• राजस्थान  में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने प्रदेश में संपूर्ण लॉकडाउन घोषित किया है.
  • लॉकडाउन (Rajasthan New Corona Guideline) 10 मई सुबह 5:00 से 24 मई सुबह 5:00 बजे तक रहेगा.
  • लॉक डाउन की पाबंदियों के तहत प्रदेश में शादियों पर रोक लगाने साथ ही अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी गतिविधियों पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है.
  • मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंत्री परिषद की बैठक के बाद संपूर्ण लॉकडाउन (Complete Lockdown in Rajasthan) लगाने की घोषणा की.

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप-7) विभाग

आदेश

कमांक प. 7 ( 1 ) गृह-7 / 2021 जयपुर, दिनांक: 06.05.2021

विषय: विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2021 की निरंतरता में दिनांक 10.05.2021 प्रातः 5:00 बजे से दिनांक 24.05.2021 प्रातः 5:00 बजे तक की अवधि के लिए लॉकडाउन ।

कोरोना महामारी की दूसरी लहर में ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ता संक्रमण एवं राज्य के युवा वर्ग में बढ़ते संक्रमण एवं मृत्यु की संख्या नियंत्रित करने की अत्यन्त आवश्यकता है। संक्रमण की इस Chain को तोड़ने के लिए Gatherings को नियंत्रित किया जाना अतिआवश्यक है। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु दिनांक 30.04.2021 को जारी महामारी रेड अलर्ट-जन अनुशासन पखवाड़ा आदेश की निरंतरता में दिनांक 10.05. 2021 प्रातः 5:00 बजे से दिनांक 24.05.2021 प्रातः 5:00 बजे तक लॉकडाउन के सम्बन्ध में दिनांक 30.04.2021 के आदेशों के अतिरिक्त अन्य दिशा-निर्देश निम्नानुसार जारी किये जाते हैं :

विवाह समारोह के सम्बन्ध में :

a. कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य में काफी लोगों द्वारा उनके घर में प्रस्तावित विवाह को स्थगित किया गया है जोकि इस महामारी पर काबू पाने में एक सराहनीय योगदान है। राज्य के सभी निवासियों, जिनके द्वारा दिनांक 31.05.2021 तक विवाह समारोह का आयोजन किया जा रहा है, उनके द्वारा इस प्रकार के आयोजन को दिनांक 31.05.2021 के पश्चात् आयोजित कराया जाये ताकि कोविड संक्रमण पर रोक लगाई जा सके।

b. इस दौरान हुए विवाह समारोह में दूल्हा दूल्हन, बाराती घराती काफी संख्या में कोविड पॉजिटिव पाये गये हैं। अतः कोविड संक्रमण की इस परिस्थिति को देखते हुए विवाह से सम्बन्धित किसी भी प्रकार के समारोह, डीजे, बारात निकासी, प्रीतिभोज इत्यादि की दिनांक 31.05.2021 तक अनुमति नहीं होगी। विवाह घर पर ही अन्यथा कोर्ट मैरिज के रूप में करने की अनुमति होगी। जिसमें 11 व्यक्ति अनुमत होंगे जिनकी सूचना DolT द्वारा बनाये गये पोर्टल http://covidinfo.rajasthan.gov.in → e Intimation:MARRIAGE पर देनी होगी। विवाह में बैण्ड बाजा, हलवाई, टैन्ट व इस प्रकार के अन्य किसी भी व्यक्ति के सम्मिलित होने की अनुमति नहीं होगी। शादी के लिए टैण्ट हाऊस एवं हलवाई से सम्बन्धित किसी भी प्रकार के सामान की होम डिलीवरी भी अनुमत नही होगी ।

c. मैरिज गार्डन, मैरिज हॉल्स एवं हॉटल परिसर को शादी समारोह हेतु बंद रखा जायेगा। शादी समारोह में विवाह स्थल मालिकों, टैण्ट व्यवसायियों, केटरिंग संचालक एवं बैण्ड बाजा वादकों इत्यादि को बुकिंगकर्ता द्वारा एडंवास बुकिंग हेतु दिया गया अमाउण्ट आयोजनकर्ता को वापस लौटाया जायेगा या फिर विवाह समारोह के आगामी तिथि अनुसार एडजस्ट किया जायेगा।

d. किसी भी प्रकार के सामूहिक भोज के आयोजन की अनुमति नही होगी ।

अन्य गतिविधियाँ :

e. ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ते कोविड संक्रमण को देखते हुए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना एवं अन्य ग्रामीण विकास योजनाओं में काम करने वाले श्रमिकों के संक्रमण से बचाव हेतु उक्त कार्य स्थगित रहेंगे। इस सम्बन्ध में विस्तृत दिशा-निर्देश ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी किये जायेंगे।

f. संपूर्ण राज्य में सभी प्रकार के धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। आमजन से यह अपील की जाती है कि पूजा-अर्चना, इबादत प्रार्थना आदि अपने घर पर रहकर ही करें।

g. हॉस्पिटल में कोविड संक्रमित मरीजों के साथ Attendants की बढ़ती हुई संख्या से संक्रमण के फैलने की अत्यधिक संभावना रहती है अतः संक्रमण को नियंत्रित करने हेतु कोविड पॉजिटिव व्यक्ति के साथ हॉस्पिटल में उपस्थित Attendant के सम्बन्ध में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा पृथक से विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये जायेंगे।

h. समस्त सार्वजनिक (निजी एवं सरकारी) परिवहन जैसे–बस, जीप इत्यादि (मेडिकल सेवाओं के अतिरिक्त) पूर्ण रूप से बंद रहेंगे। बारात के आवागमन के लिए बस, ऑटो, टेम्पों, ट्रैक्टर, जीप इत्यादि की अनुमति नहीं होगी।

अन्तराज्यीय एवं राज्य के अन्दर आवश्यक माल का परिवहन करने वाले भार वाहनों के आवागमन, माल के लोडिंग एवं अनलोडिंग तथा उक्त कार्य हेतु नियोजित व्यक्ति अनुमत होंगे ।

संपूर्ण राज्य में इंटर डिस्ट्रिक्ट, एक शहर से दूसरी शहर, शहर से गांव या फिर गांव से शहर, एक गांव से दूसरे गांव में (मेडिकल एवं अन्य इमरजेंसी स्थिति / अनुमत श्रेणी के अतिरिक्त) समस्त आवागमन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा।

i. राज्य के बाहर से आने वाले यात्रियों को राजस्थान में आगमन से पूर्व यात्रा प्रारम्भ करने के 72 घण्टे के अन्दर करवाई गई RT PCR नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि कोई यात्री RT-PCR नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है, तो गंतव्य पर पहुंचने पर 15 दिन के लिए क्वारंटीन किया जायेगा और उससे सम्बन्धित सूचना (नाम, पता एवं मोबाइल नंबर) DoIT को भेजकर CQAS के माध्यम से उनकी निगरानी की जायेगी।

j. समस्त उद्योग एवं निर्माण से सम्बन्धित इकाईयों में कार्य करने की अनुमति होगी ताकि श्रमिक वर्ग का पलायन रोका जा सके। सम्बन्धित ईकाई द्वारा अपने श्रमिकों को अधिकृत व्यक्ति द्वारा पहचान पत्र जारी किया जाये जिससे आवागमन में सुविधा हो । उद्योग एवं निर्माण ईकाई द्वारा श्रमिकों के आवागमन हेतु स्पेशल बस का संचालन अनुमत होगा। संस्थान को अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर एवं विवरण एवं स्पेशल बस के नंबर एवं ड्राइवर का नाम जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे ।

k. निर्माण सामग्री से सम्बन्धित दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं होगी। माल के आवागमन के लिए दी गयी छूट के अनुसार दूरभाष अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ऑर्डर मिलने पर सामग्री सप्लाई की जा सकेगी।

1. जिला प्रशासन द्वारा इंसीडेन्ट कमाण्डर्स / संयुक्त प्रवर्तन दल / वार्ड कमेटी / ग्राम पंचायत स्तरीय कोर ग्रुप द्वारा समस्त शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में क्वारंटीन नियमों के उल्लंघन एवं कोविड उपयुक्त व्यवहार की निगरानी सुनिश्चित करवाई जायेगी।

m. समाचार पत्र वितरण हेतु सुबह 4 बजे से 11 बजे तक छूट होगी। इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रिन्ट मीडिया के कार्मिकों को परिचय पत्र के साथ आने-जाने की अनुमति होगी ।

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट / पुलिस आयुक्त द्वारा कन्टेनमेन्ट जोन्स के अंदर स्थानीय आवश्यकता के अनुसार उपरोक्त प्रतिबंधों के अलावा अन्य सख्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।

शेष सभी दिशा-निर्देश दिनांक 30.04.2021 को जारी आदेश के अनुरूप होंगे।

प्रमुख शासन सचिव, गृह