निदेशालय संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर के परीपत्र क्रमांक-निसंशि/शैक्ष.6/प 415/24875, दिनांक-29.07.2006 द्वारा परीक्षा एवं कक्षोन्नति नियम कक्षा 01 से 12 तक जुलाई 2006 से निम्नानुसार प्रभावी एवं अनुमोदन किये गये हैः-

(परीक्षा एवं कक्षोन्नति नियम)
संस्कृत शिक्षा राजस्थान, जयपुर
परीक्षा एवं कक्षोन्नति नियम (जुलाई, 2006 से प्रभावी)

क्षेत्र :

ये नियम “परीक्षा एवं कक्षोन्नति नियम” कहलायेंगे तथा संस्कृत शिक्षा राजस्थान के सभी राजकीय/ अराजकीय मान्यता एवं सहायता प्राप्त विद्यालयों की कक्षा 1 से 7 तक एवं कक्षा 9 तथा 11 में अध्ययनरत विद्यार्थियों तथा कक्षा 8 व 10 एवं 12 की गृह परीक्षाओं पर लागू होंगे। कक्षा 8 की बोर्ड परीक्षा नियम पृथक् से भाग चतुर्थ में वर्णित है।

प्रथम भाग
परीक्षा एवं कक्षोन्नति नियम कक्षा 1 व 2

1. सामान्य नियम :-

परीक्षा प्रवेश योग्यता (नियमित परीक्षाओं के लिये)

(अ) कक्षा-प्रथम के सन्दर्भ में वार्षिक परीक्षा (मौखिक एवं लिखित) में वे ही विद्यार्थी सम्मलित होंगे, जिन्होने विद्यालय में प्रवेश की तिथि से कुल कार्य दिवसों की 50 प्रतिशत अपनी उपस्थिति अर्जित की हो तथा उस कक्षा के लिए निर्धारित दो तिहाई पाठ्यक्रम पूरा कर लिया हो। पाठ्यक्रम पूरा करने का आधार सम्बन्धित विषयाध्यापक द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र ही होगा, इससे यदि संस्था प्रधान संतुष्ट हो कि विद्यार्थी रूग्णावस्था अथवा अन्य युक्तियुक्त कारणों से अनुपस्थित रहा है तो इस कक्षा के लिए संस्था प्रधान उपस्थिति में 10 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट दे सकेंगे।

(ब) कक्षा-2 के सन्दर्भ में वार्षिक परीक्षा में वे ही विद्यार्थी प्रविष्ट होंगे जो नियमित छात्र के रूप में विद्यालय में प्रवेश की अन्तिम तिथि (विभागीय पंचांग के अनुसार) से 50 प्रतिशत कार्य दिवसों में उपस्थित रहे हो तथा उस कक्षा के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम पूर्ण कर लिया हो । दो तिहाई पाठ्यक्रम पूर्ण करने का आधार सम्बन्धित विषयाध्यापक द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र ही होगा। इससे यदि संस्था प्रधान सन्तुष्ट है कि विद्यार्थी रूग्णावस्था अथवा समुचित कारणों से अनुपस्थित रहा है तो इस कक्षा के लिए संस्था प्रधान उपस्थिति में 10 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट दे सकेंगे।

(स) विभागीय पंचांगानुसार कक्षा 1 व 2 में नामांकन लक्ष्य की पूर्ति हेतु प्रवेश की कोई अन्तिम तिथि नहीं होगी।

2. विद्यालय शुल्क :-

कक्षा 1 से 3 तक के छात्रों से छात्रनिधि (बॉयज़ फण्ड) एवं किसी प्रकार का शुल्क (जैसे शिक्षण शुल्क, प्रवेश शुल्क, टी.सी. शुल्क) नहीं ली जायेगी।

3. परीक्षाएँ :-

प्रतिवर्ष नियमित अन्तर के साथ कक्षा व 2 के प्रत्येक विषय की 1 अर्द्धवार्षिक एवं वार्षिक परीक्षा विभागीय पंचांग में प्रदत्त तिथियों में सम्पन्न होगी। परीक्षा परिणाम अर्द्धवार्षिक एवं वार्षिक दोनों परीक्षाओं के प्राप्तांको का योग कर तैयार किया जायेगा।

4. उत्तीर्णता नियम :-

कक्षा 1 व 2 में नियमित छात्र के रूप में परीक्षा में प्रविष्ट होने वाले सभी विद्यार्थी उत्तीर्ण घोषित किये जायेंगे जो छात्र किसी कारणवश वार्षिक परीक्षा नहीं बैठ पाते है, उनके लिए अन्य कक्षाओं के लिए होने वाले पूरक परीक्षाओं के साथ परीक्षा व्यवस्था की जायेगी। परीक्षा के आधार पर विषय विशेष में कमजोर रहने वाले परीक्षार्थियों के लिए उपचारात्मक शिक्षण द्वारा उनके शैक्षिक स्तर को सामान्य बालकों के शैक्षिक स्तर तक लाया जायेगा।

5. श्रेणी निर्धारण :

(अ) बालकों के प्रगति पत्र में केवल हिन्दी, संस्कृत, अग्रेंजी. गणित विषयों के प्राप्तांक अंकित किये जायेंगे। इन्हीं चार विषयों के प्राप्तांको के योग के आधार पर श्रेणी निर्धारण किया जायेगा।
(ब) प्रगति पत्र में अन्य विषयों का केवल ए.बी,सी एवं डी ग्रेडिंग अंकित किया जायेगा।

6. मूल्यांकन योजना :-

मूल्यांकन संलग्न परिशिष्ट “क” के अनुसार किया जायेगा।