अध्याय 2 : आवेदन एवं पात्रता

1- आवेदन करना- राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 एवं नियम, 1993 के प्रावधानानुसार गैर सरकारी शैक्षिक संस्थाओं को किसी भी प्रकार की मान्यता (नवीन मान्यता, क्रमोन्नति माध्यम परिवर्तन नाम परिवर्तन, स्थान परिवर्तन, वर्ग परिवर्तन, सोसायटी परिवर्तन, अतिरिक्त माध्यम, अतिरिक्त विषय, दो पारी विद्यालय संचालन इत्यादि) के लिए ऑनलाइन ही आवेदन करना होगा। आवेदन राजस्थान सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग के प्राइवेट स्कूल पोर्टल (www.rajpsp.nic.in) पर करना होगा।

2– नवीन मान्यता, क्रमोन्नति आदि हेतु पात्रता- कोई भी गैर सरकारी शैक्षिक संस्था प्राथमिक ( कक्षा 1 5 तक) अथवा उच्च प्राथमिक (कक्षा 1-8 तक) स्तर की नवीन मान्यता हेतु आवेदन कर सकती है (परिशिष्ट 1 नवीन मान्यता हेतु आवेदन का प्रारूप). प्राथमिक से उच्च प्राथमिक, उच्च प्राथमिक से माध्यमिक एवं माध्यमिक से उच्च माध्यमिक स्तर की कमोन्नति हेतु आवेदन कर सकती है तथा माध्यम परिवर्तन, स्थान परिवर्तन, नाम परिवर्तन, वर्ग परिवर्तन, अतिरिक्त माध्यम अतिरिक्त संकाय, अतिरिक्त विषय सोसायटी परिवर्तन, दो पारी विद्यालय संचालन इत्यादि के लिए आवेदन कर सकती है (परिशिष्ट-2 क्रमोन्नति एवं स्थान, नाम इत्यादि के परिवर्तन हेतु आवेदन का प्रारूप) ।

उक्त समस्त प्रकार के आवेदनों के लिए पात्रता की न्यूनतम शर्ते निम्नानुसार हैं :

2.1. आधारभूत संरचना एवं आवश्यक सुविधाऐं: विभिन्न प्रकार की मान्यताओं हेतु आधारभूत संरचना एवं आवश्यक सुविधायें संलग्न परिशिष्ट-3 के अनुसार होगी।

2.2. शिक्षक एवं अन्य कर्मचारीवृन्द :- विभिन्न प्रकार की मान्यताओं हेतु शिक्षक एवं अन्य कर्मचारीवृन्द संलग्न परिशिष्ट-4 के अनुसार होंगे।

2.3. सोसाइटी / ट्रस्ट का पंजीकरण :- संस्था की मान्यता के लिए आवेदन करने वाली सोसाइटी / ट्रस्ट का पंजीकरण अनिवार्य है। पंजीकरण के प्रमाण पत्र को स्केन करके अपलोड करना होगा।

2.4 सोसाइटी / ट्रस्ट के उद्देश्यों में शैक्षिक संस्था खोलने का उद्देश्य :- संस्था की मान्यता के लिए आवेदन करने वाली सोसाइटी / ट्रस्ट के उद्देश्यों में शैक्षिक संस्था खोलने का उद्देश्य होना आवश्यक है। सोसाइटी / ट्रस्ट के उद्देश्यों को स्केन करके अपलोड करना होगा ।

2.5 शुल्क :- मान्यता हेतु लिए जाने वाले समस्त प्रकार के शुल्कों का विवरण परिशिष्ट-5 पर संलग्न है। समस्त प्रकार के आवेदन शुल्क ऑनलाइन ई-ग्रास पोर्टल के माध्यम से जमा कराने होंगे तथा प्रकरण का अनुमोदन / अभिशंषा हो होने की स्थिति में आरक्षित कोष की राशि का डी.डी. सचिव बालिका शिक्षा फाउण्डेशन, जयपुर के नाम से देय होगा।

आवेदन शुल्क की राशि आवेदन पत्र के साथ ही अदा की जानी होगी, जो अदेय होगी तथा आरक्षित कोष की राशि का डी.डी तथा फिक्सड डिपोजिट की राशि का विवरण आवेदन पत्र की जाँच एवं भौतिक सत्यापन के पश्चात संस्था के आवेदन को स्वीकृति योग्य पाए जाने पर निदेशालय द्वारा विद्यालय के लॉगिन में प्रकरण के अनुमोदन का मैसेज प्रदर्शित होने पर संबन्धित संस्था को इसके लिए सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अविलम्ब जमा करवाया जाना होगा। आवेदन के संबन्ध में समस्त प्रकार के शुल्क प्राप्त होने पर ही आदेश जारी किये जायेंगे।

2.6 शपथ पत्र :- सोसाइटी द्वारा विद्यालय से सम्बंधित प्रदत्त प्रमुख सूचनाओं को 100 रूपये के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा प्रमाणित करवाकर शपथ पत्र के रूप में प्रस्तुत करना होगा, जिसका प्रारूप परिशिष्ट-6 पर संलग्न हैं।

2.7 भूरूपान्तरण के संबन्ध में उल्लेखनीय :- ग्रामीण क्षेत्र में गैर-सरकारी विद्यालयों को भूमि रूपान्तरण के संबन्ध में राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक प.9 (1) शिक्षा-5 / भूमि रूपान्तरण / 2016 जयपुर दिनांक 04.01.2017 द्वारा विहित प्रावधान (संलग्न परिशिष्ट-4)

2.8 माध्यमिक / उच्च माध्यमिक स्तर हेतु आवेदन करने वाले विद्यालयों के लिए ग्रामीण क्षेत्र में लागू भूमि की माप सम्बन्धी अनिवार्यता:- गैर सरकारी विद्यालयों को ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि की माप के संबन्ध में राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.9 (6) शिक्षा-5 / आनलाइन मान्यता / 2020-21 जयपुर दिनांक 23.07.2020 के तहत –

  1. ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि के माप की अनिवार्यता 4000 वर्गमीटर निर्धारित की गई है।
  2. शहरी क्षेत्र हेतु भूमि की माप 1000 वर्गमीटर निर्धारित है।
  3. शासन का पत्रांक 4.9(2) शिक्षा – 5 / 2005 जयपुर दिनांक 27.5.2015 द्वारा जनजाति उपयोजना क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र की गैर सरकारी शैक्षिक संस्थाओं को भवन एवं खेल मैदान के लिए शहरी क्षेत्र के समान ही 1000 वर्गमीटर गैर रूपान्तरित भूमि का प्रावधान किया गया है।

राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था नियम 1993 के परिशिष्ट-2 तथा (संशोधित) नियम 2011 के अनुसार कक्षा-कक्षों एवं अन्य मापदण्ड पूर्ण किये जाने की सुनिश्चितता विद्यालय के द्वारा की जायेगी।

2.9 (1) वर्तमान तक जारी मान्यता / क्रमोन्नति / अति विषय, अति.संकाय, अति.माध्यम स्थान परिवर्तन, वर्ग परिवर्तन माध्यम परिवर्तन नाम परिवर्तन आदि के संबंध में विद्यालयों द्वारा यदि किसी प्रकार का आवेदन किया जाता है तो उसे भूमि के माप, कक्षा-कक्ष की संख्या एवं माप, रजिस्टर्ड किरायानामा, भूरूपान्तरण, खेल मैदान आदि के नवीनतम एवं निर्धारित मानदण्ड पूर्ण करने अनिवार्य होंगें।

2.9 (II) किसी भी प्रकार के आवेदन / परिवर्तन के लिए सचिव द्वारा हस्ताक्षरित औचित्य सहित प्रबंध कार्यकारिणी का प्रस्ताव आवश्यक होगा।

2.10 विद्यालय हेतु भूमि एवं भवन (खेल मैदन सहित) किराये का होने पर संस्था द्वारा रजिस्टर्ड किरायानामा प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

2.11 विद्यालय के स्थान परिवर्तन किये जाने पर आरटीई के तहत प्रवेशित विद्यार्थियों के लिए विद्यालय को स्वयं के स्तर पर विद्यार्थियों के लिये नये विद्यालय भवन तक आवागमन की निःशुल्क व्यवस्था करनी होगी।

2.12 दो पारी में संचालन चाहने वाले विद्यालयों को एवं वर्तमान में बिना विभागीय अनुमति के दो पारी में संचालित शिक्षण संस्थाओं को ऑनलाईन आवेदन कर सक्षम स्तर से जारी विभागीय स्वीकृति ली जानी अनिवार्य होगी।