राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप- 7 ) विभाग

क्रमांक प.7 (1) गृह-7/2021                                                          जयपुर, दिनांक: 17.09.2021

आदेश

विषय : त्रिस्तरीय जन अनुशासन दिशा-निर्देश 6.0

पिछले कुछ दिनों से कोविड-19 संक्रमण में कमी के कारण कोरोना के पॉजिटिव मामलों में निरन्तर गिरावट दर्ज की जा रही है, परन्तु आमजन द्वारा कोविड उपयुक्त व्यवहार, Test-Track Treat प्रोटोकॉल एवं टीकाकरण के साथ-साथ मास्क का अनिवार्य उपयोग, सेनेटाईजेशन, दो गज की दूरी एवं बंद स्थानों पर उचित वेंटिलेशन का ध्यान रखना अतिआवश्यक है।

जन सामान्य की सुविधा एवं आवश्यक सेवाओं एवं वस्तुओं की निरंतर उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए आगामी आदेशों तक निम्नानुसार दिशा-निर्देश जारी किये जाते हैं:-

विवाह आयोजन के सम्बन्ध में :

1. शादी समारोह में अधिकतम 200 व्यक्तियों के सम्मिलित होने की अनुमति होगी। (विवाह आयोजन सम्बन्धी शेष दिशा-निर्देश विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 10.07.2021 अनुसार रहेंगे)

कार्यालयों के सम्बन्ध में :

2. प्रदेश के समस्त राजकीय / निजी कार्यालयों में समयानुसार 100 प्रतिशत कार्मिक अनुमत होंगे। सभी कार्मिकों द्वारा कोरोना प्रोटोकॉल (विशेषकर 2 गज की दूरी) की पालना सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा।

शैक्षणिक गतिविधियों के सम्बन्ध में :

3. विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 12.08.2021 द्वारा प्रदेश में विश्वविद्यालय / महाविद्यालय / विद्यालय (कक्षा 9वीं से 12वीं तक) / कोचिंग संस्थानों में शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन अनुमत किया जा चुका है।

4. राज्य के सरकारी / निजी विद्यालयों की कक्षा 6वीं से 8वीं तक की नियमित शिक्षण गतिविधियां दिनांक 20.09.2021 से एवं कक्षा 1 से 5वीं तक की नियमित कक्षा गतिविधियां दिनांक 27.09.2021 से 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित की जा सकेंगी।

. विद्यालय के शैक्षणिक व अशैक्षणिक स्टाफ एवं संस्थान आवागमन हेतु संचालित बस, ऑटो एवं कैब के चालक इत्यादि को 14 दिन पूर्व वैक्सीन की कम-से-कम एक खुराक (1st dose) अनिवार्य रूप से लेनी होगी।

6. शैक्षणिक व अशैक्षणिक स्टाफ/ विद्यार्थियों के आवागमन हेतु संचालित स्कूल बस / ऑटो / कैब इत्यादि वाहन की बैठक क्षमता के अनुसार ही अनुमत होंगे।

7. नियमित कक्षाओं के अध्ययन के लिये छात्रों की (Alternate sitting) बैठक व्यवस्था इस प्रकार की जायेगी कि प्रत्येक कक्ष में छात्रों की उपस्थिति कक्ष की क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

8. ऑनलाईन / डिस्टेंस लर्निंग अध्यापन का Preferred माध्यम रहेगा एवं इसे प्रोत्साहित किया जायेगा ।

9. राज्य में शिक्षण गतिविधियों के सुचारू रूप से संचालन हेतु शिक्षण संस्थाओं द्वारा निम्न की पालना सुनिश्चित की जायेगी:-

a. शिक्षण संस्थानों में आने से पूर्व सभी विद्यार्थियों द्वारा अपने माता-पिता / अभिभाव से लिखित में अनुमति लेना अनिवार्य होगा वे माता पिता / अभिभावक जो अपने बच्चों को अभी ऑफलाईन अध्ययन हेतु संस्थान नहीं भेजना चाहते उन पर संस्थान द्वारा उपस्थिति हेतु दबाव नहीं बनाया जायेगा (Attendance optional) एवं उनके लिए ऑनलाईन अध्ययन की सुविधा निरन्तर संचालित रखी जायेगी ।

b. शिक्षण संस्थानों द्वारा प्रार्थना सभा (Assembly) का आयोजन नहीं किया जायेगा।

c. अध्ययन अवधि के दौरान संस्थान में एवं आवागमन के दौरान फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। “No Mask No Entry” की पालना आवश्यक है। किसी विद्यार्थी / स्टाफ द्वारा मास्क नहीं लगाया जाने पर संस्थान द्वारा मास्क उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जावे ।

d. शिक्षण संस्थानों द्वारा प्रत्येक शैक्षणिक व अशैक्षणिक स्टाफ / विद्यार्थी की स्क्रीनिंग की व्यवस्था करनी होगी एवं इसके उपरान्त ही प्रवेश दिया जावे।

e. मुख्य द्वार पर प्रवेश एवं निकास के दौरान संस्थान परिसर, कक्षाओं में सामाजिक दूरी (दो गज की दूरी) का ध्यान रखा जावे एवं संस्थान में किसी भी स्थान पर विद्यार्थी / अभिभावक / कर्मचारी अनावश्यक रूप से एकत्रित न हो एवं संस्थान परिसर में स्थित कैंटीन को आगामी आदेशों तक बंद रखा जायेगा।

f. प्रत्येक फ्लोर पर क्लासरूम एवं फैकल्टी रूम में कुर्सियों, सामान्य सुविधाओं एवं मानव सम्पर्क में आने वाले सभी बिन्दुओं जैसे रेलिंग्स, डोर हैण्डलस एवं सार्वजनिक सतह, फर्श आदि प्रतिदिन सेनेटाईज किया जावे एवं खिड़की / दरवाजों को खुला रखा जावे ताकि हवा का पर्याप्त प्रवाह सुनिश्चित रहे ।

g. संस्थान में प्रतिदिन काम में आने वाली स्टेशनरी एवं अन्य उपकरणों को सेनेटाईज कराना अनिवार्य होगा।

h. सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर प्रतिबंध हो एवं उल्लंघन किये जाने पर नियमानुसार आर्थिक दंड कारित किया जावे।

i. संस्थान परिसर में किसी भी विद्यार्थी / शिक्षकगण / कार्मिक के कोविड पॉजिटिव या फिर संभावित संक्रमण की स्थिति बनने पर संस्थान द्वारा संबंधित कक्ष को 10 दिनों के लिए बंद किया जायेगा।

j. किसी विद्यार्थी / शिक्षकगण / कार्मिक में कोविड-19 के लक्षण पाये जाने पर उसे तुरन्त निकटस्थ अस्पताल / कोविड सेन्टर में ईलाज / आईसोलेशन हेतु रेफर / भर्ती करवाया जायेगा एवं संस्थान द्वारा एंबुलेंस की व्यवस्था की जावेगी।

10. जनजातीय विकास विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालय / आश्रम छात्रावास एवं मां बाड़ी केन्द्रों एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित छात्रावास को कोविड उपयुक्त व्यवहार की पालना सुनिश्चित करते हुए दिनांक 20.09.2021 से संचालित करने की अनुमति होगी। इसके सम्बन्ध में संबंधित विभाग द्वारा अलग से विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये जायेंगे।

अन्य गतिविधियां :

11. रेस्टोरेन्ट उपलब्ध क्षमता अनुसार प्रातः 09:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक अनुमत होंगे।

12. सिनेमा हॉल्स / थियेटर / मल्टीप्लेक्स को 100 प्रतिशत क्षमता के साथ प्रातः 09:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक केवल उन व्यक्तियों के लिए खोलने की अनुमति होगी, जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की कम से कम 1st dose लगवा ली हो।

13. जिम / योगा सेंटर को प्रातः 06:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक केवल उन व्यक्तियों हेतु खोलना अनुमत होगा जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की कम-से-कम 1st dose लगवा ली हो

14. प्रदेश में मवेशियों का व्यापार पशु हाट मेलों द्वारा ही किया जाता है, अतः पशु हाट मेलों का आयोजन जिला कलक्टर की पूर्व अनुमति के पश्चात् स्थानीय निकाय के निर्देशन में कोरोना प्रोटोकॉल की पालना सुनिश्चित करते हुए दिनांक 20.09.2021 के पश्चात् अनुमत होगा।

15. प्रदेश में संचालित स्विमिंग पूल्स को दिनांक 20.09.2021 से उन व्यक्तियों हेतु खोलना अनुमत होगा जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की कम-से-कम 1st dose लगवा ली हो।

16. प्रदर्शनी / सामाजिक कार्यक्रम प्रातः 06:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक अधिकतम 200 व्यक्तियों की संख्या के साथ केवल उन व्यक्तियों के लिए अनुमत होगा जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की कम-से-कम 1st dose लगवा ली हो एवं साथ ही कोविड उपयुक्त व्यवहार, मास्क का अनिवार्य उपयोग, सेनेटाईजेशन, दो गज की दूरी एवं बंद स्थानों पर उचित वेंटिलेशन का ध्यान रखना भी अतिआवश्यक है।

17. बिन्दु संख्या 16 में वर्णित गतिविधियों के अतिरिक्त किसी भी प्रकार के सार्वजनिक आयोजन यथा राजनैतिक, खेल-कूद सम्बन्धी, मनोरंजन, सांस्कृतिक एवं धार्मिक समारोह / जुलूस / त्योहारों का आयोजन / मेलों / हाट बाजार की अनुमति नहीं होगी।

प्रशासनिक निर्देश :

18. समस्त जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस आयुक्त द्वारा “No Mask No Movement” की सख्ती से पालना सुनिश्चित करवाई जाए। जिला मजिस्ट्रेट / पुलिस आयुक्त द्वारा माइक्रो कन्टेनमेन्ट जोन्स के अंदर स्थानीय आवश्यकता के अनुसार उपरोक्त प्रतिबंधों के अलावा अन्य सख्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।

19. जिला प्रशासन द्वारा इंसीडेन्ट कमाण्डर्स / संयुक्त प्रवर्तन दल / वार्ड कमेटी / ग्राम पंचायत स्तरीय कोर ग्रुप द्वारा समस्त शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में क्वारंटीन नियमों के उल्लंघन एवं कोविड उपयुक्त व्यवहार की निगरानी सुनिश्चित करवाई जायेगी।

20. वार्ड / गांव / शहर में संभावित भीड़-भाड़ के क्षेत्रों में एन.सी.सी / एन. एस. एस / जन ‘अनुशासन कमेटी आदि का सहयोग लिया जाकर प्रशासन, पुलिस एवं स्थानीय निकाय द्वारा माइक आदि के माध्यम से मास्क पहनने एवं अन्य कोविड उपयुक्त व्यवहार की पालना हेतु जन जागरूकता किया जायेगा। समस्त धार्मिक, सामाजिक, गैर सरकारी संस्थाओं और संगठनों से अपने स्तर पर Covid Appropriate Behaviour हेतु निरन्तर अपील करने हेतु सहयोग लिया जायेगा।

21. उक्त दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने पर आईपीसी की धारा 188 के कानूनी प्रावधानों के अन्तर्गत व अन्य कानूनी प्रावधान जो लागू हों के अलावा आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 एवं राजस्थान महामारी अधिनियम, 2020 के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी।

22. संपूर्ण प्रदेश में प्रतिदिन रात्रि 11:00 बजे से प्रातः 05:00 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू रहेगा।

23. शेष सभी दिशा-निर्देश पूर्व में जारी आदेशों अनुसार यथावत् रहेंगे। 24. यह आदेश दिनांक 20 सितम्बर, 2021 सोमवार प्रातः 5:00 बजे से प्रभावी होगा।

प्रमुख शासन सचिव, गृह