अध्याय-5 निरीक्षण दल गठन एवं निरीक्षण

5. विद्यालयों के निरीक्षण हेतु दलों का ऑनलाइन गठन:

5.1 विद्यालय द्वारा ऑनलाईन आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण कर लेने के पश्चात् ई-ग्रास के मार्फत निर्धारित शुल्क जमा करवा देने के उपरांत संस्था द्वारा आवेदन पत्र में दी गई समस्त सूचनाओं का भौतिक सत्यापन विभाग द्वारा ऑनलाईन गठित दल द्वारा किया जाएगा जिसका जिसकी सूचना भौतिक सत्यापन से पूर्व विद्यालय के लॉगईन में प्रदर्शित होगी। निर्धारित अवधि में निरीक्षण दल द्वारा विद्यालय का निरीक्षण किया जाएगा। निर्धारित अवधि में निरीक्षण करने का उत्तरदायित्व निरीक्षण दल का होगा। निरीक्षण दल यह स्पष्ट लिखेगा कि विद्यालय भवन / खेल मैदान ब्लू प्रिंट अनुसार अथवा नहीं। कमरों का माप एवं संख्या ब्ल्यू प्रिंट के अनुसार ही होने चाहिए। निरीक्षण दल की रिपोर्ट किसी कारण वश अपलोड नहीं होने की स्थिति होने पर निरीक्षण दल प्रभारी मय कारण तत्काल संबंधित जिशिअ की मेल आईडी पर एवं सुविधानुसार कार्यालय में पत्र सहित हार्डकॉपी जमा करवाये ताकि समय रहते जिशिअ द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा सकें। निरीक्षण दल द्वारा टाइम फ्रेम का पालन नहीं करने वाले संबंधित अधिकारी / कार्मिक का उत्तरदायित्व निर्धारित कर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

5.2 निरीक्षण दल के प्रभारी एवं सदस्यों को एस.एम.एस के द्वारा विद्यालय निरीक्षण हेतु दल गठन की सूचना स्वतः ही उपलब्ध होगी। निरीक्षण दल के प्रभारी को शालादर्पण के स्टॉफ लॉगइन में जाकर निरीक्षण हेतु आदेश एवं मॉड्यूल में उपलब्ध निरीक्षण प्रतिवेदन की प्रति को डाउनलोड कर गठित दल के 02 अन्य सदस्यों से समन्वय स्थापित कर विद्यालय में उपस्थित होकर भौतिक सत्यापन करने के उपरान्त निरीक्षण प्रतिवेदन के बिन्दुओं की मूर्ति उपरांत दल प्रभारी द्वारा शाला दर्पण के स्टॉफ लॉगइन कर निरीक्षण प्रतिवेदन को अनुशंसा सहित अपलोड (07 दिवस) करना है। सम्बंधित विद्यालय से आवेदन प्रपत्र, शुल्क की चालान की प्रति एवं समस्त वांछित दस्तावेजों की भौतिक प्रति प्राप्त कर आगामी 02 दिवरा में सम्बंधित जिशिअ कार्यालय में जमा करवाया जाना सुनिश्चित करना है।

5.3 निरीक्षण दल के प्रभारी को गठित दल के अन्य 02 कार्मिकों को उचित कारण यथा- पदोन्नति पर अन्यत्रपदस्थापन / स्थानान्तरण / सेवानिवृत्त / लम्बे अवकाशपर/दृष्टिबाधित / दोहरीविकलांगता / 80 प्रतिशत से अधिक विकलांग होने पर आदि की परिस्थिति होने पर संस्था प्रधान से जानकारी प्राप्त कर संतुष्ट होने की स्थिति में मय साक्ष्य आवेदन पत्र दल परिवर्तन हेतु प्राप्त कर ही दल में परिवर्तन दल प्रभारी द्वारा किया जाना है। दल परिवर्तन की स्थिति में दल प्रभारी द्वारा जिशिअ को प्रार्थना पत्र मय साक्ष्य की प्रति निरीक्षण रिपोर्ट के साथ जमा करवानी है। दल प्रभारी द्वारा दल परिवर्तित करने की सुविधा स्टॉफ लॉगईन में उपलब्ध है। दल प्रभारी / समस्त दल के कार्मिको को बदलने हेतु जिशिअ के माध्यम से निदेशालय को प्रार्थना पत्र मय साक्ष्य यथोचित कारण होने पर जिशिअ की अभिशंषा के साथ अग्रेषित किया जाना है।

5.4 प्राथमिक / उच्च प्राथमिक स्तर हेतु आवेदन के संबन्ध में भौतिक सत्यापन हेतु गठित दल में कुल 02 सदस्य होंगे जिनमें से दल के अध्यक्ष के रूप में / अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी प्राशि / माशि.कार्यालय जिशिअ मुख्यालय / अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी प्रथम / द्वितीय / प्रधानाध्यापक माध्यमिक विद्यालय / व्याख्याता को लगाया जाएगा तथा दल के सदस्य के रूप में प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय को लगाया जाएगा।

5.5 माध्यमिक / उच्च माध्यमिक स्तर हेतु आवेदन के संबन्ध में भौतिक सत्यापन हेतु गठित दल में कुल 03 सदस्य होंगे जिनमें से दल के अध्यक्ष के रूप में प्रधानाचार्य समावि / अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी प्राशि /माशि कार्यालय जिशिअ मुख्यालय / समकक्ष अधिकारी एवं दल के प्रथम सदस्य के रूप में व्याख्याता / प्रधानाध्यापक मावि / समकक्ष अधिकारी एवं दल के द्वितीय सदस्य के रूप में एक लेखा संबंधित कार्मिक / मंत्रालयिक कर्मचारी होगा।

5.6 एक दल द्वारा अधिकतम दो गैर सरकारी विद्यालयों का सत्यापन किया जाएगा।

5.7 विद्यालय द्वारा निरीक्षण दल को सुपुर्द की जाने वाली पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का मय पृष्ठ संख्या अंकन के समस्त दस्तावेजों की प्राप्ति निरीक्षण दल सुनिश्चित कर लें।