम आदि के आवेदन जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा मुख्यालय को प्रेषित किये जाएंगे।

3.7 जो विद्यालय पहले से ही मान्यता प्राप्त हैं वे विद्यालय किसी भी स्तर के नाम / स्थान / माध्यम / वर्गपरिवर्तन / अतिरिक्तमाध्यम / संकाय / विषय / उच्च प्राथमिक से माध्यमिक / माध्यमिक से उच्च माध्यमिक स्तर की कमोन्नति हेतु अपने आवेदन संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक मुख्यालय को ऑनलाईन प्रेषित करेंगे।

3.7 जो विद्यालय पहले से ही मान्यता प्राप्त हैं वे विद्यालय किसी भी स्तर के नाम / स्थान / माध्यम / वर्गपरिवर्तन / अतिरिक्तमाध्यम / संकाय / विषय / उच्च प्राथमिक से माध्यमिक / माध्यमिक से उच्च माध्यमिक स्तर की कमोन्नति हेतु अपने आवेदन संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक मुख्यालय को ऑनलाईन प्रेषित करेंगे।

3.8 जिशिअ कार्यालय द्वारा पत्रावली जाँच में कमी / त्रुटि पाए जाने पर ऑनलाईन आक्षेप लगाए जाने की स्थिति में संस्था द्वारा आक्षेप की पूर्ति ऑनलाईन वांछित दस्तावेज अपलोड कर संस्था सचिव द्वारा प्रमाणित दस्तावेजों का प्रिंट आउट एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में निर्धारित अवधि में जमा कराने होंगे। निर्धारित अवधि में ऑनलाईन आक्षेप पूर्ति नहीं किये जाने पर आवेदन ऑटो लॉक हो जाएगा। निर्धारित अवधि में आक्षेप पूर्ति किए जाने में संस्था विफल रहती है तो समस्त जिम्मेदारी संस्था की होगी तथा ऑफलाईन किसी प्रकार के दरतावेज रवीकार नहीं किए जाएंगे।

3.9 आक्षेप पूर्ति के लिये अनलॉक किये गये आवेदन एवं अपलोड किये जाने वाले दस्तावेजों की हार्डकॉपी को ऑनलाइन अपलोड की अंतिम तिथि के बाद 02 दिवस के भीतर संस्था को अनिवार्य रूप से जमा करवाना होगा।

3.10 विद्यालय द्वारा निरीक्षण दल को सुपुर्द की जाने वाली पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों की संख्या जैसे- पत्रावली में 45 दस्तावेज प्रस्तुत किए हों तो पृष्ठ संख्या 1/45. 2/45 3/45….. 44/45, 45 / 45 अंकित कर निरीक्षण दल को पत्रावली सुपुर्द करेंगें ।