32 वे व्यक्ति, जिनको नामनिर्देशिती नियुक्त किया जा सकता है:-


(1) बीमाकृत व्यक्ति अपने पति/पत्नी,संतान/संतोनों, भ्राता (भा्रताओं), बहिन बहिनों), पिता या माता को नाम निर्देशिती के रूप में नियुक्त करने का हकदार होगा।
(2) बीमाकृत व्यक्ति, यदि नाम निर्देशन करते समय उपर(1) में उल्लेखित कोई भी संबंधी जीवित नहीं है तो, अन्य व्यक्ति को अपने नाम निर्देशिती के रूप में नियुक्ति करने का हकदार होगा।
टिप्पणीः- (i) उपर 32 (1) में सोतेली-माता,पिता,भ्राता, बहिन या संतान सम्मिलित है।
(ii) यदि नियम 32(1) में यथा-उल्लिखित कोई भी संबंधी जीवित हो तो किसी भी अन्य व्यक्ति का नाम निर्देशन अकृत और शून्य समझा जावेगा। तथापि, यदि पति/पत्नी के सवाय ऐसा कोई भी सबंध नाम निर्देशन फाईल करने के पश्चात् अर्जित किया गया है तो नाम निर्देशन अविधिमान्य नहीं होगा।


33 नाम निर्देशन का परिवर्तनः-


एक बार नाम निर्देशन फाईल करने के उपरान्त बीमाकृत व्यक्ति उसे, प्रथम बार फाईल किये गये नाम निर्देशन का प्रतिस्थापन करते हुए दूसरा नाम निर्देशन फाईल करने के सिवाय, रद्द करने का हकदार नहीं होगा। बीमाकृत व्यक्ति को नाम निर्देशनों में परिर्वतान करते समय नियम-32 में अधिकथित शर्त का पालना करना होगा।