कार्यालय – निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर
क्रमांकः शिविरा/माध्य/मा-स / विविध दिवस / 2018/ 568 दिनांक: 18/09/2021

समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा |
समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा ।
समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक / प्रारंभिक
समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
समस्त पीईईओ

विषयः विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 की शैक्षणिक गतिविधियां प्रारंभ किए जाने के संबंध में दिशा निर्देश
प्रसंग: इस कार्यालय का समसंख्यक आदेश दिनांक 24.8.2021 एवं राज. सरकार गृह विभाग आदेश क्रमांक पं. 7 ( 1 ) गृह 7 / 2021 जयपुर दिनांक 12.8.2021 तथा 17.09.2021

उपरोक्त विषयातर्गत प्रासंगिक पत्र दिनांक 12.8.2021 द्वारा प्रदेश के समस्त राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालयों में कक्षा 9वीं से 12वीं तक शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन दिनांक 24.8. 2021 को जारी S.O.P में वर्णित निर्देशों के अनुरूप किया किया जा रहा है।

इस क्रम में राज्य सरकार के गृह विभाग द्वारा दिनांक 17.09.2021 से दी गई अनुमति के आधार पर राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालयों में कक्षा 6 से 8 तक की नियमित शिक्षण गतिविधियां दिनांक 20.09.2021 से तथा कक्षा 1 से 5 के नियमित कक्षा गतिविधियां 27.09.2021 से 50% क्षमता के साथ संचालित की जानी है। विद्यालयों में शिक्षण गतिविधियों के सुचारू रूप से संचालन हेतु शिक्षण संस्थान द्वारा निर्णय की पालना सुनिश्चित की जाएगी। उक्त संचालन में-

उपरोक्त विषयातर्गत प्रासंगिक पत्र दिनांक 12.8.2021 द्वारा प्रदेश के समस्त राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालयों में कक्षा 9वीं से 12वीं तक शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन दिनांक 24.8. 2021 को जारी S.O.P में वर्णित निर्देशों के अनुरूप किया किया जा रहा है।

इस क्रम में राज्य सरकार के गृह विभाग द्वारा दिनांक 17.09.2021 से दी गई अनुमति के आधार पर राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालयों में कक्षा 6 से 8 तक की नियमित शिक्षण गतिविधियां दिनांक 20.09.2021 से तथा कक्षा 1 से 5 के नियमित कक्षा गतिविधियां 27.09.2021 से 50% क्षमता के साथ संचालित की जानी है। विद्यालयों में शिक्षण गतिविधियों के सुचारू रूप से संचालन हेतु शिक्षण संस्थान द्वारा निर्णय की पालना सुनिश्चित की जाएगी। उक्त संचालन में-

1. कक्षा 1 से 8 के कक्षा शिक्षण हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure) पूर्व में जारी मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure) के अनुरूप ही रहेगी।

2. नियमित कक्षाओं के अध्ययन के लिए विद्यार्थियों की बैठक व्यवस्था इस प्रकार की जाएगी कि छात्रों की उपस्थिति कक्षा-कक्ष की क्षमता के 50% से अधिक नहीं होगी।

3. ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग अध्यापन का preferred माध्यम रहेगा तथा इसे प्रोत्साहित किया जाएगा। “आओ घर में सीखें 2.0” के तहत संचालित स्माइल 3.0, व्हाट्सप क्विज, शिक्षा वाणी, शिक्षा दर्शन इत्यादि पूर्व की भांति संचालित रहेंगे।

4. विद्यालय आने से पूर्व सभी विद्यार्थियों के द्वारा अपने माता-पिता या अभिभावक से लिखित में अनुमति लाना अनिवार्य होगा वह माता-पिता या अभिभावक जो अपने बच्चे को अभी ऑफलाइन अध्ययन हेतु संस्थान नहीं भेजना चाहते उन पर संस्थान द्वारा उपस्थिति हेतु दबाव नहीं बनाया जाएगा (Attendance optional) तथा उनके लिए ऑनलाइन अध्ययन की सुविधा निरंतर रूप से संचालित रखी जाएगी।

5. विद्यालय में प्रार्थना सभा एवं सामूहिक खेल तथा उत्सवों के आयोजन / रैली / सभाओं पर अनिवार्य रूप से रोक रहेगी।

6. विद्यालय में विद्यार्थी लंच के समय अपने कक्ष में ही भोजन करेंगे, जिनके साथ कक्षा अध्यापक का भी उसी कक्षा में लंच में रहना सुनिश्चित किया जावे। विद्यालय में मिड-डे मिल नहीं पकाया जाना है। विद्यार्थियों द्वारा लंच टिफिन व भोजन का पारस्परिक उपयोग नही किया जावे।

7. विद्यार्थियों को पीने का पानी यथासंभव घर से लाने हेतु शिक्षकों द्वारा प्रेरित किया जावे तथा पानी की बोतल के पारस्परिक (अदला-बदली) उपयोग से बचने हेतु पाबन्द किया जावे। घर से पानी नहीं ला पाने वाले विद्यार्थियों हेतु विद्यालय परिसर में समुचित स्वास्थ्य स्थान पर शुद्ध एवं स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित की जावे।

8. अध्ययन अवधि के दौरान तथा शाला प्रांगण एवं आवागमन के दौरान फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। “नो मास्क नो एंट्री” की पालना आवश्यक है। किसी भी विद्यार्थी और स्टाफ द्वारा मास्क नहीं लगाया जाने पर संस्थान द्वारा मास्क उपलब्ध कराया कराना सुनिश्चित करें।

9. संस्था प्रधान द्वारा प्रत्येक शैक्षणिक / अशैक्षणिक स्टाफ / विद्यार्थी की स्क्रीनिंग की व्यवस्था करनी होगी एवं इसके उपरांत ही विद्यालय में प्रवेश दिया जाए।

10. विद्यालय के मुख्य द्वार पर प्रवेश एवं निकास के दौरान एवं विद्यालय परिसर, कक्षाओं में सामाजिक दूरी (2 गज दूरी) का ध्यान रखा जाए एवं विद्यालय में किसी भी स्थान पर विद्यार्थी, अभिभावक, कर्मचारी अनावश्यक रूप से एकत्रित नहीं हो।

11. विद्यालय परिसर में स्थित कैंटीन को आगामी आदेशों तक बंद रखा जाना हैं।

12. प्रत्येक फ्लोर पर क्लासरूम एवं फैकल्टी रूम में कुर्सियों, सामान्य सुविधाओं एवं मानव संपर्क में आने वाली सभी वस्तुओं जैसे रेलिंग, डोर हैंडल्स सार्वजनिक सतह पर इत्यादि प्रतिदिन सैनिटाइज किए जाएं एवं खिड़की दरवाजों को खुला रखा जाए ताकि हवा का प्रवाह पर्याप्त प्रवाह सुनिश्चित रहे विद्यालय में प्रतिदिन काम में आने वाली स्टेशनरी व अन्य उपकरणों को सैनिटाइज करना अनिवार्य है।

13. विद्यालय के शैक्षणिक / अशैक्षणिक स्टाफ एवं आवागमन हेतु संचालित बस, ऑटो एवं कैब के चालक इत्यादि को 14 दिन पूर्व वैक्सीन की कम से कम एक खुराक आवश्यक रूप से लेनी होगी।

14. शैक्षणिक / अशैक्षणिक स्टाफ / विद्यार्थियों के आवागमन हेतु संचालित स्कूल बस ऑटो कैब इत्यादि वाहन की बैठक क्षमता के अनुसार अनुमत होंगे।

15. विद्यालय में सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर प्रतिबंध एवं उल्लंघन किए जाने पर नियमानुसार आर्थिक दंड कार्य किया जावे ।

16. विद्यालय परिसर में विद्यार्थी, शिक्षकगण, कार्मिक के कोविड़ पॉजिटिव या फिर संभावित संक्रमण की स्थिति बनने पर संस्थान द्वारा संबंधित कक्षा कक्ष को 10 दिनों के लिए बंद किया जाए।

17. किसी भी विद्यार्थी / शिक्षक / कार्मिक में कोविड-19 के लक्षण पाए जाने पर उसे तुरंत निकट अस्पताल में इलाज हेतु रेफर करवाया जाएगा एवं संस्था द्वारा एंबुलेंस की व्यवस्था की जाएगी।

उपर्युक्त निर्देशित एसओपी के तहत समस्त सम्बन्धितों द्वारा प्रदत्त निर्देशानुरूप पालना एवं क्रियान्विति सुनिश्चित की जावे।

संलग्नः उपरोक्तानुसार

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर