(12)प्रीमियम की वसूलीः-
(1) नियम-43 में यथा- उपबंधित के सिवाय, विभाग से कराये गये सभी बीमों का प्रीमियम मासिक रूप से संदेय होगा और प्रत्येक मास में बीमाकृत व्यक्ति के वेतन से कटौति करके वसूल किया जायेगा। विभाग किसी भी वेतन बिल का संदाय रोकने का हकदार होगा यदि बीमाकृत व्यक्ति के सबंध में अपेक्षित प्रीमियम संदत्त नहीं किया गया है।
(2) पंचायत समितियों या स्वशाषी निकायों की सेवा में के व्यक्तियों या उनमें प्रतिनियुक्त उन व्यक्तियों के मामलें में, जो इन नियमों के अधीन पहले ही बीमाकृत है, प्रीमियम सम्बन्धित आहरण और संवितरण अधिकारी द्वारा मासिक रूप से वसूल किया जायेगा और चालान द्वारा सम्बन्धित कोषागार में जमा कराया जायेगा। ऐसे चालानों के साथ वसूली अनुसूचियाॅं लगाई जायेगी तथा बीमा सहायकों द्वारा उनकी संवीक्षा की जायेगी।
(3) राज्य के बाहर विदेश सेवा में प्रतिनियुक्त व्यक्ति से ऐसा प्रीमियम सीधे ही राज्य बीमा विभाग को भेजने की अपेक्षा की जायेगी।
(4) वेतन के पुनरीक्षण के परिणाम स्वरूप की गई वृद्धिशील वसूलियों की बकाया की वसूली, बकाया बिल, जब कभी भी आरक्षित किया जाये, के माध्यम से विभाग द्वारा ग्रहण की जायेगी।
13 वेतन में कमी हो जाने का परिणाम:-
यदि वेतन स्लेब कम हो जाने के परिणामस्वरूप पहले से ही किये गये बीमे पर संदेय प्रीमियम उसके वर्तमान वेतन स्लेब पर लागू प्रीमियम की दर से अधिक हो जाता है तो बीमाकृत व्यक्ति को प्रीमियम की कम दर पर अभिदाय करने का विकल्प नहीं होगा।
14. प्रारूप 1 में घोषणा प्रस्तुत करनाः-
(1) इन नियमों के अधीन बीमा कराने का दायी प्रत्येक कर्मचारी प्रथम बीमे के प्रीमियम की वसूली के समय प्रारूप-1 में घोषणा प्रस्तुत करेगा।
(2) अतिरिक्त बीमे के समय किसी घोषणा का अपेक्षित न होनाः-किसी कर्मचारी से नियम 11 (i)(ii) में यथा उपबंधित अतिरिक्त बीमे के लिए घोषणा प्रस्तुत करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
15. बीमा अभिलेख पुस्तक का जारी किया जानाः-
इन नियमों के अधीन बीमाकृत प्रत्येक व्यक्ति को उसके आहरण और संवितरण अधिकारी द्वारा बीमा अभिलेख पुस्तक जारी की जायेगी, जिसमें विहित विवरण आहरण और संवितरक अधिकारी और यथास्थिति, बीमा विभाग द्वारा सत्यापित किये जायेंगे।
16. स्वास्थ्य परीक्षा:-
घोषणा- पत्र प्रस्तुत करते समय कोई स्वास्थ्य परीक्षा अपेक्षित नही होगी, क्योंकि जिन कर्मचारियों पर ये नियम लागू होते है,वे सम्यक स्वास्थ्य परीक्षा के पश्चात् ही सेवा में नियुक्त किये जाते है।
17. पाॅलिसी का जारी किया जानाः-
(1) प्रथम प्रीमियम की कटौति और पूरे भरे गये प्रारूप 1 प्राप्त होने के 60 दिन के भीतर-भीतर निदेशक विहित प्रारूप में अपने हस्ताक्षर करके एक पाॅलिसी जारी करेगा।
(2) अतिरिक्त बीमा संविदा का जारी किया जानाः- नियम-11 में यथा विहित अतिरिक्त बीमे के लिए अतिरिक्त प्रीमियम की कटौति प्राप्त होने के 60 दिन के भीतर-भीतर निदेशक द्वारा वृद्धिशील प्रीमियम के लिए अतिरिक्त बीमा संविदा जारी की जायेगी।