6 विद्यालय का निरीक्षण / भौतिक सत्यापन:

6.1 सत्यापन दलों को ऑनलाइन निरीक्षण आदेश के 7 दिवस या निरीक्षण के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि जो भी पहले हो तक अनिवार्य रूप से निरीक्षण करना है। सत्यापन के बाद अगले •02 दिवस में सत्यापन रिपोर्ट मय निरीक्षण पत्रावली संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय कार्यालय में अनिवार्य रूप से जमा करानी होगी।

6.2 निरीक्षण दल विद्यालय द्वारा दी गई समस्त सूचनाओं तथा संलग्न दस्तावेजों के आधार पर तथ्यों का सत्यापन किया जाना है तथा सत्यापित तथ्यों एवं निर्धारित नापदण्डों के आधार पर मान्यता के संबंध में स्पष्ट अभिशंषा करनी होगी।

6.3 सत्यापन दलों से प्राप्त रिपोर्ट को निरीक्षण दल प्रभारी द्वारा तत्काल पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा एवं  हार्डकॉपी गय पत्रावली सम्बंधित जिशिअ कार्यालय में 02 दिवस की अवधि की में जमा करवाना है।

6.4 सत्यापन दल द्वारा सत्यापित / दी गई सूचनाओं के संबंध में कोई विसंगति या भिन्न स्थिति पायी जाती है। तो सत्यापन दल के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

अध्याय 7 मान्यता अनुमोदन तथा मान्यता प्रमाण पत्र / निरस्ति प्रमाण पत्र जारी करना

7. मान्यता का निदेशालय / राज्य सरकार से अनुमोदन प्राप्त करना:- मान्यता हेतु अपात्र संस्थाओं को सूचित करना

7.1 निरीक्षण उपरान्त प्राप्त प्रकरण का जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन के संबन्ध में निरीक्षण प्रतिवेदन, संलग्न दस्तावेजों के साथ नियमान्तर्गत पूर्ण परीक्षण किया जाना है। परीक्षण के संबन्ध में किसी प्रकार के दस्तावेज आवश्यक होने की स्थिति में राबन्धित संस्था को आक्षेप पूर्ति करवाकर प्रतिवेदन अपनी नियमसंगत स्पष्ट अभिशंषा के पोर्टल पर निदेशालय को अग्रेषित कर निर्धारित अवधि में निरीक्षण प्रतिवेदन गय पत्रावली निदेशालय को उपलब्ध कराएं।

7.2 जिन प्रतिवेदनों में निरीक्षण दल द्वारा मान्यता दिये जाने हेतु स्पष्ट अभिषेशा की है। तथा उनके तथ्यों से संतुष्ट होने की स्थिति में तथा जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा भी मान्यता दिये जाने की अभिशंषा की गयी हैं उन संस्थाओं / विद्यालयों को गुणावगुण एंव समीक्षा के पश्चात् निदेशालय द्वारा मान्यता दिए जाने का अनुमोदन अथवा मान्यता हेतु अपात्र किया जायेगा। प्राप्त पत्रावलियों के संबन्ध में निदेशालय द्वारा ऑन लाईन अनुमोदन किया जाएगा। उक्त अनुमोदन का संबन्धित विद्यालय के लॉगिन में गैसेज प्रदर्शित होगा, के उपरांत संबन्धित विद्यालय वांछित पूर्ति यथा डीडी/एफडी के संबन्ध में जिशिअ कार्यालय से सम्पर्क कर आवश्यक कार्यवाही करें।

पात्र विद्यालयों के लिए आरक्षित कोष (फिक्सड डिपोजिट) की राशि का डीडी तथा बालिका शिक्षा फाउण्डेशन की देय राशि का ड्रापट जमा करवाने हेतु मान्यता अनुमोदन के 02 दिवस के भीतर जमा कराने हेतु संबंधित संस्था को पत्र जिशिअ द्वारा रजिस्टर्ड डाक से भेजा जाएगा। निर्धारित तिथि तक आरक्षित कोष (फिक्सड डिपोजिट) का दस्तावेज तथा बालिका शिक्षा फाउण्डेशन की देय राशि का ड्राफ्ट प्राप्त होने पर इसकी ऑनलाइन प्रविष्टि जिशिअ द्वारा की जाएगी। जिन संस्थाओं से निर्धारित तिथि तक वांछित एफडी / डीडी दस्तावेज प्राप्त नहीं होते है यह विद्यालय मान्यता के लिए अपात्र हो जाऐंगे (प्रति 15 दिवस की शास्ति की अवधि जिशिअ कार्यालय द्वारा सूचित किए जाने एवं उसकी मावती के 03 महीने तक रहेगी) इस स्थिति में निरस्ती आदेश जारी कर संबन्धित संस्था को रजिस्टर्ड डाक से जिशिअ कार्यालय द्वारा भिजवाया जाएगा। इस स्थिति में निरस्ती आदेश जारी कर संबन्धित संस्था को रजिस्टर्ड डाक से जिशिअ कार्यालय द्वारा भिजवाया जाएगा। निदेशालय के अनुमोदन उपरांत तथा विद्यालय द्वारा वांछित पूर्ति किए जाने के 03 कार्यदिवस के भीतर अनवार्य रूप से संबन्धित जिशिअ द्वारा मान्यता / निरस्ती प्रमाण पत्र आदेश जारी किए जाएंगे। यह प्रमाण पत्र ऑनलाइन प्रिंट होगा तथा जिला शिक्षा अधिकारी के हस्ताक्षरों से जारी किया जाएगा।

7.3 ऐसे प्रकरण जो राज्य सरकार को प्रेषणीय है तथा विद्यालय द्वारा एक/एक से अधिक प्रकार के लिए आवेदन किया गया है, ऐसे प्रकरणों का शासन से अनुमोदन उपरांत आवेदन के संबन्ध में अनुमोदन / आवेदन के संबन्ध में शेष वांछित प्रकारों का अनुमोदन निदेशालय द्वारा किया जाएगा।

8. टाईम फेम:

सत्र 2021-22 के लिए प्राथमिक / उच्च प्राथमिक / माध्यमिक / उच्च माध्यमिक स्तर हेतु आवेदनों- नवीन मान्यता क्रमोन्नति माध्यम / स्थान / नाम परिवर्तन, अतिरिक्त माध्यम / संकाय / विषय इत्यादि) हेतु टाइम फ्रेम:-

क्र.सं.गतिविधिटाइम फ्रेमसंबंधित कार्यालय
1गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं द्वारा ऑन लाइन आवेदन कर समस्त पत्रावली स्केन कर ऑनलाइन अपलॉड कर आवेदन शुल्क ई-ग्रास पोर्टल के माध्यम से जमा कराते हुए आवेदन मय समस्त सूचना लॉक करना ।दिनांक 26.07.2021 से 26.8. 2021 तक  संबंधित संस्था  
2विद्यालय द्वारा लॉक आवेदन में किसी प्रकार का संशोधन की कार्यवाहीआवेदन लॉक किये जाने के 5 दिवस के भीतरसंबंधित संस्था  
3विद्यालय द्वारा वांछित संशोधन पश्चात् ऑनलाईन आवेदन पूर्ण कर ई-ग्रास के माध्यम से शुल्क जमा करवा दिये जाने की स्थिति में ऑटो जेनरेटेड निरीक्षण दल का गठन।संस्था द्वारा आवेदन लॉक किये जाने के पांच दिवस के पश्चात्संबंधित संस्था  
4निरीक्षण दल प्रभारी द्वारा भौतिक सत्यापन कर निरीक्षण प्रतिवेदन की रिपोर्ट को पोर्टल पर अपलोड मय अभिशंषा करना व विद्यालय द्वारा अपलोड की गई पत्रावली की हार्ड कॉपी विद्यालय से प्राप्त कर सम्पूर्ण तथ्यों के क्रम में परीक्षण कर निरीक्षण प्रतिवेदन पत्रावली की हार्ड कॉपी सहित (निरीक्षण उपरांत) जिशिअ कार्यालय में जमा करवाना।दल गठन के सात दिवस के भीतर    संबंधित संस्था, निरीक्षण दल एवं संबंधित जिशिअ कार्यालय  
5निरीक्षण दल के द्वारा भौतिक सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त पत्रावली का पूर्ण परीक्षण करना। परीक्षण कर आवेदनों के परिप्रेक्ष्य में आक्षेप पूर्ति पश्चात् पोर्टल पर अपनी नियमसंगत स्पष्ट अनुशंषा सहित निदेशालय को अग्रेषित करना एवं सम्पूर्ण पत्रावली मय निरीक्षण प्रतिवेदन निदेशालय को उपलब्ध कराना।निरीक्षण दल द्वारा पत्रावली जमा करवाने के 15 दिवस के भीतर  संबंधित जिशिअ प्रा. / मा. एवं निदेशालय प्राशि एवं माशि.  
6निदेशालय द्वारा मान्यता / क्रमोन्नति हेतु अनुमोदन जारी करनाजिशिअ कार्यालय से हार्ड काप प्राप्ति की दिनांक से 20.10.21 तकनिदेशालय माशि / प्राशि राजस्थान  
7निदेशालय द्वारा अनुमोदन किए जाने के उपरांत पात्र संस्थाओं से बालिका शिक्षा फाउण्डेशन में आरक्षित कोष की राशि की डीडी / सावधि जमा प्राप्त कर मान्यता आदेश / निरस्त आदेश जारी करना।निदेशालय स्तर से अनुमोदन उपरान्त दिनांक 31.10.2021 तक  कार्यालय जिशिअ प्राशि / माशि मुख्यालय  

उपरोक्त टाइम फ्रेम का पालन विद्यालयों एवं कार्यालयों द्वारा अनिवार्य रूप से की जाए। विद्यालयों द्वारा टाइम फ्रेम का पालन नहीं करने की स्थिति में आवेदन हेतु अपात्र हो जाएंगे।