वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग, राजस्थान सरकार के प्रासंगिक परिपत्र दिनांक: 30. 03.2021 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों एवं शासन के प्रासंगिक पत्र दिनांकः 07.06.2022 द्वारा प्रदत्त स्वीकृति के क्रम में महात्मा गांधी राजकीय (अंग्रेजी माध्यम) विद्यालयों एवं राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में “विद्या सम्बल योजना” के अनुसार निजी अभ्यर्थियों एवं सेवा निवृत्त शिक्षकों को गैस्ट फेकल्टी के रूप में लगाए जाने बाबत निम्नानुसार निर्देश प्रदान किए हैं:-
1. “विद्या सम्बल योजना” के तहत केवल उन्हीं रिक्त पदों पर गैस्ट फेकल्टी शिक्षकों को लगाया जाएगा, जिन पदों हेतु साक्षात्कार प्रक्रिया कम से कम एक बार की गई हैं तथा उक्त प्रक्रिया से पद नहीं भरे जा सके हैं।
2. “विद्या सम्बल योजना” के तहत निजी अभ्यर्थी एवं सेवा निवृत्त शिक्षक पद की न्यूनतम वांछित योग्यता रखते हैं वे ही गैस्ट फेकल्टी के रूप में लगाए जाने हेतु पात्र होंगे।
3. पदवार न्यूनतम वांछित योग्यता :
i. इन विद्यालयों में शिक्षकों के स्वीकृत पदों हेतु राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ ) सेवा नियम – 2021 में प्रावधानित न्यूनतम योग्यता हो ।
ii. उपर्युक्त वर्णित सेवा नियमों में पद अनुसार वांछित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता अंग्रेजी माध्यम में अर्जित की गई हो। अर्थात-
निजी अभ्यर्थियों हेतु :
क्र.सं. | पदनाम | शैक्षिक अर्हता | प्रशैक्षिक अर्हता |
1 | व्याख्याता (जीव विज्ञान) | प्राणी विज्ञान / वनस्पति विज्ञान / जीव-प्रौद्योगिकी में वि.अ.आ. द्वारा मान्यता प्राप्त अंग्रेजी स्नातकोत्तर या समतुल्य परीक्षा परन्तु उन्होंने स्नातक स्तर पर अंग्रेजी माध्यम में वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान का अध्ययन किया हो | B.Ed |
2 | व्याख्याता (भौतिकी, रसायन विज्ञान, गणित) | सुसंगत विषय में विश्व विद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त अंग्रेजी माध्यम में स्नातकोत्तर अथवा समतुल्य परीक्षा | B.Ed |
3 | i. वरिष्ठ अध्यापक (अंग्रेजी, हिन्दी, गणित, तृतीय भाषा) | वैकल्पिक विषय के रूप में सम्बन्धित विषय के साथ अंग्रेजी माध्यम में स्नातक या समतुल्य परीक्षा | B.Ed |
ii. वरिष्ठ अध्यापक (विज्ञान) | भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी जैव रसायन विज्ञान में से कम से कम दो विषय वैकल्पिक विषयों के रूप में लेकर अंग्रेजी माध्यम में स्नातक या समतुल्य परीक्षा | B.Ed | |
iii. वरिष्ठ अध्यापक (सामाजिक विज्ञान) | इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, समाज शास्त्र, लोक प्रशासन, दर्शन शास्त्र में से कम से कम दो विषय वैकल्पिक विषयों के रूप में लेकर अंग्रेजी माध्यम में स्नातक या समतुल्य परीक्षा | B.Ed | |
4 | अध्यापक लेवल द्वितीय (अंग्रेजी / गणित) | न्यूनतम 50% अंको सहित गणित / अंग्रेजी (संबंधित पद हेतु) वैकल्पिक विषय के साथ अंग्रेजी माध्यम में स्नातक | B.Ed / D.EIe.Ed + न्यूनतम अंको के साथ रीट लेवल द्वितीय परीक्षा उत्तीर्ण जिसकी वैद्यता अवधि समाप्त नहीं की गई हो। |
5 | अध्यापक लेवल प्रथम | 50% अंको सहित उमावि / समकक्ष परीक्षा अंग्रेजी माध्यम में उत्तीर्ण | D.Ele.Ed + न्यूनतम अंको के साथ रीट लेवल प्रथम परीक्षा उत्तीर्ण जिसकी वैद्यता अवधि समाप्त नहीं की गई हो। |
6 | शारीरिक शिक्षा शिक्षक | किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से अंग्रेजी माध्यम में सीनियर सैकण्डरी अथवा समतुल्य परीक्षा | C.P.Ed. or D.P.Ed. or B.P.Ed. |
7 | पुस्तकालयाध्यक्ष | किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से अंग्रेजी माध्यम में सीनियर सैकण्डरी अथवा समतुल्य परीक्षा | पुस्तकालय विज्ञान में प्रमाण-पत्र / पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में स्नातक/ पुस्तकालय और सूचना विज्ञान डिप्लोमा में |
8 | प्रयोगशाला सहायक | भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, जैव रसायन विज्ञान, गणित में से कम से कम तीन विषय वैकल्पिक विषयों के रूप में लेकर अंग्रेजी माध्यम में सीनियर सैकण्डरी या समतुल्य परीक्षा | – |
ब. सेवा निवृत्त अभ्यर्थियों हेतु:
a. सेवा निवृत्त शिक्षक सेवा निवृत्ति के समय जिस पद पर कार्यरत था, केवल उस पद हेतु गैस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने हेतु पात्र होगा बशर्ते उसने आवेदित पद की न्यूनतम वांछित शैक्षणिक योग्यता अंग्रेजी माध्यम से अर्जित की हो।
नोट:- अध्यापक लेवल प्रथम व लेवल द्वितीय के लिए सेवा निवृत्त शिक्षकों हेतु रीट परीक्षा उत्तीर्ण की बाध्यता नहीं होगी।
b. सेवा निवृत्त शिक्षक 65 वर्ष की आयु तक ही गैस्ट फैकल्टी के रूप में कार्य करने हेतु पात्र होंगे।
4. विद्या सम्बल योजना में गैस्ट फैकल्टी चयन की प्रक्रिया:
i. विभाग में पूर्व से कार्यरत शिक्षकों के महात्मा गाँधी / अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में साक्षात्कार के माध्यम से पदस्थापन उपरान्त स्वीकृत पदों में से रिक्त रहे पदों पर विद्या सम्बल योजना के तहत गैस्ट फैकल्टी निजी अभ्यर्थियों / सेवा निवृत्त शिक्षकों की नियुक्ति की जा सकेगी।
ii. इन गैस्ट फैकल्टी निजी अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया प्रधानाचार्य की अध्यक्षता में उनके अतिरिक्त 02 वरिष्ठतम शिक्षकों की कमेटी द्वारा महात्मा गाँधी / अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के स्तर पर की जाएगी। यदि दो वरिष्ठतम शिक्षक उपलब्ध नहीं हो तो समिति में संबंधित CBEO ब्लॉक के अन्य MGGES विद्यालयों में से दो वरिष्ठ सदस्यों की नियुक्ति करेंगे।
iii. संस्था-प्रधान द्वारा रिक्तियों का प्रकाशन विभागीय वेबसाईट एवं विद्यालय नोटिस बोर्ड एवं अन्य सार्वजनिक प्लेट फार्म पर किया जाकर योग्य आशार्थियों के आवेदन पत्र विद्यालय स्तर पर आमंत्रित किए जाएगें। उक्त प्रकाशन के लिए कलैण्डर निदेशालय से जारी होगा।
iv. किसी भी रिक्त पद पर रिक्तियों से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर वरीयता सूची तैयार कर वरीयतानुसार नियुक्ति दी जाएगी।
v.सेवा निवृत्त अध्यापक यदि B.Ed उत्तीर्ण है तो अध्यापक लेवल द्वितीय के लिए संबंधित विषय अनुसार एवं यदि BSTC/D.El.Ed उत्तीर्ण है तो अध्यापक लेवल प्रथम के लिए पात्र होंगे।
vi. वरीयता सूची का निर्माण पद की न्यूनतम वांछित योग्यताओं में शैक्षणिक योग्यता व प्रशैक्षणिक योग्यता का अंकभार क्रमशः 75% व 25% लिया जाकर कुल प्राप्तांकों के आधार पर किया जाएगा।
vii. समान अंकभार होने की स्थिति में अधिक आयु के आशार्थी को वरीयता में कम आयु अभ्यार्थी से ऊपर रखा जाएगा।
viii. आवेदन प्राप्त करने की अवधि व नियुक्ति जारी करने का कलैण्डर निदेशालय से जारी किया जाएगा।
ix. चयनित अभ्यर्थी को गैस्ट फैकल्टी के पद हेतु दिये गये प्रस्ताव पर सात दिवस में सहमति प्रदान करनी होगी तथा संस्था प्रधान द्वारा तय किये गये समय पर वे कार्य करने आएंगे।
x. निर्धारित अन्तिम तिथि तक सहमति नहीं दिये जाने पर वरीयता सूची के अग्रिम क्रमांक के अभ्यार्थी को गैस्ट फैकल्टी में नियुक्ति दी जाएगी।
xi. गैस्ट फैकल्टी पर सत्रान्त अथवा नियमित प्रक्रिया से पद भरे जाने तक जो भी पहले हो, तक पूर्णतः अस्थाई तौर पर रखा जाएगा।
xii. गैस्ट फैकल्टी के रूप में निजी अभ्यर्थियों / सेवा निवृत्त शिक्षकों को उन्हीं दिशा-निर्देशों के अध्यधीन रखा जाएगा जो वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक: 30.03.2021 में वर्णित है।
5. गैस्ट फैकल्टी हेतु मानदेय की शर्तें:
क्र.सं. | पद | कक्षा | प्रति घण्टा मानदेय | अधिकतम मासिक मानदेय |
1 | अध्यापक, लेवल प्रथम, लेवल द्वितीय | 1 to 8 | 300/- | 21000/- |
2 | वरिष्ठ अध्यापक | 9 to 10 | 350/- | 25000/- |
3 | प्राध्यापक | 11 to 12 | 400/- | 30000/- |
4 | शारीरिक शिक्षा अनुदेशक | – | 300/- | 21000/- |
5 | प्रयोगशाला सहायक | – | 300/- | 21000/- |
6. गैस्ट फैकल्टी के कार्य का नियमित अवलोकन संस्था-प्रधान द्वारा किया जाएगा। निम्न कार्यकुशलता, दुराचरण, अनियमितता या कार्य से अनुपस्थिति की दशा में सक्षम अधिकारी द्वारा बिना कारण बताए गैस्ट फैकल्टी के रूप में निर्मुक्त कर दिया जाएगा।
“विद्या सम्बल योजना” के तहत गैस्ट फेकल्टी नियुक्त किए जाने के लिए आवेदन एवं आदेश जारी करने सम्बन्धी कलैण्डर पृथक से निदेशालय स्तर से जारी किया जाएगा।
उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही का नियमित व प्रभावी प्रबोधन जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा द्वारा किया जाएगा।