सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम (GF&AR) अध्याय-14
प्रतिदाय एवं विविध व्यय
(नियम 252 से 258 तक)

सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम (GF&AR)नियम 252ः- विविध व्यय अन्यथा आदेश न होने पर आकस्मिक व्यय के नियमानुसार ही लागू होते है।

नियम 253ः- रिफण्ड का वर्गीकरणः-

  1. कानूनी रूप से हकदार व्यक्ति को देय रिफण्ड।
  2. अनुग्रहपूर्वक रिफण्ड।
    राजस्व का रिफण्ड विनियोजन नहीं माना जाएगा।

नियम 254ः- रिफण्ड के लिए स्वीकृतिः- राजस्व के रिफण्ड की स्वीकृति बिल पर दी जाएगी।

नियम 255ः- रिफण्ड का बिल जीए-117 में तैयार होगा। 03 वर्ष पुराने दावे लैप्स डिपोजिट में रहेगें तथा महालेखाकार के आदेश से प्राप्त किये जा सकेगें।

नियम 256ः- रिफण्ड आदेश 03 माह तक मान्य होगें।

नियम 257ः- किसी भी कर्मचारी को भी आकस्मिक हानि की क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी। दैवीय प्रकोप होेने पर भी कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी। जैसे यदि किसी कर्मचारी का वाहन या सम्पति किसी कारण से नष्ट हो जाए या चोरी हो जाये तो कोई क्षतिपूर्ति देय नही होगी।

नियम 258ः- भूमि के लिए क्षतिपूर्तिः- इसके सम्बन्ध में जो भी नियम है वह लोक निर्माण विभाग पर लागू होगें।